हरियाणा के 22 में से सिर्फ 1 जिले में वृद्धाश्रम:5 जिलों में जमीन तक नहीं, नाराज HHRC ने लगाई फटकार, 4 महीने का दिया टाइम

हरियाणा के 22 में से सिर्फ 1 जिले में वृद्धाश्रम:5 जिलों में जमीन तक नहीं, नाराज HHRC ने लगाई फटकार, 4 महीने का दिया टाइम

हरियाणा के 22 जिलों में मात्र एक वृद्धाश्रम चल रहा है। यह खुलासा हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) की एक रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल, आयोग ने 31 जनवरी 2025 के अपने पिछले आदेश की अनुपालना में प्रदेश के सभी 22 जिलों में वृद्धाश्रमों के निर्माण की स्थिति की समीक्षा की थी। इस समीक्षा में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 तक केवल रेवाड़ी जिले में वृद्धाश्रम चल रहा है, जिसका उद्घाटन 6 जनवरी 2023 को हुआ था। वृद्धाश्रम को लेकर ऐसी स्थितियों पर आयोग ने नाराजगी जताई है। साथ ही इससे संबंधित विभागों के अधिकारियों को फटकार लगाई है। अब आयोग ने जुलाई 2025 तक पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इन जिलों में आश्रम के लिए जमीन तक नहीं आयोग को जो रिपोर्ट मिली है उनमें पांच जिलों में वृद्धा आश्रम के लिए जमीन तक नहीं है। इन जिलों में झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक और सिरसा शामिल हैं। सूबे की आर्थिक राजधानी के रूप में जाने वाले गुरुग्राम, कैथल, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और नूंह में भूमि चिह्नित कर ली गई है, निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। जबकि फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और यमुनानगर में निर्माण कार्य के लिए टाउन प्लानिंग विभाग की मंजूरी लंबित है। करनाल (स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत) और पंचकूला (माता मनसा देवी ट्रस्ट के तहत) में वृद्धाश्रम निर्माण कार्य प्रगति पर है। रेवाड़ी आश्रम के भी बुरे हाल हरियाणा के रेवाड़ी वृद्धाश्रम का वर्चुअल निरीक्षण भी आयोग द्वारा किया गया, जिसमें पाया गया कि 170 लोगों की क्षमता वाले भवन में मात्र 12 बुजुर्ग (9 पुरुष, 3 महिलाएं) रह रहे हैं। वहां सफाई, रसोई और शौचालयों की स्थिति खराब पाई गई। केवल 1 सफाई सेवक नियुक्त है, जो अपर्याप्त है। आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा के साथ दोनों सदस्यों कुलदीप जैन और दीप भाटिया के फुल कमीशन ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 की धारा 19 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम होना अनिवार्य है। वृद्धों के सम्मान और जीवन की गरिमा सुनिश्चित करने हेतु सरकार की जिम्मेदारी तय की गई। इन चार विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने चार अधिकारियों को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य में तेजी लाने और व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्य प्रशासक, HSVP, पंचकूला, निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग औश्र निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का नाम शामिल है।हरियाणा मानवाधिकार आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना व जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि इनसे 29 जुलाई 2025 तक विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी गई है। हरियाणा के 22 जिलों में मात्र एक वृद्धाश्रम चल रहा है। यह खुलासा हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) की एक रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल, आयोग ने 31 जनवरी 2025 के अपने पिछले आदेश की अनुपालना में प्रदेश के सभी 22 जिलों में वृद्धाश्रमों के निर्माण की स्थिति की समीक्षा की थी। इस समीक्षा में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 तक केवल रेवाड़ी जिले में वृद्धाश्रम चल रहा है, जिसका उद्घाटन 6 जनवरी 2023 को हुआ था। वृद्धाश्रम को लेकर ऐसी स्थितियों पर आयोग ने नाराजगी जताई है। साथ ही इससे संबंधित विभागों के अधिकारियों को फटकार लगाई है। अब आयोग ने जुलाई 2025 तक पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इन जिलों में आश्रम के लिए जमीन तक नहीं आयोग को जो रिपोर्ट मिली है उनमें पांच जिलों में वृद्धा आश्रम के लिए जमीन तक नहीं है। इन जिलों में झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक और सिरसा शामिल हैं। सूबे की आर्थिक राजधानी के रूप में जाने वाले गुरुग्राम, कैथल, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और नूंह में भूमि चिह्नित कर ली गई है, निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। जबकि फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और यमुनानगर में निर्माण कार्य के लिए टाउन प्लानिंग विभाग की मंजूरी लंबित है। करनाल (स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत) और पंचकूला (माता मनसा देवी ट्रस्ट के तहत) में वृद्धाश्रम निर्माण कार्य प्रगति पर है। रेवाड़ी आश्रम के भी बुरे हाल हरियाणा के रेवाड़ी वृद्धाश्रम का वर्चुअल निरीक्षण भी आयोग द्वारा किया गया, जिसमें पाया गया कि 170 लोगों की क्षमता वाले भवन में मात्र 12 बुजुर्ग (9 पुरुष, 3 महिलाएं) रह रहे हैं। वहां सफाई, रसोई और शौचालयों की स्थिति खराब पाई गई। केवल 1 सफाई सेवक नियुक्त है, जो अपर्याप्त है। आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा के साथ दोनों सदस्यों कुलदीप जैन और दीप भाटिया के फुल कमीशन ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 की धारा 19 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम होना अनिवार्य है। वृद्धों के सम्मान और जीवन की गरिमा सुनिश्चित करने हेतु सरकार की जिम्मेदारी तय की गई। इन चार विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने चार अधिकारियों को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य में तेजी लाने और व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्य प्रशासक, HSVP, पंचकूला, निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग औश्र निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का नाम शामिल है।हरियाणा मानवाधिकार आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना व जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि इनसे 29 जुलाई 2025 तक विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी गई है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर