फतेहाबाद के टोहाना में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिजली विभाग ग्रामीण को कड़ी फटकार लगाते हुए उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। गांव जमालपुर शेखा की निवासी प्रमिला ने बताया कि उन्होंने अपने खेत के बिजली कनेक्शन का लोड 14.92 किलोवाट से बढ़ाकर 20 किलोवाट करवाने के लिए आवेदन किया था। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी बिजली निगम ने लोड नहीं बढ़ाया। इस पर पीड़िता ने अपने वकील राजीव गांधी के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। बिजली विभाग को कनेक्शन का लोड बढ़ाने का आदेश मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने बिजली विभाग को दो महीने के भीतर कनेक्शन का लोड बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही विभाग को उपभोक्ता को 25,000 रुपए मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दो महीने की समय सीमा में मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो विभाग को 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। फतेहाबाद के टोहाना में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिजली विभाग ग्रामीण को कड़ी फटकार लगाते हुए उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। गांव जमालपुर शेखा की निवासी प्रमिला ने बताया कि उन्होंने अपने खेत के बिजली कनेक्शन का लोड 14.92 किलोवाट से बढ़ाकर 20 किलोवाट करवाने के लिए आवेदन किया था। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी बिजली निगम ने लोड नहीं बढ़ाया। इस पर पीड़िता ने अपने वकील राजीव गांधी के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। बिजली विभाग को कनेक्शन का लोड बढ़ाने का आदेश मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने बिजली विभाग को दो महीने के भीतर कनेक्शन का लोड बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही विभाग को उपभोक्ता को 25,000 रुपए मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दो महीने की समय सीमा में मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो विभाग को 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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