हरियाणा-राजस्थान के टूरिस्टों का शिमला में हंगामा:रिज पर नाच-गाने से रोकने पर विवाद, बहसबाजी के बाद पुलिस कंट्रोल रुम के बाहर धरना

हरियाणा-राजस्थान के टूरिस्टों का शिमला में हंगामा:रिज पर नाच-गाने से रोकने पर विवाद, बहसबाजी के बाद पुलिस कंट्रोल रुम के बाहर धरना

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार शाम उस समय अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब मॉल रोड पर राजस्थान और हरियाणा से आए टूरिस्टों का एक ग्रुप लोकल पुलिस से उलझ गया। घटना उस समय हुई जब 70-80 टूरिस्ट मॉल रोड पर नाच-गा रहे थे। जब लोकल पुलिस ने उन्हें नियमों का हवाला देकर रोकने की कोशिश की तो टूरिस्ट उससे उलझ गए। शिमला के रिज मैदान पर गश्त के लिए तैनात पुलिस जवानों ने टूरिस्टों को समझाया कि मॉल रोड और रिज के एरिया पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगी हुई है। इसके तहत यहां किसी तरह का शोर-शराबा नहीं किया जा सकता। जब पुलिसवालों ने टूरिस्टों से अपना नाच-गाना बंद करने को कहा तो टूरिस्ट भड़क गए। उन्होंने पुलिसवालों को विरोध कर दिया। बहसबाजी के बाद थाने ले जाने की धमकी टूरिस्टों के ग्रुप और लोकल पुलिस जवानों में बहस काफी देर चलती रही। इस बीच एक पुलिस जवान ने टूरिस्टों से थाने चलने को कहा। इससे टूरिस्ट और भड़क उठे तो पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर धरना शुरू कर दिया। टूरिस्टों का आरोप था कि पुलिसवालों ने उनसे दुर्व्यवहार किया। दूसरी ओर, पुलिस का तर्क था कि वह केवल अपनी ड्यूटी कर रहे है। शिमला के एएसपी नवदीप सिंह ने भी स्पष्ट किया कि रिज और मॉल रोड पर भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा है। इसमें सिर्फ विशेष हालात में ही छूट दी जाती है। ये प्रतिबंध टूरिस्टों की ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अफसरों ने टूरिस्टों को नियमों की जानकारी देकर उनकी गलतफहमी दूर की जिसके बाद सबकुछ शांत हो गया हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार शाम उस समय अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब मॉल रोड पर राजस्थान और हरियाणा से आए टूरिस्टों का एक ग्रुप लोकल पुलिस से उलझ गया। घटना उस समय हुई जब 70-80 टूरिस्ट मॉल रोड पर नाच-गा रहे थे। जब लोकल पुलिस ने उन्हें नियमों का हवाला देकर रोकने की कोशिश की तो टूरिस्ट उससे उलझ गए। शिमला के रिज मैदान पर गश्त के लिए तैनात पुलिस जवानों ने टूरिस्टों को समझाया कि मॉल रोड और रिज के एरिया पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगी हुई है। इसके तहत यहां किसी तरह का शोर-शराबा नहीं किया जा सकता। जब पुलिसवालों ने टूरिस्टों से अपना नाच-गाना बंद करने को कहा तो टूरिस्ट भड़क गए। उन्होंने पुलिसवालों को विरोध कर दिया। बहसबाजी के बाद थाने ले जाने की धमकी टूरिस्टों के ग्रुप और लोकल पुलिस जवानों में बहस काफी देर चलती रही। इस बीच एक पुलिस जवान ने टूरिस्टों से थाने चलने को कहा। इससे टूरिस्ट और भड़क उठे तो पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर धरना शुरू कर दिया। टूरिस्टों का आरोप था कि पुलिसवालों ने उनसे दुर्व्यवहार किया। दूसरी ओर, पुलिस का तर्क था कि वह केवल अपनी ड्यूटी कर रहे है। शिमला के एएसपी नवदीप सिंह ने भी स्पष्ट किया कि रिज और मॉल रोड पर भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा है। इसमें सिर्फ विशेष हालात में ही छूट दी जाती है। ये प्रतिबंध टूरिस्टों की ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अफसरों ने टूरिस्टों को नियमों की जानकारी देकर उनकी गलतफहमी दूर की जिसके बाद सबकुछ शांत हो गया   हरियाणा | दैनिक भास्कर