पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा चलाए जा रहे आपरेशन सिंदूर के बीच हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली राशि दोगुनी कर दी है। अब सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों के शहीद हाेने पर उनके आश्रितों को एक करोड़ रुपए मिलेंगे। अभी तक 50 लाख रुपए की राशि सरकार दे रही थी। सबसे खास बात यह कि हरियाणा मूल के सभी जवानों के परिजनों को यह राशि दी जाएगी, चाहे वे देश में कहीं पर भी रह रहे हों। पिछले साल 23 फरवरी या इसके बाद हताहत होने वाले जवानों को अनुग्रह अनुदान की संशोधित राशि दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना, दिल का दौरा, हवाई दुर्घटना, समुद्र में दुर्घटना, आंतरिक सुरक्षा संचालन के दौरान मृत्यु, चुनाव कर्तव्यों, प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्यों के दौरान हताहत होने पर भी अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। दूसरी शादी करने पर पत्नी को मिलेगा 35% का लाभ सैनिक के शहीद होने के बाद बलिदानी की पत्नी अगर दोबारा शादी कर लेती है तो भी उसे उसका 35% हिस्सा दिया जाएगा। यदि बलिदानी के कोई संतान नहीं है, तो 50 प्रतिशत विधवा और 50 प्रतिशत हिस्सा माता-पिता को मिलेगा। माता और पिता जीवित नहीं हैं तो 50 प्रतिशत राशि विधवा और 50 प्रतिशत बच्चों को मिलेगी। अविवाहित बलिदानी के माता-पिता जीवित नहीं हैं तो अनुग्रह अनुदान का भुगतान उसके भाई-बहनों को किया जाएगा। कोई अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा। इनको मिलेगा लाभ सेना, नौसेना, वायु सेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF), असम राइफल्स, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और रैपिड एक्शन फोर्स बलिदानी अग्निवीरों के आश्रित सरकार की इस एक करोड़ रुपए की लाभ योजना के दायरे मेंआएंगे। अग्निवीर योजना के तहत लगे बलिदानी अग्निवीरों के आश्रितों को भी बलिदानी सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तर्ज पर प्रदेश सरकार एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देगी। पांच मई को मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय ले चुकी सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। भारतीय सेनाओं में वर्तमान में हरियाणा से 6153 अग्निवीर हैं। सिर्फ इन्हें मिलेगा फायदा युद्ध, आतंकवादी हमले, सीमा पर झड़प और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सेवा करते समय बलिदान के साथ ही विकलांग होने पर भी राशि का लाभ दिया जाएगा। 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 35 लाख रुपए, 50 से 69 प्रतिशत दिव्यांगता पर 25 लाख रुपए और 20 से 49 प्रतिशत दिव्यांगता पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक साल पहले लिया था कैबिनेट मीटिंग में फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 24 दिसंबर 2024 को हुई कैबिनेट मीटिंग में शहीद सैनिकों की राहत राशि दोगुनी करने का निर्णय लिया गया था, जिसे अब अमलीजामा पहनाया गया है। सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा चलाए जा रहे आपरेशन सिंदूर के बीच हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली राशि दोगुनी कर दी है। अब सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों के शहीद हाेने पर उनके आश्रितों को एक करोड़ रुपए मिलेंगे। अभी तक 50 लाख रुपए की राशि सरकार दे रही थी। सबसे खास बात यह कि हरियाणा मूल के सभी जवानों के परिजनों को यह राशि दी जाएगी, चाहे वे देश में कहीं पर भी रह रहे हों। पिछले साल 23 फरवरी या इसके बाद हताहत होने वाले जवानों को अनुग्रह अनुदान की संशोधित राशि दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना, दिल का दौरा, हवाई दुर्घटना, समुद्र में दुर्घटना, आंतरिक सुरक्षा संचालन के दौरान मृत्यु, चुनाव कर्तव्यों, प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्यों के दौरान हताहत होने पर भी अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। दूसरी शादी करने पर पत्नी को मिलेगा 35% का लाभ सैनिक के शहीद होने के बाद बलिदानी की पत्नी अगर दोबारा शादी कर लेती है तो भी उसे उसका 35% हिस्सा दिया जाएगा। यदि बलिदानी के कोई संतान नहीं है, तो 50 प्रतिशत विधवा और 50 प्रतिशत हिस्सा माता-पिता को मिलेगा। माता और पिता जीवित नहीं हैं तो 50 प्रतिशत राशि विधवा और 50 प्रतिशत बच्चों को मिलेगी। अविवाहित बलिदानी के माता-पिता जीवित नहीं हैं तो अनुग्रह अनुदान का भुगतान उसके भाई-बहनों को किया जाएगा। कोई अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा। इनको मिलेगा लाभ सेना, नौसेना, वायु सेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF), असम राइफल्स, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और रैपिड एक्शन फोर्स बलिदानी अग्निवीरों के आश्रित सरकार की इस एक करोड़ रुपए की लाभ योजना के दायरे मेंआएंगे। अग्निवीर योजना के तहत लगे बलिदानी अग्निवीरों के आश्रितों को भी बलिदानी सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तर्ज पर प्रदेश सरकार एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देगी। पांच मई को मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय ले चुकी सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। भारतीय सेनाओं में वर्तमान में हरियाणा से 6153 अग्निवीर हैं। सिर्फ इन्हें मिलेगा फायदा युद्ध, आतंकवादी हमले, सीमा पर झड़प और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सेवा करते समय बलिदान के साथ ही विकलांग होने पर भी राशि का लाभ दिया जाएगा। 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 35 लाख रुपए, 50 से 69 प्रतिशत दिव्यांगता पर 25 लाख रुपए और 20 से 49 प्रतिशत दिव्यांगता पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक साल पहले लिया था कैबिनेट मीटिंग में फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 24 दिसंबर 2024 को हुई कैबिनेट मीटिंग में शहीद सैनिकों की राहत राशि दोगुनी करने का निर्णय लिया गया था, जिसे अब अमलीजामा पहनाया गया है। सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
