हरियाणा के पानीपत जिले के एक गांव में 10 साल की नाबालिग लड़की से अश्लील तरीके से छेड़छाड़ करने के दोषी को सजा सुनाई है। ASJ सुखप्रीत सिंह की फास्टट्रैक कोर्ट ने दोषी गुरूदेव निवासी गांव बराना को 12 पॉक्सो एक्ट के तहत फैसला सुनाया है। ADA कुलदीप ढुल ने बताया कि मामला महज 14 माह पहले का ही है। कोर्ट ने दोषी को 3 साल की सजा के साथ-साथ 5 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। रोती हुई घर पहुंची थी लड़की
सेक्टर 13-17 थाना पुलिस को 21 अप्रैल 2023 को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि उसकी 10 साल की बेटी है। जोकि उस दिन वार्ड में बाड़े में कूड़ा डालकर वापस घर लौट रही थी। रास्ते में गुरदेव नाम का लड़का खड़ा था। जोकि उसकी बेटी को गलत इशारे कर रहा था। उसकी बेटी तुरंत घर पहुंची और जाते ही रोने लगी। रोती हुई बेटी से मां ने कारण पूछा तो उसने बताया कि गुरदेव रास्ते में लघुशंका कर रहा था। इसके बाद उसने अपना गुप्तांग उसकी तरफ निकाल कर इशारा किया और कहा कि उसके पास आ जाए। साथ ही लड़की ने यह भी बताया था कि वह इस तरह का उसके साथ कई बार कर चुका है। हरियाणा के पानीपत जिले के एक गांव में 10 साल की नाबालिग लड़की से अश्लील तरीके से छेड़छाड़ करने के दोषी को सजा सुनाई है। ASJ सुखप्रीत सिंह की फास्टट्रैक कोर्ट ने दोषी गुरूदेव निवासी गांव बराना को 12 पॉक्सो एक्ट के तहत फैसला सुनाया है। ADA कुलदीप ढुल ने बताया कि मामला महज 14 माह पहले का ही है। कोर्ट ने दोषी को 3 साल की सजा के साथ-साथ 5 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। रोती हुई घर पहुंची थी लड़की
सेक्टर 13-17 थाना पुलिस को 21 अप्रैल 2023 को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि उसकी 10 साल की बेटी है। जोकि उस दिन वार्ड में बाड़े में कूड़ा डालकर वापस घर लौट रही थी। रास्ते में गुरदेव नाम का लड़का खड़ा था। जोकि उसकी बेटी को गलत इशारे कर रहा था। उसकी बेटी तुरंत घर पहुंची और जाते ही रोने लगी। रोती हुई बेटी से मां ने कारण पूछा तो उसने बताया कि गुरदेव रास्ते में लघुशंका कर रहा था। इसके बाद उसने अपना गुप्तांग उसकी तरफ निकाल कर इशारा किया और कहा कि उसके पास आ जाए। साथ ही लड़की ने यह भी बताया था कि वह इस तरह का उसके साथ कई बार कर चुका है। हरियाणा | दैनिक भास्कर