हरियाणा में 3134 प्राइवेट स्कूलों ने RTE एडमिशन नहीं किए:मान्यता रद्द होगी; विभाग ने आवेदन के लिए 4 दिन बढ़ाए, प्रदेश में 10701 प्राइवेट स्कूल

हरियाणा में 3134 प्राइवेट स्कूलों ने RTE एडमिशन नहीं किए:मान्यता रद्द होगी; विभाग ने आवेदन के लिए 4 दिन बढ़ाए, प्रदेश में 10701 प्राइवेट स्कूल

हरियाणा में 3134 प्राइवेट स्कूलों ने राइट टू एजूकेशन (RTE) के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इस पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने विभाग को ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के रवैये को देखते हुए आरटीई के तहत गरीब बच्चों के होने के वाले एडमिशन के लिए डेट को चार दिन और बढ़ा दिया है। अब बच्चे एडमिशन के लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले विभाग दो बार एडमिशन की डेट बढ़ा चुका है। पहले 14 अप्रैल लास्ट थी, फिर विभाग ने इसे बढ़ाकर 21 अप्रैल कर दिया था। तीसरी बार पोर्टल खुला दरअसल, हरियाणा में अभी 10701 प्राइवेट स्कूल हैं। इन स्कूलों में 3134 स्कूलों ने सीटों का ब्योरा नहीं दिया। जिसके बाद तीसरी बार शिक्षा विभाग ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिले के लिए पोर्टल खोल दिया है। अभी इसका लेटेस्ट डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्दे करने के निर्देश दिए हैं। इन बच्चों को मिलता है एडमिशन हरियाणा के मौलिश शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एचआईवी प्रभावित, विशेष जरूरत वाले बच्चे और युद्ध विधवा के बच्चों सहित गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिलेगा। कुल सीटों में कम से कम आठ प्रतिशत अनुसूचित जाति, चार प्रतिशत पिछड़ा वर्ग-ए और ढाई प्रतिशत पिछड़ा वर्ग-बी के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। जो स्कूल की सबसे पहले कक्षा होगी, उसी कक्षा में ही आनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यहां पढ़िए कैसे करने होंगे आवेदन 1. DEO कार्यालय में जमा कराएं रिपोर्ट शिकायत मिलने के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने अभिभावकों को मूल दस्तावेजों की प्रति संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए थे। खंड शिक्षा अधिकारी जमा कराए गए दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद संबंधित आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे।सत्यापन प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया के बाद पुष्टि होने वाले या सही पाए गए आवेदनों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद लॉटरी प्रक्रिया के तहत आवेदकों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। 2. दस्तावेजों में भिन्नता होने पर आवेदन होंगे रद्द ​​​​​​​जिला स्तरीय कमेटी संबंधित खंड शिक्षा कार्यालय की रिपोर्ट अनुसार निर्णय लेगी। यदि अभिभावकों ने दाखिल से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेजों एवं पोर्टल पर दर्ज कराई सूचना में भिन्नता पाई गई तो उसके लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन को रद्द किया जा सकता है।शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी ने बताया कि निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए पोर्टल दोबारा से खोल दिया गया है। इसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। हरियाणा में 3134 प्राइवेट स्कूलों ने राइट टू एजूकेशन (RTE) के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इस पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने विभाग को ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के रवैये को देखते हुए आरटीई के तहत गरीब बच्चों के होने के वाले एडमिशन के लिए डेट को चार दिन और बढ़ा दिया है। अब बच्चे एडमिशन के लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले विभाग दो बार एडमिशन की डेट बढ़ा चुका है। पहले 14 अप्रैल लास्ट थी, फिर विभाग ने इसे बढ़ाकर 21 अप्रैल कर दिया था। तीसरी बार पोर्टल खुला दरअसल, हरियाणा में अभी 10701 प्राइवेट स्कूल हैं। इन स्कूलों में 3134 स्कूलों ने सीटों का ब्योरा नहीं दिया। जिसके बाद तीसरी बार शिक्षा विभाग ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिले के लिए पोर्टल खोल दिया है। अभी इसका लेटेस्ट डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्दे करने के निर्देश दिए हैं। इन बच्चों को मिलता है एडमिशन हरियाणा के मौलिश शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एचआईवी प्रभावित, विशेष जरूरत वाले बच्चे और युद्ध विधवा के बच्चों सहित गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिलेगा। कुल सीटों में कम से कम आठ प्रतिशत अनुसूचित जाति, चार प्रतिशत पिछड़ा वर्ग-ए और ढाई प्रतिशत पिछड़ा वर्ग-बी के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। जो स्कूल की सबसे पहले कक्षा होगी, उसी कक्षा में ही आनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यहां पढ़िए कैसे करने होंगे आवेदन 1. DEO कार्यालय में जमा कराएं रिपोर्ट शिकायत मिलने के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने अभिभावकों को मूल दस्तावेजों की प्रति संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए थे। खंड शिक्षा अधिकारी जमा कराए गए दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद संबंधित आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे।सत्यापन प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया के बाद पुष्टि होने वाले या सही पाए गए आवेदनों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद लॉटरी प्रक्रिया के तहत आवेदकों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। 2. दस्तावेजों में भिन्नता होने पर आवेदन होंगे रद्द ​​​​​​​जिला स्तरीय कमेटी संबंधित खंड शिक्षा कार्यालय की रिपोर्ट अनुसार निर्णय लेगी। यदि अभिभावकों ने दाखिल से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेजों एवं पोर्टल पर दर्ज कराई सूचना में भिन्नता पाई गई तो उसके लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन को रद्द किया जा सकता है।शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी ने बताया कि निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए पोर्टल दोबारा से खोल दिया गया है। इसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर