हरियाणा बिजली विभाग ने ग्रामीण फीडरों की बिजली आपूर्ति के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय हिसार से जारी एक आदेश में 11 केवी ग्रामीण घरेलू फीडरों के लिए नई समय सारिणी की घोषणा की गई है। यह नया शेड्यूल 20 अप्रैल यानी कल से प्रभावी होगा। इस आदेश के अनुसार दिल्ली जोन में बिजली की आपूर्ति शाम 6:30 से अगले दिन सुबह 6:00 बजे तक और सुबह 11:15 से दोपहर 3:45 बजे तक की जाएगी। वहीं हिसार जोन में बिजली की आपूर्ति शाम 7:00 बजे से अगले दिन सुबह 6:30 बजे तक और दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगी। दोनों जोन में कुल 16 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यहां पढ़िए नए शेड्यूल ऑर्डर… विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देश विभाग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ग्रिड अनुशासन बनाए रखने के लिए जीरो कट और लोड प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। साथ ही सभी एसई ऑपरेशन को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी उप-केंद्रों, डिवीजनल कार्यालय, उप-डिवीजनल कार्यालय, जेई कार्यालय, शिकायत केंद्र और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पावर रेगुलेटरी मेजर्स (PRM) को प्रमुखता से प्रदर्शित करें। 24 घंटे आपूर्ति वाले फीडरों में नहीं लागू होगा शेड्यूल विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि PRM का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इसका उल्लंघन करने वाले उप-केंद्र कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 24 घंटे आपूर्ति वाले RDS फीडरों पर यह नया शेड्यूल लागू नहीं होगा और वे पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे। इस आदेश की प्रति राज्य के मुख्य अभियंता (पावर), निदेशक परिचालन एवं परियोजना, मुख्य अभियंता वाणिज्यिक, मुख्य अभियंता परिचालन और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। यह नई व्यवस्था विभाग द्वारा बिजली आपूर्ति को और अधिक व्यवस्थित करने के लिए की गई है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की नियमित और निर्धारित समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हरियाणा बिजली विभाग ने ग्रामीण फीडरों की बिजली आपूर्ति के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय हिसार से जारी एक आदेश में 11 केवी ग्रामीण घरेलू फीडरों के लिए नई समय सारिणी की घोषणा की गई है। यह नया शेड्यूल 20 अप्रैल यानी कल से प्रभावी होगा। इस आदेश के अनुसार दिल्ली जोन में बिजली की आपूर्ति शाम 6:30 से अगले दिन सुबह 6:00 बजे तक और सुबह 11:15 से दोपहर 3:45 बजे तक की जाएगी। वहीं हिसार जोन में बिजली की आपूर्ति शाम 7:00 बजे से अगले दिन सुबह 6:30 बजे तक और दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगी। दोनों जोन में कुल 16 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यहां पढ़िए नए शेड्यूल ऑर्डर… विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देश विभाग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ग्रिड अनुशासन बनाए रखने के लिए जीरो कट और लोड प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। साथ ही सभी एसई ऑपरेशन को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी उप-केंद्रों, डिवीजनल कार्यालय, उप-डिवीजनल कार्यालय, जेई कार्यालय, शिकायत केंद्र और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पावर रेगुलेटरी मेजर्स (PRM) को प्रमुखता से प्रदर्शित करें। 24 घंटे आपूर्ति वाले फीडरों में नहीं लागू होगा शेड्यूल विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि PRM का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इसका उल्लंघन करने वाले उप-केंद्र कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 24 घंटे आपूर्ति वाले RDS फीडरों पर यह नया शेड्यूल लागू नहीं होगा और वे पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे। इस आदेश की प्रति राज्य के मुख्य अभियंता (पावर), निदेशक परिचालन एवं परियोजना, मुख्य अभियंता वाणिज्यिक, मुख्य अभियंता परिचालन और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। यह नई व्यवस्था विभाग द्वारा बिजली आपूर्ति को और अधिक व्यवस्थित करने के लिए की गई है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की नियमित और निर्धारित समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हरियाणा | दैनिक भास्कर
