<p style=”text-align: justify;”><strong>UP News: </strong>कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी तरह के उत्पीड़न को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब एक और मजबूत कदम उठाया है. केंद्र सरकार की ‘SHe-Box’ (Sexual Harassment Electronic Box) पोर्टल व्यवस्था को यूपी में पूरी तरह लागू करते हुए सरकार ने साफ किया है कि अब किसी भी महिला के साथ दफ्तर में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> के निर्देश पर सभी सरकारी और निजी संस्थानों को अपने-अपने यहां “आंतरिक समिति” (Internal Committee) बनाने के आदेश दिए गए हैं, ताकि हर शिकायत की सुनवाई समय पर हो सके. अब तक 84 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने आंतरिक समिति का गठन करके SHe-Box पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है. ये समिति वहां जरूरी है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं. समिति में आधे से ज्यादा महिलाएं होंगी और अध्यक्ष भी महिला ही होंगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>गांव-कस्बों की महिलाओं को भी मिलेगा फायदा</strong><br />SHe-Box पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे छोटे कस्बों और दूर-दराज की महिलाएं भी आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं. महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोई भी महिला पोर्टल पर जाकर अपने साथ हुए किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कर सकती है. जैसे – गलत तरीके से छूना, गंदे इशारे करना, अश्लील बातें बोलना या काम के बदले गलत मांग करना.</p>
<p style=”text-align: justify;”>शिकायत पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और महिला को एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, जिससे वह यह जान सकेगी कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है. हर शिकायत का निपटारा अधिकतम 90 दिन में करना होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हर जिले में होगी निगरानी, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई</strong><br />प्रदेश के सभी 75 जिलों में जिला प्रोबेशन अधिकारियों को इस अभियान की निगरानी सौंपी गई है. साथ ही जिन संस्थानों में समिति का गठन नहीं किया गया है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. महिला कल्याण विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि हर संस्था यह सुनिश्चित करे कि उनके यहां काम करने वाली हर महिला को SHe-Box पोर्टल और समिति के बारे में जानकारी हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को मिलेगी मजबूती</strong><br />महिला एवं बाल विकास विभाग की डिप्टी डायरेक्टर और इस योजना की नोडल अधिकारी अनु सिंह ने कहा कि “यह पोर्टल खास तौर से उन महिलाओं के लिए मददगार है जो छोटे शहरों में रहती हैं और स्थानीय स्तर पर अपनी बात कहने से डरती हैं. अब वे बिना डरे, सीधे ऑनलाइन शिकायत कर सकती हैं.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>2013 में भारत सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए “POSH Act” (The Sexual Harassment of Women at Workplace Act) लागू किया था. इसी के तहत 2017 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने SHe-Box पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य महिलाओं को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा देना है. अब योगी सरकार ने इसे उत्तर प्रदेश में और मजबूत तरीके से लागू किया है.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News: </strong>कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी तरह के उत्पीड़न को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब एक और मजबूत कदम उठाया है. केंद्र सरकार की ‘SHe-Box’ (Sexual Harassment Electronic Box) पोर्टल व्यवस्था को यूपी में पूरी तरह लागू करते हुए सरकार ने साफ किया है कि अब किसी भी महिला के साथ दफ्तर में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> के निर्देश पर सभी सरकारी और निजी संस्थानों को अपने-अपने यहां “आंतरिक समिति” (Internal Committee) बनाने के आदेश दिए गए हैं, ताकि हर शिकायत की सुनवाई समय पर हो सके. अब तक 84 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने आंतरिक समिति का गठन करके SHe-Box पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है. ये समिति वहां जरूरी है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं. समिति में आधे से ज्यादा महिलाएं होंगी और अध्यक्ष भी महिला ही होंगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>गांव-कस्बों की महिलाओं को भी मिलेगा फायदा</strong><br />SHe-Box पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे छोटे कस्बों और दूर-दराज की महिलाएं भी आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं. महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोई भी महिला पोर्टल पर जाकर अपने साथ हुए किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कर सकती है. जैसे – गलत तरीके से छूना, गंदे इशारे करना, अश्लील बातें बोलना या काम के बदले गलत मांग करना.</p>
<p style=”text-align: justify;”>शिकायत पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और महिला को एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, जिससे वह यह जान सकेगी कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है. हर शिकायत का निपटारा अधिकतम 90 दिन में करना होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हर जिले में होगी निगरानी, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई</strong><br />प्रदेश के सभी 75 जिलों में जिला प्रोबेशन अधिकारियों को इस अभियान की निगरानी सौंपी गई है. साथ ही जिन संस्थानों में समिति का गठन नहीं किया गया है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. महिला कल्याण विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि हर संस्था यह सुनिश्चित करे कि उनके यहां काम करने वाली हर महिला को SHe-Box पोर्टल और समिति के बारे में जानकारी हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को मिलेगी मजबूती</strong><br />महिला एवं बाल विकास विभाग की डिप्टी डायरेक्टर और इस योजना की नोडल अधिकारी अनु सिंह ने कहा कि “यह पोर्टल खास तौर से उन महिलाओं के लिए मददगार है जो छोटे शहरों में रहती हैं और स्थानीय स्तर पर अपनी बात कहने से डरती हैं. अब वे बिना डरे, सीधे ऑनलाइन शिकायत कर सकती हैं.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>2013 में भारत सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए “POSH Act” (The Sexual Harassment of Women at Workplace Act) लागू किया था. इसी के तहत 2017 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने SHe-Box पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य महिलाओं को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा देना है. अब योगी सरकार ने इसे उत्तर प्रदेश में और मजबूत तरीके से लागू किया है.</p> उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड यूपी में 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए बड़ा फैसला, सभी 75 जिलों में जल्द शुरू होगी योजना
महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की यह बड़ी योजना यूपी में भी लागू, सरकारी और निजी संस्थानों को मिले कड़े निर्देश
