भास्कर न्यूज | जालंधर डिप्टी कमिश्नर डॉ.हिमांशु अग्रवाल की तरफ से माइनिंग और पुलिस विभाग के अधिकारियों को जिले में नाजायज माइनिंग करने वालों खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। जीरो-टालरैंस नीति पर जोर देते हुए डीसी ने गैर-कानूनी गतिविधि को रोकने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब माइनिंग एंड मिनरल एक्ट-2013 की धारा 21 के अंतर्गत गैर- कानूनी माइनिंग में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध इस साल कुल 19 एफआईआर दर्ज की गई है। जिसके तहत पांच साल तक की सजा, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों की व्यवस्था है। इसके अलावा उल्लंघन करने वालों से कुल 20.05 लाख रुपए जुर्माना पहले भी वसूल किया जा चुका है। उन्होंने गैर-कानूनी माइनिंग वालों विरुद्ध पेंडिंग मामलों के बारे में संबंधित विभागों से विस्थारित रिपोर्ट की मांग भी की। डीसी ने गैर-कानूनी माइनिंग करने वालों से बकाया जुर्माने की वसूली में तेजी लाने की महत्ता पर भी जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में गैर-कानूनी माइनिंग सामने आने पर संबंधित अधिकारियों की निजी जिम्मेदारी तय की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को जब्त किए वाहनों की नीलामी पॉलिसी के दिशा-निर्देशों अनुसार जल्द से जल्द करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रयास का उद्देश्य जब्त किए सामान का नियमों अनुसार तुरंत और पारदर्शी ढंग से निपटारा यकीनी बना कर गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकना है। बैठक में एसडीएम फिल्लौर अमनपाल सिंह, एसडीएम शाहकोट ऋषभ बांसल, एसडीएम-1 डॉ. जयइंद्र सिंह, एसडीएम-2 बलबीर राज सिंह और पुलिस और माइनिंग विभाग के अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे। गौर है कि बैठक में गैर-कानूनी माइनिंग विरुद्ध कानूनों को सख़्ती के साथ लागू करने और क्षेत्र के प्राकृतिक स्रोतों की सुरक्षा के लिए ज़िला प्रशासन की सामूहिक वचनबद्धता को रेखांकित किया गया। डॉ. अग्रवाल के निर्देश जालंधर में गैर-कानूनी माइनिंग के खत्म करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम की निशानदेही करते है, जिससे वातावरण के बढिय़ा स्तर को कायम रखने के लिए जिले के यत्नों को और मज़बूती मिलेगी। भास्कर न्यूज | जालंधर डिप्टी कमिश्नर डॉ.हिमांशु अग्रवाल की तरफ से माइनिंग और पुलिस विभाग के अधिकारियों को जिले में नाजायज माइनिंग करने वालों खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। जीरो-टालरैंस नीति पर जोर देते हुए डीसी ने गैर-कानूनी गतिविधि को रोकने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब माइनिंग एंड मिनरल एक्ट-2013 की धारा 21 के अंतर्गत गैर- कानूनी माइनिंग में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध इस साल कुल 19 एफआईआर दर्ज की गई है। जिसके तहत पांच साल तक की सजा, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों की व्यवस्था है। इसके अलावा उल्लंघन करने वालों से कुल 20.05 लाख रुपए जुर्माना पहले भी वसूल किया जा चुका है। उन्होंने गैर-कानूनी माइनिंग वालों विरुद्ध पेंडिंग मामलों के बारे में संबंधित विभागों से विस्थारित रिपोर्ट की मांग भी की। डीसी ने गैर-कानूनी माइनिंग करने वालों से बकाया जुर्माने की वसूली में तेजी लाने की महत्ता पर भी जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में गैर-कानूनी माइनिंग सामने आने पर संबंधित अधिकारियों की निजी जिम्मेदारी तय की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को जब्त किए