जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के अनुसार आज पाकिस्तान नागरिकों के लौटने का आखिरी दिन है। दो बार पहले भी भारत सरकार इस समय अवधि को बढ़ा चुकी है। आज शाम तक साफ हो पाएगा कि एक बार फिर इसे बढ़ाया जाता है या नहीं। अगर नहीं, तो भारत से ना जाने वाले पाक नागरिकों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। 24 अप्रैल 2025 से 27 अप्रैल 2025 तक कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक, जिनमें 9 राजनयिक और अधिकारी शामिल हैं, भारत से अटारी-वाघा सीमा के माध्यम से पाकिस्तान लौट चुके हैं। वहीं, बीते दिनों डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी कि पंजाब में वीजा लेकर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या 235 है। पाकिस्तान लौटने वाले पाक नागरिकों विवरण दो बार सरकार बढ़ा चुकी छूट पहलगाम में हुए हमले के बाद 23 अप्रैल को भारत सरकार ने सभी पाक नागरिकों का वीजा खत्म करते हुए उन्हें 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। लेकिन दूर से आने वाले पाक नागरिकों की सुविधा को देखते हुए पहले इसे 27 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। 27 अप्रैल तक 537 पाक नागरिक ही पाक वापस लौटे। जिनमें 9 राजनयिक और अधिकारी भी शामिल थी। जिसके बाद भारत सरकार ने इसमें दूसरी बार बदलाव करते हुए 29 अप्रैल तक की छूट पाक नागरिकों को दी। यानी कि आज किसी भी हाल में पाक नागरिकों को भारत छोड़ना होगा। भारत में रुके तो पुलिस करेगी अरेस्ट केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए रविवार शाम नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया है कि जो पाकिस्तानी तय डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ता है तो उसे गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। ऐसे नागरिकों को 3 साल जेल या ₹3 लाख जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। 4 अप्रैल 2025 से लागू ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025’ के मुताबिक वीजा की शर्तों का उल्लंघन या तय अवधि से ज्यादा भारत में रुकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लांग टर्म वीजा धारकों को छूट भारत सरकार ने पहले लांग टर्म वीजा वाले हिंदुओं को देश में रुकने की इजाजत दी थी। बाद में सभी लांग टर्म वीजा धारकों को इसका लाभ दिया गया। लेकिन जो पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों को मिलने गए थे, उन्हें वापस आने की अनुमति नहीं थी। बीते दिन सोमवार भारत सरकार ने साफ निर्देश जारी करते हुए एलटीवी और (No Obligation to Return to India) नोरी सर्टिफिकेट धारकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी है। इसी फैसले के बाद सोमवार 70 पाकिस्तानी नागरिक वाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंचे। सभी के पास या तो लांग टर्म वीजा था या नोरी सर्टिफिकेट। इन सभी नागरिकों का बॉर्डर पर दस्तावेजी सत्यापन किया गया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें भारत में प्रवेश दिया गया। इससे इन नागरिकों और उनके भारत में बसे परिवारों ने राहत की सांस ली है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के अनुसार आज पाकिस्तान नागरिकों के लौटने का आखिरी दिन है। दो बार पहले भी भारत सरकार इस समय अवधि को बढ़ा चुकी है। आज शाम तक साफ हो पाएगा कि एक बार फिर इसे बढ़ाया जाता है या नहीं। अगर नहीं, तो भारत से ना जाने वाले पाक नागरिकों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। 24 अप्रैल 2025 से 27 अप्रैल 2025 तक कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक, जिनमें 9 राजनयिक और अधिकारी शामिल हैं, भारत से अटारी-वाघा सीमा के माध्यम से पाकिस्तान लौट चुके हैं। वहीं, बीते दिनों डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी कि पंजाब में वीजा लेकर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या 235 है। पाकिस्तान लौटने वाले पाक नागरिकों विवरण दो बार सरकार बढ़ा चुकी छूट पहलगाम में हुए हमले के बाद 23 अप्रैल को भारत सरकार ने सभी पाक नागरिकों का वीजा खत्म करते हुए उन्हें 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। लेकिन दूर से आने वाले पाक नागरिकों की सुविधा को देखते हुए पहले इसे 27 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। 27 अप्रैल तक 537 पाक नागरिक ही पाक वापस लौटे। जिनमें 9 राजनयिक और अधिकारी भी शामिल थी। जिसके बाद भारत सरकार ने इसमें दूसरी बार बदलाव करते हुए 29 अप्रैल तक की छूट पाक नागरिकों को दी। यानी कि आज किसी भी हाल में पाक नागरिकों को भारत छोड़ना होगा। भारत में रुके तो पुलिस करेगी अरेस्ट केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए रविवार शाम नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया है कि जो पाकिस्तानी तय डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ता है तो उसे गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। ऐसे नागरिकों को 3 साल जेल या ₹3 लाख जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। 4 अप्रैल 2025 से लागू ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025’ के मुताबिक वीजा की शर्तों का उल्लंघन या तय अवधि से ज्यादा भारत में रुकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लांग टर्म वीजा धारकों को छूट भारत सरकार ने पहले लांग टर्म वीजा वाले हिंदुओं को देश में रुकने की इजाजत दी थी। बाद में सभी लांग टर्म वीजा धारकों को इसका लाभ दिया गया। लेकिन जो पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों को मिलने गए थे, उन्हें वापस आने की अनुमति नहीं थी। बीते दिन सोमवार भारत सरकार ने साफ निर्देश जारी करते हुए एलटीवी और (No Obligation to Return to India) नोरी सर्टिफिकेट धारकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी है। इसी फैसले के बाद सोमवार 70 पाकिस्तानी नागरिक वाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंचे। सभी के पास या तो लांग टर्म वीजा था या नोरी सर्टिफिकेट। इन सभी नागरिकों का बॉर्डर पर दस्तावेजी सत्यापन किया गया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें भारत में प्रवेश दिया गया। इससे इन नागरिकों और उनके भारत में बसे परिवारों ने राहत की सांस ली है। पंजाब | दैनिक भास्कर
