अमृतसर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ की गई बेअदबी के विरोध में होशियारपुर के दसूहा में एससी समुदाय ने आज दिल्ली-जम्मू नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। हाजीपुर चौक पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि 26 जनवरी को प्रतिमा की बेअदबी करने वाले दोषी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की जाए और उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाए। विरोध के चलते दसूहा के बाजार भी पूरी तरह बंद रहे। डीएसपी जतिंदर पाल सिंह और थाना प्रभारी प्रभजोत कौर ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। प्रदर्शनकारियों ने डीएसपी को अपनी मांगों का पत्र सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जाम के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अमृतसर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ की गई बेअदबी के विरोध में होशियारपुर के दसूहा में एससी समुदाय ने आज दिल्ली-जम्मू नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। हाजीपुर चौक पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि 26 जनवरी को प्रतिमा की बेअदबी करने वाले दोषी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की जाए और उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाए। विरोध के चलते दसूहा के बाजार भी पूरी तरह बंद रहे। डीएसपी जतिंदर पाल सिंह और थाना प्रभारी प्रभजोत कौर ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। प्रदर्शनकारियों ने डीएसपी को अपनी मांगों का पत्र सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जाम के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पंजाब | दैनिक भास्कर
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पंजाब सरकार पर राम रहीम का आरोप:SC में पूरे तथ्य नहीं रखे; कहा-HC में हम इनको रख चुके, सुप्रीम कोर्ट जारी कर चुका नोटिस
पंजाब सरकार पर राम रहीम का आरोप:SC में पूरे तथ्य नहीं रखे; कहा-HC में हम इनको रख चुके, सुप्रीम कोर्ट जारी कर चुका नोटिस पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी नोटिस पर डेरा प्रमुख राम रहीम की और प्रतिक्रिया आई है। डेरा प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में डेरा अपना पक्ष रखेगा। पंजाब सरकार की याचिका पर सवाल उठाते हुए डेरा प्रवक्ता ने कहा कि इस याचिका में अधूरे तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है। इसका हम कानूनी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही पूरे तथ्यों के साथ दायर करेंगे। हमने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष जब सभी तथ्यों को रखा था तो हाईकोर्ट ने इन केसों पर रोक लगा दी थीI सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 अक्टूबर) को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें गुरमीत राम रहीम के खिलाफ 2015 में पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों में ट्रायल पर रोक लगाई गई थी। इसलिए हाईकोर्ट गया था राम रहीम जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने पंजाब सरकार की उस याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा राम रहीम के ट्रायल पर रोक को चुनौती दी गई थी।दरअसल, 2021 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने जून और अक्टूबर 2015 के बीच श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की तीन अलग-अलग घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। क्योंकि पंजाब सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने राम रहीम को आरोपी बनाया था। डेरा प्रमुख ने की थी सीबीआई जांच जारी रखने की मांग हाईकोर्ट में डेरा प्रमुख ने पंजाब सरकार की 6 सितंबर, 2018 की अधिसूचना को चुनौती दी थी। जिसमें सरकार ने जांच को सीबीआई को सौंपने की अपनी सहमति वापस ले ली थी। अपनी याचिका में डेरा प्रमुख ने मांग की थी कि सीबीआई को बेअदबी के मामलों की जांच जारी रखने का निर्देश दिया जाए। इस साल मार्च में हाईकोर्ट ने इस याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई सहमति को बाद में वापस लिया जा सकता है या नहीं। इसके बाद कोर्ट ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। जिस पर पंजाब सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कल की सुनवाई में दी गईं ये दलीलें वहीं कल यानी 18 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा कि 6 सितंबर की अधिसूचना कानून की नजर में सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया है। दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने बस वही किया है जो पंजाब सरकार ने वैकल्पिक रूप से अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा दो तरह के मामलों से संबंधित है – पहला- पुलिस गोलीबारी की घटनाओं से संबंधित है, और दूसरा- बेअदबी से संबंधित है। इसके अलावा, इस मुद्दे पर अलग-अलग विचार लिए गए हैं, इसलिए हाईकोर्ट द्वारा बड़ी बेंच को रेफर किया गया। सीनियर वकील ने यह भी कहा कि मामला आज डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध है और अगर राज्य स्थगन नहीं ले रहा होता, तो अब तक इस पर फैसला हो चुका होता। माथुर की बात सुनते हुए जस्टिस गवई ने पूछा, “कैसे… समन्वय पीठ के आदेश की अनदेखी कर सकते हैं? “पंजाब के एजी ने भी माथुर की दलील का विरोध करते हुए कहा कि सभी मामले अधिसूचना का हिस्सा थे। आखिरकार, पीठ ने नोटिस जारी किया और विवादित आदेश पर रोक लगा दी। यहां जानिए पूरा विवाद… इस विवाद के केंद्र में पंजाब में अपवित्रीकरण की कई घटनाएं हैं, जो जून 2015 में फरीदकोट के बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव में एक गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति की चोरी से शुरू हुई थी। इसके बाद, सितंबर में, फरीदकोट के जवाहर सिंह वाला और बरगाड़ी गांवों में पवित्र ग्रंथ के खिलाफ हाथ से लिए हुए अपवित्र पोस्टर लगाए गए। उसी वर्ष अक्टूबर में, बरगाड़ी में एक गुरुद्वारे के पास पवित्र ग्रंथ के कई फटे हुए अंग (पृष्ठ) बिखरे हुए मिले। बाद में स्थिति ये बन आई कि पंजाब में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। राज्य पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें दो आंदोलनकारियों की मौत हो गई। इस दौरान पंजाब में सामाजिक और राजनीतिक अशांति और बढ़ गई। गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति की चोरी और अपवित्रता से संबंधित तीन परस्पर जुड़े मामलों में कुल 12 लोगों को नामजद किया गया था। