खन्ना के प्रसिद्ध राधा वाटिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाने वाले भाइयों के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। स्कूल संचालक योगेश सोफ्त और उसके भाई अशव सोफ्त पर एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 93 लाख 59 हजार रुपये की ठगी करने का आरोप है। सिटी थाना-2 पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ धारा 406, 420 और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह ग्रेवाल ने बताया कि सोफ्त परिवार के साथ उनकी पारिवारिक दोस्ती थी। इसका फायदा उठाकर आरोपियों ने अक्टूबर 2010 से जनवरी 2016 के बीच अलग-अलग किश्तों में कुल 53 लाख रुपये उधार लिए। बैंक लोन होने की बात भी एग्रीमेंट में लिखी जब पैसे वापस मांगे गए तो आरोपियों ने गलवड़ी में 26 कनाल जमीन का सौदा करने का प्रस्ताव रखा। इस पर शिकायतकर्ता ने जून 2016 में 50 लाख 59 हजार रुपये अदा कर दिए। एग्रीमेंट में पहले के 53 लाख और नए 50 लाख 59 हजार रुपये समेत कुल 1 करोड़ 3 लाख 59 हजार रुपये की बात कही गई। बाद में 28 जून 2016 को 25 लाख रुपए और दिए गए। पुलिस के मुताबिक, एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी भाई फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। जमीन पर बैंक लोन होने की बात भी एग्रीमेंट में लिखी गई थी, लेकिन आरोपियों ने न तो पैसे लौटाए और न ही जमीन का सौदा पूरा किया। न लोन क्लियर हुआ और न ही रजिस्ट्री हुई कुलदीप सिंह ग्रेवाल के अनुसार आरोपियों ने कुल 1 करोड़ 28 लाख 59 हजार 100 रुपए लिए। प्रॉपर्टी पर 40 लाख रुपए का लोन था जो न तो क्लियर हुआ और न ही रजिस्ट्री हुई। जमीन के सौदे के बाद आरोपी समय-समय पर शिकायतकर्ता से यह कहकर और पैसे लेते रहे कि लोन क्लियर करना है। लेकिन न तो लोन क्लियर हुआ और न ही रजिस्ट्री हुई। ऐसा करके उनके साथ धोखाधड़ी की गई। 35 लाख रुपए वापस किए कुलदीप सिंह ग्रेवाल की शिकायत की जांच करने पर पता चला कि आरोपियों ने 34 लाख 99 हजार 492 रुपए वापस कर दिए हैं। लेकिन बाकी बची 93 लाख 59 हजार 608 रुपए की रकम वापस नहीं की। न ही जमीन की रजिस्ट्री करवाई। जिसके चलते जांच में दोनों को दोषी पाया गया। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई। मामले की अगली जांच सब इंस्पेक्टर तरविंदर कुमार बेदी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी फरार हैं। उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। खन्ना के प्रसिद्ध राधा वाटिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाने वाले भाइयों के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। स्कूल संचालक योगेश सोफ्त और उसके भाई अशव सोफ्त पर एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 93 लाख 59 हजार रुपये की ठगी करने का आरोप है। सिटी थाना-2 पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ धारा 406, 420 और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह ग्रेवाल ने बताया कि सोफ्त परिवार के साथ उनकी पारिवारिक दोस्ती थी। इसका फायदा उठाकर आरोपियों ने अक्टूबर 2010 से जनवरी 2016 के बीच अलग-अलग किश्तों में कुल 53 लाख रुपये उधार लिए। बैंक लोन होने की बात भी एग्रीमेंट में लिखी जब पैसे वापस मांगे गए तो आरोपियों ने गलवड़ी में 26 कनाल जमीन का सौदा करने का प्रस्ताव रखा। इस पर शिकायतकर्ता ने जून 2016 में 50 लाख 59 हजार रुपये अदा कर दिए। एग्रीमेंट में पहले के 53 लाख और नए 50 लाख 59 हजार रुपये समेत कुल 1 करोड़ 3 लाख 59 हजार रुपये की बात कही गई। बाद में 28 जून 2016 को 25 लाख रुपए और दिए गए। पुलिस के मुताबिक, एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी भाई फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। जमीन पर बैंक लोन होने की बात भी एग्रीमेंट में लिखी गई थी, लेकिन आरोपियों ने न तो पैसे लौटाए और न ही जमीन का सौदा पूरा किया। न लोन क्लियर हुआ और न ही रजिस्ट्री हुई कुलदीप सिंह ग्रेवाल के अनुसार आरोपियों ने कुल 1 करोड़ 28 लाख 59 हजार 100 रुपए लिए। प्रॉपर्टी पर 40 लाख रुपए का लोन था जो न तो क्लियर हुआ और न ही रजिस्ट्री हुई। जमीन के सौदे के बाद आरोपी समय-समय पर शिकायतकर्ता से यह कहकर और पैसे लेते रहे कि लोन क्लियर करना है। लेकिन न तो लोन क्लियर हुआ और न ही रजिस्ट्री हुई। ऐसा करके उनके साथ धोखाधड़ी की गई। 35 लाख रुपए वापस किए कुलदीप सिंह ग्रेवाल की शिकायत की जांच करने पर पता चला कि आरोपियों ने 34 लाख 99 हजार 492 रुपए वापस कर दिए हैं। लेकिन बाकी बची 93 लाख 59 हजार 608 रुपए की रकम वापस नहीं की। न ही जमीन की रजिस्ट्री करवाई। जिसके चलते जांच में दोनों को दोषी पाया गया। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई। मामले की अगली जांच सब इंस्पेक्टर तरविंदर कुमार बेदी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी फरार हैं। उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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