वाहनों की नीलामी पॉलिसी के दिशा-निर्देशों अनुसार जल्द से जल्द करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रयास का उद्देश्य जब्त किए सामान का नियमों अनुसार तुरंत और पारदर्शी ढंग से निपटारा यकीनी बना कर गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकना है। बैठक में एसडीएम फिल्लौर अमनपाल सिंह, एसडीएम शाहकोट ऋषभ बांसल, एसडीएम-1 डॉ. जयइंद्र सिंह, एसडीएम-2 बलबीर राज सिंह और पुलिस और माइनिंग विभाग के अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे। गौर है कि बैठक में गैर-कानूनी माइनिंग विरुद्ध कानूनों को सख़्ती के साथ लागू करने और क्षेत्र के प्राकृतिक स्रोतों की सुरक्षा के लिए ज़िला प्रशासन की सामूहिक वचनबद्धता को रेखांकित किया गया। डॉ. अग्रवाल के निर्देश जालंधर में गैर-कानूनी माइनिंग के खत्म करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम की निशानदेही करते है, जिससे वातावरण के बढिय़ा स्तर को कायम रखने के लिए जिले के यत्नों को और मज़बूती मिलेगी। पंजाब | दैनिक भास्कर
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पंजाब में प्रदीप कलेर के इंटरव्यू का विरोध:SAD नेता वल्टोहा ने रखा पक्ष; बोले- बागी पक्ष भाजपा के इशारे पर कर रहा बदनाम पंजाब में बेअदबी की घटनाओं के आरोपी प्रदीप कलेर के एक इंटरव्यू के बाद विरोध शुरू हो गया है। वल्टोहा ने प्रदीप क्लेर के आरोपों का जवाब दिया है, वहीं बागी गुट को भाजपा का समर्थन होने का भी इशारा किया है। वहीं, बेअदबी की घटनाओं में अकाली दल को फंसाने के आरोप सत्ता पार्टी व विरोधी पार्टियों पर लगाए हैं। विरसा सिंह वल्टोहा ने कहा कि जो व्यक्ति 5 बेअदबी के आरोपों में सीधे तौर पर शामिल है, उसे महान शख्सियत के तौर पर पेश किया जा रहा है। जो आरोप लगाए गए हैं, वे सिखों के सर्वोच्च न्यायालय श्री अकाल तख्त साहिब पर विचाराधीन हैं और अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल अपना पक्ष बंद लिफाफे में रख चुके हैं। वल्टोहा ने कहा कि प्रदीप कलेर के कहे अनुसार, सुखबीर बादल डेरा मुखी राम रहीम को मिलने के लिए कभी दिल्ली, कभी जयपुर आया। लेकिन उसे ऐसा बोलने से पहले एक सबूत तो पेश करना चाहिए। अगर ये बात सच होती और डेरा मुखी का समर्थन अकाली दल को मिला होता तो 2007, 20012 और 2017 में अकाली दल डेरा समर्थक हलकों में हारता नहीं। कहां है आज बीबी वरपाल कौर वल्टोहा ने कहा कि पौशाक जो 2007 में डेरे में डाली थी, वे सुखबीर बादल ने भेजी थी। ये बातें करने वाली बीबी वरपाल कौर आज कहां है। जब बीबी वरपाल कौर ने ये आरोप लगाए थे, उसके बाद भाग भी गई थी। बीबी वरपाल के बाद पूर्व डीजीपी शशिकांत ने भी यही आरोप लगाए। लेकिन बाद में वे मुकर गया। प्रदीप कलेर पॉलीटिकल विंग का नहीं है मुखी वल्टोहा ने आरोप लगाया कि प्रदीप कलेर कभी डेरा सच्चा सौदा के पॉलीटिकल विंग का मुखी नहीं है। 2007 में पहली बार इनका पॉलीटिकल विंग बनता है और 2007 में ये कांग्रेस की ओपन स्पोर्ट करते हैं। 2012 में कैप्टन और उनके समर्थक डेरा पहुंचते हैं और समर्थन मांगते हैं। प्रदीप का एक और झूठ कि पॉलीटिकल विंग का हेड है, लेकिन उसका हेड राम सिंह है। वे सिर्फ 45 सदस्यों के बने विंग का सदस्य हैं। वल्टोहा ने बागी गुट पर साधा निशाना वल्टोहा ने कहा कि असल अकाली दल एक ही है। अकाली दल के अंदर कई लोग हैं जो लगातार पार्टी को बदनाम करने की साजिशें रच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बागी गुट भाजपा के इशारे पर अकाली दल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।

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