<p style=”text-align: justify;”><strong>Allahabad High Court:</strong> इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल में ही एक कड़े आदेश में फतेहपुर के जिला अधिकारी को फटकार लगाई. अदालत ने कहा कि कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई भ्रम किसी भी अधिकारी को नहीं होना चाहिए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी को लगता है कि कोई अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपने अंदर कोई भ्रम रखता है तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है. इलाहाबाद हाईकोर्ट उस पर तुरंत कार्रवाई कर सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फतेहपुर के जिला अधिकारी को फटकार लगाई. अदालत के अनुसार जिला अधिकारी द्वारा दाखिल शपथ पत्र में यह संकेत जाहिर किया था कि वह न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने या कमजोर करने या फिर अपमानित करने की क्षमता रखते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जस्टिस मुनीर की सिंगल बेंच ने जिलाधिकारी के शपथ पत्र पर आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा कि कोर्ट की गरिमा हमेशा बनाई रखी जाएगी.</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/sDjf6jTZlXY?si=6i626VDwTdZWCXP7″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’कोर्ट ने कहा वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है'</strong><br />इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम खुद को कोर्ट की गरिमा को कम करने या अपमानित करने में सक्षम मानते हैं. कोर्ट ने टिप्पणी की न्यायालय कलेक्टर जैसे अधिकारियों से निपटने और अपनी गरिमा की रक्षा करने में स्वयं समर्थ है, हमें इस तरह के अधिकारियों की कोई आवश्यकता नहीं है. उनके विचार से यह झलकता है कि वह हमारी गरिमा को क्षति पहुंचाने में सक्षम है. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह का भ्रम किसी भी अधिकारी को नहीं होना चाहिए. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट ने जिलाधिकारी से मांगा जवाब</strong><br />कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह यह बताते हुए एक शपथ पत्र दाखिल करें कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों ना की जाए. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह तीखी टिप्पणी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(प्रयागराज से सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट)</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/mainpuri-accused-broke-ambedkar-statue-police-registered-case-ann-2934651″><strong>मैनपुरी में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, आसामजिक तत्वों ने उखाड़ी बाबा साहेब की प्रतिमा</strong></a></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Allahabad High Court:</strong> इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल में ही एक कड़े आदेश में फतेहपुर के जिला अधिकारी को फटकार लगाई. अदालत ने कहा कि कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई भ्रम किसी भी अधिकारी को नहीं होना चाहिए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी को लगता है कि कोई अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपने अंदर कोई भ्रम रखता है तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है. इलाहाबाद हाईकोर्ट उस पर तुरंत कार्रवाई कर सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फतेहपुर के जिला अधिकारी को फटकार लगाई. अदालत के अनुसार जिला अधिकारी द्वारा दाखिल शपथ पत्र में यह संकेत जाहिर किया था कि वह न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने या कमजोर करने या फिर अपमानित करने की क्षमता रखते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जस्टिस मुनीर की सिंगल बेंच ने जिलाधिकारी के शपथ पत्र पर आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा कि कोर्ट की गरिमा हमेशा बनाई रखी जाएगी.</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/sDjf6jTZlXY?si=6i626VDwTdZWCXP7″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’कोर्ट ने कहा वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है'</strong><br />इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम खुद को कोर्ट की गरिमा को कम करने या अपमानित करने में सक्षम मानते हैं. कोर्ट ने टिप्पणी की न्यायालय कलेक्टर जैसे अधिकारियों से निपटने और अपनी गरिमा की रक्षा करने में स्वयं समर्थ है, हमें इस तरह के अधिकारियों की कोई आवश्यकता नहीं है. उनके विचार से यह झलकता है कि वह हमारी गरिमा को क्षति पहुंचाने में सक्षम है. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह का भ्रम किसी भी अधिकारी को नहीं होना चाहिए. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट ने जिलाधिकारी से मांगा जवाब</strong><br />कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह यह बताते हुए एक शपथ पत्र दाखिल करें कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों ना की जाए. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह तीखी टिप्पणी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(प्रयागराज से सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट)</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/mainpuri-accused-broke-ambedkar-statue-police-registered-case-ann-2934651″><strong>मैनपुरी में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, आसामजिक तत्वों ने उखाड़ी बाबा साहेब की प्रतिमा</strong></a></p> उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड Uttarakhand: उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को मिलेगा विस्तार, सीएम धामी ने केन्द्रीय उड्डयन मंत्री से की मुलाकात
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर डीएम को लगाई फटकार, जानें क्या है पूरा मामला
