भिवानी के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी। जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि लोकसभा-2024 के आम चुनाव की मतगणना स्थानीय स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी में होगी। शिक्षा बोर्ड में सभी विधानसभाओं के मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। वोटों की गिनती के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। डीसी ने अपने आदेशों में कहा है कि इस दौरान पांच या अधिक व्यक्तियों और व्यक्तियों के जुलूस या गैरकानूनी जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा। हथियारों पर लगाई गई रोक किसी भी प्रकार के हथियार जैसे तलवार, लाठी, डंडा, हरछस, कलहरिस, जाली, फरसा, गंडासी, बलिया, रॉड, हॉकी, चेन या अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल होने योग्य कोई भी अन्य वस्तु, जिसमें ईंट और पत्थर के टुकड़े आदि पर प्रतिबंध रहेगा। जिला उपायुक्त ने अपने आदेशों में कहा है कि मतगणना परिसर से 500 मीटर के दायरे में हथियार के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भी तरह के हथियारों पर पाबंदी लगाई गई है। इसमें सिखों के वास्तविक धार्मिकता के प्रतीक कृपाण को छोड़ कर अन्य हथियारों पर रोक लगाई गई है। 5 किलोमीटर दायरे में नहीं उड़ेंगे ड्रोन मतगणना केंद्र में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त ड्रोन नियम 2021 के तहत पांच किलोमीटर के दायरे में रेड जोन घोषित किया गया है। इस दौरान ड्रोन और मानव रहित ड्रोन उपकरण के प्रयोग करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। भिवानी के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी। जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि लोकसभा-2024 के आम चुनाव की मतगणना स्थानीय स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी में होगी। शिक्षा बोर्ड में सभी विधानसभाओं के मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। वोटों की गिनती के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। डीसी ने अपने आदेशों में कहा है कि इस दौरान पांच या अधिक व्यक्तियों और व्यक्तियों के जुलूस या गैरकानूनी जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा। हथियारों पर लगाई गई रोक किसी भी प्रकार के हथियार जैसे तलवार, लाठी, डंडा, हरछस, कलहरिस, जाली, फरसा, गंडासी, बलिया, रॉड, हॉकी, चेन या अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल होने योग्य कोई भी अन्य वस्तु, जिसमें ईंट और पत्थर के टुकड़े आदि पर प्रतिबंध रहेगा। जिला उपायुक्त ने अपने आदेशों में कहा है कि मतगणना परिसर से 500 मीटर के दायरे में हथियार के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भी तरह के हथियारों पर पाबंदी लगाई गई है। इसमें सिखों के वास्तविक धार्मिकता के प्रतीक कृपाण को छोड़ कर अन्य हथियारों पर रोक लगाई गई है। 5 किलोमीटर दायरे में नहीं उड़ेंगे ड्रोन मतगणना केंद्र में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त ड्रोन नियम 2021 के तहत पांच किलोमीटर के दायरे में रेड जोन घोषित किया गया है। इस दौरान ड्रोन और मानव रहित ड्रोन उपकरण के प्रयोग करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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