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की पिछली गठबंधन सरकार ने नवंबर में जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जून 2019 में, सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की जिसमें कहा गया कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी शिरोमणि अकाली दल दोनों ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कुछ ही महीनों के भीतर, पंजाब सरकार ने सीबीआई को जांच करने की अनुमति देने वाली सहमति वापस ले ली और मामलों को राज्य पुलिस के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दिया गया। तीनों मामलों में आरोप तय करने पर बहस के दौरान फरीदकोट अदालत में मुकदमा लंबित था। सीबीआई जांच के नतीजे से पूरी तरह अलग हटकर, एसआईटी ने कई डेरा अनुयायियों, तीन राष्ट्रीय समिति के सदस्यों और डेरा प्रमुख राम रहीम को बेअदबी के मामलों में आरोपी बनाया। पंजाब पुलिस ने विवादास्पद, गुरमीत राम रहीम सिंह को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया। 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने बेअदबी के मामलों में राम रहीम और सात अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजाब के फरीदकोट से चंडीगढ़ ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था।
पंजाब में बिना NOC से रजिस्ट्री की राह होगी आसान:आज विधानसभा में पेश होगा पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन बिल – 2024
पंजाब में बिना NOC से रजिस्ट्री की राह होगी आसान:आज विधानसभा में पेश होगा पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन बिल – 2024 पंजाब विधानसभा के मानसून सेशन के दूसरे दिन आज (मंगलवार) को पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन बिल 2024 पेश किया जाएगा। इस बिल के लागू होने के बाद जहां अवैध कालोनी काटने वालों पर 25 लाख से पांच करोड़ तक के जुर्माना लगेगा। साथ ही दस साल तक की सजा भी होगी। इसके साथ ही लोग 31 जुलाई 2024 से पहले खरीदे गए 500 वर्ग गज के प्लॉटों की बिना एनओसी से रजिस्ट्री करवा पाएंगे। इसके अलावा द ईस्ट वार अवार्ड संशोधन बिल भी इस दौरान पेश किया जाएगा। वहीं, कोटकपूरा के एक पुलिसकर्मी के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में DGP की तरफ से रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। फर्जी डिग्रियां देने का मामला उठेगा सेशन की शुरुआत ठीक सुबह दस बजे से हो जाएगी। इस दौरान पहले प्रश्न काल के बाद मुख्य रूप से तीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएंगे। इसमें अमृतसर के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह स्थानीय निकाय मंत्री का ध्यान अमृतसर की प्रारंभिक नागरिक सेवाओं जैसे की इलाके के सीवरेज, पीने वाले पानी और सफाई व्यवस्था पर दिलाएंगे। जबकि विधायक व चीफ व्हिप प्रोफेसर बलजिंदर कौर तकनीकी शिक्षामंत्री व औद्योगिक मंत्री का ध्यान तलवंडी साबो स्थित एक यूनिवर्सिटी द्वारा जाली वेटरनरी डिप्लोमा सर्टिफिकेट जारी करने की तरफ से ध्यान दिलाएंगे। वहीं, सरबजीत माणुके खेतीबाड़ी गांव डल्ला, मलक में अबोहर कैनाल ब्रांचों पर स्थित पुलों की खस्ता हाल का मुद्दा उठाएगी। यह रिपोर्ट भी इस दौरान पेश की जाएगी इस दौरान साल 2021-22 के लिए पंजाब राज्य बिजली रेगुलेटरी कमीशन की सालाना रिपोर्ट पेश की जाएगी। जैसे की बिजली एक्ट 2003 की धारा 105 में संशोधन की जरूरत है। इसके बाद साल 2021-22 के पंजाब राज्य बिजली रेगुलेटरी कमीशन की लेखा व ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर पंजाब एग्रो फूडग्रेनस कारपोरेशन लिमिटेड की सालाना रिपोर्ट, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की सालाना प्रबंधकीय रिपोर्ट, पंजाब राज्य पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सालाना रिपोर्ट व पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से जुड़ी दो रिपोर्ट पेश की जाएगी।
मोगा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव:घर से गया था रिचार्ज करवाने, फिरोजपुर का निवासी, परिजनों को हत्या का शक
मोगा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव:घर से गया था रिचार्ज करवाने, फिरोजपुर का निवासी, परिजनों को हत्या का शक मोगा के गांव कोट इसे खा में 25 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक की पहचान फिरोजपुर निवासी सुखविंदर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने इंसाफ की मांग की है। मृतक सुखविंदर सिंह के पिता अमरीक सिंह ने बताया कि उनका बेटा शनिवार को मोबाइल रिचार्ज करवाने गया था। देर रात हमें पता चला कि उसकी मौत हो गई है। पड़ोसी गांव के एक व्यक्ति ने मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए।
शव परिजनों को सौंपा जांच अधिकारी नछत्तर सिंह ने बताया कि 25 वर्षीय सुखविंदर सिंह गांव वाड़ा काली राव जिला फिरोजपुर का रहने वाला था। उसका शव गांव निहालगढ़ ढाबे के पास मिला, जिसे मोगा के सरकारी अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।