लुधियाना में अब रात 2 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट-बार:महिलाएं 8PM के बाद नहीं कर सकेंगी काम, ध्वनि प्रदूषण पर होगी कार्रवाई लुधियाना में कमिश्नर पुलिस ने शहरभर में भोजनालयों, जिसमें रेस्तरां और बार आदि को खोलने-बंद करने का समय बदल दिया है। पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना द्वारा जारी आदेश में, डिप्टी पुलिस कमिश्नर (मुख्यालय) लुधियाना स्नेहदीप शर्मा ने बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा है कि: श्रेणी 1: रेस्तरां और बार में भोजनालय जिनके पास आबकारी लाइसेंस एल-3, एल-4, या एल-5 नहीं है, वे रात के 2:00 बजे तक खुल सकते हैं। वहीं, होटल और बार में स्थित भोजनालय जिनके पास आबकारी लाइसेंस एल-3, एल-4, या एल-5 है, वे 2:00 बजे तक खुले रह सकते हैं। हालांकि, 3 बजे तक विस्तार की अनुमति है, बशर्ते कि प्रतिष्ठान मौजूदा आबकारी नीति के तहत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हों। आदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर दिया जोर आदेश में कर्मचारियों और ग्राहकों विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। पंजाब शॉप्स एंड कॉमर्शियल स्टेब्लिशमेंट एक्ट और 15 जुलाई 2024 की अधिसूचना के अनुसार, रात 10 बजे के बाद खुलने वाले प्रतिष्ठानों को महिला कर्मचारियों के लिए अलग लॉकर, शौचालय और सुरक्षा प्रदान करनी होगी। महिलाएं बिना लिखित सहमति के रात 8 बजे के बाद काम नहीं कर सकती हैं और उनके लिए घर तक सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन प्रतिष्ठानों में बाल और किशोर श्रम निवारण (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 को भी लागू किया जाना चाहिए। 15 दिन की रिकॉर्डिंग बैकअप के साथ सीसीटीवी में कैद इसके अलावा, आदेश में सख्त सुरक्षा उपायों को अनिवार्य किया गया है, जिसमें कम से कम 15-दिन की रिकॉर्डिंग बैकअप के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाना, गड़बड़ी को रोकने के लिए आपातकालीन अलार्म और पर्याप्त सुरक्षा कर्मचारियों का प्रावधान, यातायात व्यवधानों से बचने के लिए अच्छी तरह से रोशनी वाली पार्किंग जगह या वैलेट सेवाएं, ध्वनि प्रदूषण दिशा निर्देशों का सख्त अनुपालन, यह सुनिश्चित करना कि स्तर क्षेत्र के मानकों से 10 डीबी (ए) से अधिक न हो या रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच 75 डीबी (ए) से अधिक न हो, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसलों में कहा गया है। एसोसिएशन ने राज्यसभा सांसद का जताया आभार होटल एवं रिसॉर्ट एसोसिएशन लुधियाना के अध्यक्ष अमरवीर सिंह ने उनके कारोबार को बहुत जरूरी राहत प्रदान करने के लिए राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह हमारी पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से मांग थी। उन्होंने कहा कि लगभग 10 दिन पहले ही यह मुद्दा सांसद अरोड़ा के संज्ञान में लाया गया था और वे इसके समय पर समाधान के लिए उनके आभारी हैं।