पंजाब के रायकोट में एक महीने पहले हुए सड़क हादसे में 5 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना सदर रायकोट में दर्ज मामले में आरोपी की पहचान गांव झोरडा के हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। बाइक चलाते समय आंखों के सामने आई टोपी मृतक बच्चे की मां सुखविंदर कौर ने पुलिस को बताया कि आरोपी उनका रिश्तेदार है। वह उनके 5 साल के बेटे गुरतेज सिंह को घर से बहला-फुसलाकर बाइक पर ले गया। बाद में आरोपी ने बताया कि सड़क हादसे में बच्चे की मौत हो गई। डीएसपी हरजिंदर सिंह की जांच में सामने आया कि आरोपी ने मेन रोड पर लापरवाही से वाहन चलाया। आरोपी का कहना था कि हवा से उसकी टोपी आंखों के सामने आ गई। इस वजह से बाइक सीधे पोल से टकरा गई। लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज हादसे में आरोपी गंभीर रूप से घायल हुआ और बच्चे की मौत हो गई। शुरू में पुलिस ने धारा 174 के तहत कार्रवाई की थी। बाद में मृतक की मां ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। एक महीने की जांच के बाद पुलिस ने धारा 106(1) और 281 बीएनएस के तहत लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। पंजाब के रायकोट में एक महीने पहले हुए सड़क हादसे में 5 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना सदर रायकोट में दर्ज मामले में आरोपी की पहचान गांव झोरडा के हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। बाइक चलाते समय आंखों के सामने आई टोपी मृतक बच्चे की मां सुखविंदर कौर ने पुलिस को बताया कि आरोपी उनका रिश्तेदार है। वह उनके 5 साल के बेटे गुरतेज सिंह को घर से बहला-फुसलाकर बाइक पर ले गया। बाद में आरोपी ने बताया कि सड़क हादसे में बच्चे की मौत हो गई। डीएसपी हरजिंदर सिंह की जांच में सामने आया कि आरोपी ने मेन रोड पर लापरवाही से वाहन चलाया। आरोपी का कहना था कि हवा से उसकी टोपी आंखों के सामने आ गई। इस वजह से बाइक सीधे पोल से टकरा गई। लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज हादसे में आरोपी गंभीर रूप से घायल हुआ और बच्चे की मौत हो गई। शुरू में पुलिस ने धारा 174 के तहत कार्रवाई की थी। बाद में मृतक की मां ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। एक महीने की जांच के बाद पुलिस ने धारा 106(1) और 281 बीएनएस के तहत लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। पंजाब | दैनिक भास्कर
