पंजाब विधानसभा का सत्र शुरू होते ही स्थगित:पूर्व प्रधानमंत्री समेत 12 हस्तियों को श्रद्वाजंलि दी; पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज नहीं

पंजाब विधानसभा का सत्र शुरू होते ही स्थगित:पूर्व प्रधानमंत्री समेत 12 हस्तियों को श्रद्वाजंलि दी; पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज नहीं

पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय सत्र आज (24 फरवरी) शुरू हो गया है। हालांकि, सत्र शुरू होते ही इसे दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज सबसे पहले उन शख्सियतों को श्रद्धांजलि दी गई, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया था। इससे पहले विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों के नेताओं ने कानून व्यवस्था, अमेरिका से युवाओं को निकाले जाने का मुद्दा, नशाखोरी आदि मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। विधानसभा के बाहर एलओपी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। 75 साल में पहली बार हुआ कि विंटर सेशन नहीं हुआ। अब यह स्पेशल सेशन बुला लिया है। किसी को पता नहीं है कि यह सेशन किस लिए बुलाया गया है। किसी आदमी की जिंदगी महफूज नहीं है। यहां सरकार भगवंत मान नहीं, गैंगस्टर चला रहे हैं। फिरौतियां, गैंगस्टरों, गुंडादर्गी, अवैध माइनिंग का दौर चल रहा है । सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार को 20 महीने बाद पता चला है कि एक विभाग वजूद में नहीं है। यहां दांए हाथ काे नहीं पता कि बांए हाथ में क्या चल रहा है। मुलाजिम दुखी है। दिल्ली की तरह पंजाब में साफ हो जाएगी AAP पंजाब भाजपा विधायक अश्विनी शर्मा ने कहा कि इस समय बजट सत्र होना चाहिए। उस दौरान हर विषय पर खुलकर चर्चा होगी कि आखिर ऐसी क्या समस्या है कि यह सत्र बुलाया गया है। यह वही पार्टी है, जो विपक्ष पर सत्र न बुलाने का आरोप लगाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के बाद सरकार इसी बहाने अपनी ताकत दिखाएगी। पड़ोसी राज्य चौदह फसलों पर एमएसपी दे रहा है- भाजपा विधायक वहीं, कृषि बाजार नीति के मसौदे पर उन्होंने कहा कि अभी किसानों की केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। ऐसे में कुछ नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य चौदह फसलों पर एमएसपी दे रहा है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। दिल्ली की तरह 2027 में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस नेता बाजवा सनसनी फैलाते रहते हैं। हम किसी की सरकार नहीं तोड़ने वाले हैं। वहीं, 2027 में भाजपा और अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इन बातों पर पार्टी का रुख पहले से ही साफ है। कृषि मार्केटिंग पॉलिसी के ड्रॉफ्ट पर चर्चा होनी चाहिए थी इस मौके विधायक संदीप जाखड़ ने बताया कि केंद्र सरकार कृषि मार्केटिंग पॉलिसी के ड्रॉफ्ट पर चर्चा होनी चाहिए थी। फिर केंद्र सरकार को एक जबाव भेजना चाहिए था। उन्होंने बताया कि पुलिस के 52 अधिकारियों पर बर्खास्त किया गया है। लेकिन अभी तक भी बड़े आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के सस्पेंड विधायक है। लेकिन वह पंजाब के मुद्दे उठाते रहेंगे। आज ऐसी चलेगी सेशन की कार्यवाही केरल की तर्ज पर पंचायत प्रणाली रिपोर्ट
इसके बाद विधानसभा में विभिन्न विभागों की रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इनमें पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पर समिति की दूसरी विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। केरल राज्य की तर्ज पर पंजाब में पंचायती राज प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समिति की तीसरी विस्तृत रिपोर्ट और सीचेवाल मॉडल के आधार पर गांवों के छप्पड़ों की सफाई और सुल्तानपुर लोधी में पवित्र काली वेई के पवित्रीकरण पर चौथी विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। 10 टेबल एजेंडे रख जाएंगे 1. पंजाब लोक सेवा प्रदान करने में पारदर्शिता और जवाबदेही अधिनियम, 2018 की धारा 20(2) के अंतर्गत अपेक्षित पंजाब लोक सेवा प्रदान करने में पारदर्शिता और जवाबदेही नियम, 2021 को पेश किया जाएगा।
2. पंजाब सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम, 2019 की धारा 63(2) के अंतर्गत एनआईसीएसआई, एनआईसी और पीईएससीओ से परामर्श और गैर-परामर्श सेवाएं किराए पर लेने के लिए संस्थाओं को छूट देने के संबंध में दिनांक 4.8.2023 का एक प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। 3. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार, मंत्री वर्ष 2022-23 के लिए पंजाब राज्य मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सभा पेश की जाएगी। 4. मंत्री द्वारा पंजाब भूतपूर्व सैनिक अधिनियम, 1978 की धारा 23(6) के अन्तर्गत अपेक्षित वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए पंजाब भूतपूर्व सैनिक निगम की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। 5. राज्य बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 45(1) के अंतर्गत अपेक्षित वर्ष 2023-24 के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठन, पंजाब की वार्षिक रिपोर्ट मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखी जाएगी। 6. पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सभा पटल पर रखेंगे। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 106 के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। 7. विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 34(4) के अंतर्गत अपेक्षित वर्ष 2022-23 के लिए पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक लेखा विवरण और लेखापरीक्षा रिपोर्ट पेश की जाएगी। 8. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394(2) के अन्तर्गत अपेक्षित वर्ष 2017-18 के लिए पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की 44वीं वार्षिक रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी। 9. पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम अधिनियम, 1996 की धारा 21(4) के तहत अपेक्षित वर्ष 2022-23 के लिए पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम की वार्षिक रिपोर्ट मंत्री द्वारा पेश की जाएगी। 10. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत अपेक्षित वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब राज्य ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 14वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश होगी। पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय सत्र आज (24 फरवरी) शुरू हो गया है। हालांकि, सत्र शुरू होते ही इसे दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज सबसे पहले उन शख्सियतों को श्रद्धांजलि दी गई, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया था। इससे पहले विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों के नेताओं ने कानून व्यवस्था, अमेरिका से युवाओं को निकाले जाने का मुद्दा, नशाखोरी आदि मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। विधानसभा के बाहर एलओपी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। 75 साल में पहली बार हुआ कि विंटर सेशन नहीं हुआ। अब यह स्पेशल सेशन बुला लिया है। किसी को पता नहीं है कि यह सेशन किस लिए बुलाया गया है। किसी आदमी की जिंदगी महफूज नहीं है। यहां सरकार भगवंत मान नहीं, गैंगस्टर चला रहे हैं। फिरौतियां, गैंगस्टरों, गुंडादर्गी, अवैध माइनिंग का दौर चल रहा है । सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार को 20 महीने बाद पता चला है कि एक विभाग वजूद में नहीं है। यहां दांए हाथ काे नहीं पता कि बांए हाथ में क्या चल रहा है। मुलाजिम दुखी है। दिल्ली की तरह पंजाब में साफ हो जाएगी AAP पंजाब भाजपा विधायक अश्विनी शर्मा ने कहा कि इस समय बजट सत्र होना चाहिए। उस दौरान हर विषय पर खुलकर चर्चा होगी कि आखिर ऐसी क्या समस्या है कि यह सत्र बुलाया गया है। यह वही पार्टी है, जो विपक्ष पर सत्र न बुलाने का आरोप लगाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के बाद सरकार इसी बहाने अपनी ताकत दिखाएगी। पड़ोसी राज्य चौदह फसलों पर एमएसपी दे रहा है- भाजपा विधायक वहीं, कृषि बाजार नीति के मसौदे पर उन्होंने कहा कि अभी किसानों की केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। ऐसे में कुछ नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य चौदह फसलों पर एमएसपी दे रहा है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। दिल्ली की तरह 2027 में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस नेता बाजवा सनसनी फैलाते रहते हैं। हम किसी की सरकार नहीं तोड़ने वाले हैं। वहीं, 2027 में भाजपा और अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इन बातों पर पार्टी का रुख पहले से ही साफ है। कृषि मार्केटिंग पॉलिसी के ड्रॉफ्ट पर चर्चा होनी चाहिए थी इस मौके विधायक संदीप जाखड़ ने बताया कि केंद्र सरकार कृषि मार्केटिंग पॉलिसी के ड्रॉफ्ट पर चर्चा होनी चाहिए थी। फिर केंद्र सरकार को एक जबाव भेजना चाहिए था। उन्होंने बताया कि पुलिस के 52 अधिकारियों पर बर्खास्त किया गया है। लेकिन अभी तक भी बड़े आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के सस्पेंड विधायक है। लेकिन वह पंजाब के मुद्दे उठाते रहेंगे। आज ऐसी चलेगी सेशन की कार्यवाही केरल की तर्ज पर पंचायत प्रणाली रिपोर्ट
इसके बाद विधानसभा में विभिन्न विभागों की रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इनमें पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पर समिति की दूसरी विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। केरल राज्य की तर्ज पर पंजाब में पंचायती राज प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समिति की तीसरी विस्तृत रिपोर्ट और सीचेवाल मॉडल के आधार पर गांवों के छप्पड़ों की सफाई और सुल्तानपुर लोधी में पवित्र काली वेई के पवित्रीकरण पर चौथी विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। 10 टेबल एजेंडे रख जाएंगे 1. पंजाब लोक सेवा प्रदान करने में पारदर्शिता और जवाबदेही अधिनियम, 2018 की धारा 20(2) के अंतर्गत अपेक्षित पंजाब लोक सेवा प्रदान करने में पारदर्शिता और जवाबदेही नियम, 2021 को पेश किया जाएगा।
2. पंजाब सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम, 2019 की धारा 63(2) के अंतर्गत एनआईसीएसआई, एनआईसी और पीईएससीओ से परामर्श और गैर-परामर्श सेवाएं किराए पर लेने के लिए संस्थाओं को छूट देने के संबंध में दिनांक 4.8.2023 का एक प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। 3. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार, मंत्री वर्ष 2022-23 के लिए पंजाब राज्य मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सभा पेश की जाएगी। 4. मंत्री द्वारा पंजाब भूतपूर्व सैनिक अधिनियम, 1978 की धारा 23(6) के अन्तर्गत अपेक्षित वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए पंजाब भूतपूर्व सैनिक निगम की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। 5. राज्य बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 45(1) के अंतर्गत अपेक्षित वर्ष 2023-24 के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठन, पंजाब की वार्षिक रिपोर्ट मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखी जाएगी। 6. पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सभा पटल पर रखेंगे। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 106 के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। 7. विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 34(4) के अंतर्गत अपेक्षित वर्ष 2022-23 के लिए पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक लेखा विवरण और लेखापरीक्षा रिपोर्ट पेश की जाएगी। 8. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394(2) के अन्तर्गत अपेक्षित वर्ष 2017-18 के लिए पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की 44वीं वार्षिक रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी। 9. पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम अधिनियम, 1996 की धारा 21(4) के तहत अपेक्षित वर्ष 2022-23 के लिए पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम की वार्षिक रिपोर्ट मंत्री द्वारा पेश की जाएगी। 10. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत अपेक्षित वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब राज्य ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 14वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश होगी।   पंजाब | दैनिक भास्कर