लुधियाना| गुरु अर्जुन देव नगर मेन रोड समराला चौक पर हर हर महादेव सेवा सोसायटी की ओर से शिव विवाह का आयोजन किया। इसमें श्रद्धालों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले आदियोगी बाबा भोले नाथ की भवन लगा था। जोगी जगम द्वारा भोले बाबा की स्तुति की गई। कमेटी के प्रधान हनी सोखल द्वारा ज्योत जलाई। महा आरती के बाद बाबा का गुणगान गौतम जलंधरी और गायक फिरोज खान द्वारा किया जाएगा। भोलेनाथ के भजन सुनकर सभी श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। इस मौके पर विपन वैद, बालकृष्ण तिवारी, संजीव, राज बग्गा, साहिल, गौरव, यश, राघव, गीतांश, पिंटू, विनय मनीष, सोढ़ी आदि मौजूद रहे। लुधियाना| गुरु अर्जुन देव नगर मेन रोड समराला चौक पर हर हर महादेव सेवा सोसायटी की ओर से शिव विवाह का आयोजन किया। इसमें श्रद्धालों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले आदियोगी बाबा भोले नाथ की भवन लगा था। जोगी जगम द्वारा भोले बाबा की स्तुति की गई। कमेटी के प्रधान हनी सोखल द्वारा ज्योत जलाई। महा आरती के बाद बाबा का गुणगान गौतम जलंधरी और गायक फिरोज खान द्वारा किया जाएगा। भोलेनाथ के भजन सुनकर सभी श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। इस मौके पर विपन वैद, बालकृष्ण तिवारी, संजीव, राज बग्गा, साहिल, गौरव, यश, राघव, गीतांश, पिंटू, विनय मनीष, सोढ़ी आदि मौजूद रहे। पंजाब | दैनिक भास्कर
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BCAS के आदेश पर जत्थेदार ने जताया रोष:कहा- किरपान सिख धर्म का अभिन्न हिस्सा; केंद्र सरकार से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुबीर सिंह ने भारत के सिविल एविएशन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश का विरोध किया है। इस आदेश में देश के हवाई अड्डों पर सुरक्षा सेवाओं में कार्यरत अमृतधारी सिख कर्मचारियों के किरपान पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जत्थेदार ने इस आदेश को सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। अकाल तख्त साहिब से जारी एक लिखित बयान में जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता में सिख समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जहां 80 प्रतिशत से अधिक कुर्बानियां सिखों ने दी हैं। उन्होंने इस प्रतिबंध को सिख धर्म के खिलाफ बताया और कहा कि किरपान सिख धर्म का अभिन्न हिस्सा है, जिसे गुरु साहिबान ने ककार (धार्मिक प्रतीक) के रूप में प्रदान किया है। जत्थेदार ने इसे सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता पर एक असहनीय हमला और उन्हें विभिन्न सरकारी सेवाओं से वंचित करने के बराबर बताया। SGPC को आदेश जारी जत्थेदार ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) को आदेश दिया है कि वह इस फैसले के खिलाफ भारत के गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखे। इसमें सिख समुदाय की भावनाओं से उन्हें अवगत कराते हुए इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की जाए। इसके अलावा, उन्होंने एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तैयार कर जल्द से जल्द भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया ताकि देश के हवाई अड्डों पर कार्यरत अमृतधारी सिख कर्मचारियों को अपने धार्मिक प्रतीक किरपान पहनने का अधिकार मिल सके। 30 अक्टूबर को जारी हुआ था आदेश भारत के एयरपोर्ट्स पर सिख कर्मचारी कृपाण नहीं पहनने को लेकर 30 अक्टूबर को द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन (BCAS) ने ऑर्डर जारी किए थे। BCAS ने अपने आदेश में कहा कि एयरपोर्ट्स पर कार्यरत सिख कर्मचारियों को सुरक्षा के मद्देनजर कृपाण नहीं पहन सकेंगे। एक दिन पहले ही सभी एयरपोर्ट्स के कर्मचारियों को यह गाइडलाइन मिली। BCAS की तरफ से कहा गया है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से ये आदेश जारी किए गए। जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। एयरपोर्ट पर कृपाण को लेकर हो चुके विवाद नियमों के अनुसार भारत में घरेलू उड़ानों में सिख यात्रियों को कृपाण ले जाने की अनुमति है। हालांकि, कृपाण की लंबाई 23 सेमी (9 इंच) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ब्लेड की लंबाई 15 सेमी (6 इंच) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

लुधियाना में पूर्व MLA के बेटे पर FIR:वोट डालते समय बनाया EVM का वीडियो, सोशल मीडिया पर किया वायरल
लुधियाना में पूर्व MLA के बेटे पर FIR:वोट डालते समय बनाया EVM का वीडियो, सोशल मीडिया पर किया वायरल पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने पूर्व भाजपा विधायक दिवंगत हरीश बेदी के बेटे हितेश बेदी (हनी) के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हनी बेदी पर चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। उन्होंने वोट डालते समय ईवीएम मशीन से फोटो खींची। इसके बाद उन्होंने इसे सोशल मीडिया फेसबुक पर अपलोड कर दिया। ऐसा करके हनी ने चुनाव आयोग के नियमों की अनदेखी की है। थाना डिवीजन नंबर 2 में FIR दर्ज थाना डिवीजन नंबर 2 की पुलिस ने हितेश बेदी के खिलाफ धारा 128,131 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951,188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। पीआरओ बूथ नंबर 142 हल्का-63 सेंट्रल के पीठासीन अधिकारी किशोर कुमार ने पुलिस को बयान दिया है कि 1 जून को लोकसभा चुनाव के दिन वह ड्यूटी पर थे। पुलिस और मतदान कर्मियों से छिपाकर ले गया फोन बूथ के मतदाता क्रमांक 469 के आरोपी हितेश बेदी ने मतदान करते समय मतदान कर्मियों और पुलिस से छिपाकर मोबाइल बूथ कम्पार्टमेंट में ले गए इसके बाद बैलेट यूनिट 1 की फोटो खींच ली और उसे अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दिया। ऐसा करके हितेश बेदी ने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया है। इस मामले की जांच जनकपुरी चौकी इंचार्ज कपिल कर रहे हैं। आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बूथ नंबर 35 की EVM मशीन की बनी वीडियो इसी तरह थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस ने आरोपी गोतम भसीन और गगनदीप पर चुनाव आयोग की अवहेलना करने का मामला दर्ज किया है। प्राजाइडिंग अधिकारी तेजपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि हलका सेंट्रल के बूथ नंबर 35 की अग्रवाल धर्मशाला नजदीक संगला वाला शिवाला मंदिर बागड़ मोहल्ला में आरोपी गोतम अपने वोट डालने आया। आरोपी ने अपने मोबाइल के जरिए वोटिंग मशीन की वीडियो बनाई। आरोपी ने ऐसा करके चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया है। आरोपी गगनदीप ने वोट डालते समय की तस्वीर खीचीं। दोनों आरोपियों को पुलिस ने काबू कर लिया। उधर, थाना टिब्बा की पुलिस ने आरोपी मनीश वर्मा पर भी प्राजाइडिंग अधिकारी अमित कुमार के बयानों पर चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना करके पर मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने पुलिस को बताया कि मैं बूथ नंबर 2 डीसेंट पब्लिक स्कूल गली नंबर 15 न्यू शक्ति नगर में तैनात था। आरोपी मनीष वर्मा निवासी न्यू शक्ति नगर ने वोट डालते समय स्टाफ और पुलिस से छिपाकर EVM मशीन की वोटिंग करके समय वीडियो बनाई। आरोपी ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। जिस कारण आरोपी को पुलिस ने काबू कर लिया।

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