बड़ौली-रॉकी गैंगरेप केस की पीड़िता को कोर्ट का नोटिस:अगली सुनवाई में पेश होने के आदेश; पुलिस केस की क्लोजर रिपोर्ट सब्मिट कर चुकी

बड़ौली-रॉकी गैंगरेप केस की पीड़िता को कोर्ट का नोटिस:अगली सुनवाई में पेश होने के आदेश; पुलिस केस की क्लोजर रिपोर्ट सब्मिट कर चुकी

हरियाणा BJP अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के गैंगरेप मामले में आज हिमाचल के कसौली कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रेप विक्टिम को नोटिस भेजा और अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। इसकी अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। अगली तारीख पर पीड़ित महिला के बयान कलमबद्ध होंगे। इसके बाद कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला करेगा। आज की सुनवाई के दौरान पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट से जुड़े डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में पेश किए हैं। बता दें कि कसौली पुलिस इस केस में साक्ष्य न मिलने पर 2 सप्ताह पहले नालागढ़ कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर चुकी है। कसौली कोर्ट में छुट्टियों की वजह से यह केस नालागढ़ कोर्ट में सुना गया। अब वेकेशन खत्म हो गई। इसके बाद मंगलवार को यह केस कसौली कोर्ट में सुना गया। 13 दिसंबर को FIR दर्ज, 14 जनवरी को कॉपी ​​सामने आई
बड़ौली व रॉकी पर 13 दिसंबर, 2024 को सोलन जिले के कसौली पुलिस थाने में गैंगरेप (IPC की धारा 376D) की FIR दर्ज हुई थी। 14 जनवरी, 2025 को इसकी कॉपी सामने आई। शिकायत में पीड़िता ने कहा, ‘मैं अपनी सहेली और बॉस अमित बिंदल के साथ कसौली घूमने गई थी। इस दौरान होटल में बड़ौली और रॉकी ने मुझे जबरन शराब पिलाई और सहेली के सामने ही हिमाचल टूरिज्म कॉर्पोरेशन के होटल रोज कॉमन में गैंगरेप किया। इसके बाद मारने की धमकी दी। फिर पंचकूला में बुलाकर झूठे केस में फंसाने की भी कोशिश की।’ पुलिस को सबूत नहीं मिले
इसके बाद गैंगरेप पीड़िता ने एक वीडियो भी जारी किया। कसौली पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों के बयान दर्ज किए। जिस होटल में रेप होने के आरोप लगाए गए, वहां से भी सबूत जुटाने के प्रयास किए। मगर पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा पाई, क्योंकि महिला ने रेप के आरोप डेढ़ साल की देरी से लगाए हैं। रेप पीड़िता के खिलाफ पंचकूला में हनीट्रैप का केस
इधर, हिमाचल पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से पहले ही पंचकूला में रेप पीड़िता, उसकी सहेली और उसके बॉस सोनीपत के भाजपा नेता अमित बिंदल के खिलाफ हनीट्रैप की FIR दर्ज की जा चुकी है। इसके बाद पीड़ित महिला को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हरियाणा BJP अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के गैंगरेप मामले में आज हिमाचल के कसौली कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रेप विक्टिम को नोटिस भेजा और अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। इसकी अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। अगली तारीख पर पीड़ित महिला के बयान कलमबद्ध होंगे। इसके बाद कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला करेगा। आज की सुनवाई के दौरान पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट से जुड़े डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में पेश किए हैं। बता दें कि कसौली पुलिस इस केस में साक्ष्य न मिलने पर 2 सप्ताह पहले नालागढ़ कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर चुकी है। कसौली कोर्ट में छुट्टियों की वजह से यह केस नालागढ़ कोर्ट में सुना गया। अब वेकेशन खत्म हो गई। इसके बाद मंगलवार को यह केस कसौली कोर्ट में सुना गया। 13 दिसंबर को FIR दर्ज, 14 जनवरी को कॉपी ​​सामने आई
बड़ौली व रॉकी पर 13 दिसंबर, 2024 को सोलन जिले के कसौली पुलिस थाने में गैंगरेप (IPC की धारा 376D) की FIR दर्ज हुई थी। 14 जनवरी, 2025 को इसकी कॉपी सामने आई। शिकायत में पीड़िता ने कहा, ‘मैं अपनी सहेली और बॉस अमित बिंदल के साथ कसौली घूमने गई थी। इस दौरान होटल में बड़ौली और रॉकी ने मुझे जबरन शराब पिलाई और सहेली के सामने ही हिमाचल टूरिज्म कॉर्पोरेशन के होटल रोज कॉमन में गैंगरेप किया। इसके बाद मारने की धमकी दी। फिर पंचकूला में बुलाकर झूठे केस में फंसाने की भी कोशिश की।’ पुलिस को सबूत नहीं मिले
इसके बाद गैंगरेप पीड़िता ने एक वीडियो भी जारी किया। कसौली पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों के बयान दर्ज किए। जिस होटल में रेप होने के आरोप लगाए गए, वहां से भी सबूत जुटाने के प्रयास किए। मगर पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा पाई, क्योंकि महिला ने रेप के आरोप डेढ़ साल की देरी से लगाए हैं। रेप पीड़िता के खिलाफ पंचकूला में हनीट्रैप का केस
इधर, हिमाचल पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से पहले ही पंचकूला में रेप पीड़िता, उसकी सहेली और उसके बॉस सोनीपत के भाजपा नेता अमित बिंदल के खिलाफ हनीट्रैप की FIR दर्ज की जा चुकी है। इसके बाद पीड़ित महिला को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर