<p style=”text-align: justify;”><strong>Haryana News:</strong> हरियाणा सरकार ने रविवार (30 मार्च) को ईद-उल-फित्र के मौके पर 31 मार्च को निजी कार्यालयों या संस्थानों के लिए अवकाश घोषित किया, जो सरकारी कार्यालयों के लिए निर्धारित राजपत्रित अवकाशों की लिस्ट का पालन करते हैं. इससे पहले गुरुवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया था कि हरियाणा में इस साल ईद-उल-फित्र पर 31 मार्च को राजपत्रित अवकाश के बजाय ऐच्छिक अवकाश (Optional Holiday) की व्यवस्था प्रभावी रहेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अधिसूचना में कहा गया था कि यह संशोधन इसलिए किया गया है क्योंकि 29 और 30 मार्च सप्ताहांत हैं और 31 मार्च वित्त वर्ष (2024-25) का आखिरी दिन है. ये आदेश यथावत रहेंगे और इस अधिसूचना में रविवार को जारी संशोधनों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने अपनी ऐच्छिक छुट्टियां पहले ही समाप्त कर ली हैं, तो उसे एक अतिरिक्त ऐच्छिक छुट्टी की अनुमति दी जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कांग्रेस विधायक ने जताई आपत्ति</strong><br />इसमें कहा गया है कि इसके अलावा यदि कुछ निजी कार्यालय/संस्थान सरकारी कार्यालयों के लिए निर्धारित राजपत्रित अवकाशों की लिस्ट का पालन करते हैं, तो ऐसे सभी कार्यालयों/संस्थानों में 31 मार्च 2025 को अवकाश रहेगा. हरियाणा सरकार द्वारा ईद को राजपत्रित अवकाश के बजाय ऐच्छिक अवकाश घोषित करने के निर्णय के बाद नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में यह मामला उठाया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सीएम सैनी क्या कहा?</strong><br />इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन को बताया था कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि 31 मार्च वित्त वर्ष का अंतिम दिन है. उन्होंने कहा था कि इसे मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा था कि चूंकि 31 मार्च वित्त वर्ष का अंतिम दिन है, इसलिए विभागों के लिए विभिन्न वित्तीय लेन-देन निपटाना आवश्यक है. सैनी ने कहा था कि ईद पर किसी के भी ऐच्छिक अवकाश लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें नए साल पर हरियाणा सरकार की ओर से छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया था. इसमें इस साल मार्च के महीने में तीन छुट्टियां थी. इसमें 14 मार्च को होली, 23 मार्च की शहीद दिवस और 31 मार्च को ईद-उल-फितर की छुट्टी शामिल थी. वहीं होली और शहीद दिवस की छुट्टियां बीत चुकी हैं, लेकिन ईद की छुट्टी से पहले से सरकार ने आदेश जारी करके उसे रद्द कर दिया था.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Haryana News:</strong> हरियाणा सरकार ने रविवार (30 मार्च) को ईद-उल-फित्र के मौके पर 31 मार्च को निजी कार्यालयों या संस्थानों के लिए अवकाश घोषित किया, जो सरकारी कार्यालयों के लिए निर्धारित राजपत्रित अवकाशों की लिस्ट का पालन करते हैं. इससे पहले गुरुवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया था कि हरियाणा में इस साल ईद-उल-फित्र पर 31 मार्च को राजपत्रित अवकाश के बजाय ऐच्छिक अवकाश (Optional Holiday) की व्यवस्था प्रभावी रहेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अधिसूचना में कहा गया था कि यह संशोधन इसलिए किया गया है क्योंकि 29 और 30 मार्च सप्ताहांत हैं और 31 मार्च वित्त वर्ष (2024-25) का आखिरी दिन है. ये आदेश यथावत रहेंगे और इस अधिसूचना में रविवार को जारी संशोधनों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने अपनी ऐच्छिक छुट्टियां पहले ही समाप्त कर ली हैं, तो उसे एक अतिरिक्त ऐच्छिक छुट्टी की अनुमति दी जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कांग्रेस विधायक ने जताई आपत्ति</strong><br />इसमें कहा गया है कि इसके अलावा यदि कुछ निजी कार्यालय/संस्थान सरकारी कार्यालयों के लिए निर्धारित राजपत्रित अवकाशों की लिस्ट का पालन करते हैं, तो ऐसे सभी कार्यालयों/संस्थानों में 31 मार्च 2025 को अवकाश रहेगा. हरियाणा सरकार द्वारा ईद को राजपत्रित अवकाश के बजाय ऐच्छिक अवकाश घोषित करने के निर्णय के बाद नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में यह मामला उठाया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सीएम सैनी क्या कहा?</strong><br />इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन को बताया था कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि 31 मार्च वित्त वर्ष का अंतिम दिन है. उन्होंने कहा था कि इसे मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा था कि चूंकि 31 मार्च वित्त वर्ष का अंतिम दिन है, इसलिए विभागों के लिए विभिन्न वित्तीय लेन-देन निपटाना आवश्यक है. सैनी ने कहा था कि ईद पर किसी के भी ऐच्छिक अवकाश लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें नए साल पर हरियाणा सरकार की ओर से छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया था. इसमें इस साल मार्च के महीने में तीन छुट्टियां थी. इसमें 14 मार्च को होली, 23 मार्च की शहीद दिवस और 31 मार्च को ईद-उल-फितर की छुट्टी शामिल थी. वहीं होली और शहीद दिवस की छुट्टियां बीत चुकी हैं, लेकिन ईद की छुट्टी से पहले से सरकार ने आदेश जारी करके उसे रद्द कर दिया था.</p> हरियाणा Eid 2025: सीएम योगी आदित्यनाथ ने ईद की बधाई देते हुए क्या कहा? पढ़े यहां
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