बरेली कोर्ट ने पत्नी से रेप में पति को 7 साल की सजा सुनाई। पुलिस ने पति को जेल भेज दिया है। फैसला आने के बाद पीड़िता ने कहा- मैं मरते दम तक पति के साथ रहूंगी। ॉ मामला 2015 का है। उस समय पिता ने नाबालिग बेटी से रेप की FIR दर्ज कराई थी, लेकिन कोर्ट में लड़की अपने बयान से मुकर गई। उसने आरोपी युवक के पक्ष में बयान दिया। 2020 में लड़की जब बालिग हुई तो उसने आरोपी से शादी कर ली। हालांकि, कोर्ट में मामला चलता रहा। बरेली की पॉक्सो कोर्ट ने 4 जुलाई को फैसला सुनाया। महिला 2 बच्चों की मां है। 6 महीने की गर्भवती है। पीड़िता के वकील फिरोज मोहम्मद ने कहा- हाईकोर्ट जाएंगे। महिला के पति को जल्द ही राहत मिलेगी। मामले में पेश किए गए 7 गवाह
बरेली के एक व्यक्ति ने 28 मार्च, 2015 को भमोरा थाने में नाबालिग बेटी से रेप की FIR दर्ज कराई। इसमें कहा- मेरी 15 साल की बेटी को फर्रुखाबाद के युवक ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया। उसके साथ दरिंदगी की। इसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट में लड़की के बयान दर्ज कराए। उसने आरोपी को अपना प्रेमी बताया। खुद के नाबालिग होने से भी इनकार किया, लेकिन लड़की ने पिता ने कक्षा-2 की TC के आधार पर उसे नाबालिग बताया। मामले में स्कूल के प्रिंसिपल समेत 7 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। इसके बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। 3 महीने बाद युवक को जमानत मिल गई। पुलिस ने धारा 363, 366, पॉक्सो और रेप की धारा में चार्जशीट दाखिल की। साल 2020, में बालिग होने के बाद लड़की ने प्रेमी के साथ लव-मैरिज कर ली। नोएडा में पति के साथ रहने लगी। पति रेप और अपहरण मामले में जमानत पर था। अभी महिला की उम्र 24 और पति की उम्र 31 साल है। पति ग्रेजुएशन कर प्राइवेट नौकरी करता है। शादी के बाद पिता भी मान गए, लेकिन कोर्ट में केस चलता रहा। अब पढ़िए लड़की का बयान, जो उसने कोर्ट में दिया
वकील फिरोज अहमद ने बताया- लड़की ने कोर्ट में अपने बयान में कहा- मुझे अनुज (काल्पनिक नाम) बहला फुसलाकर नहीं ले गया था। मैं मर्जी से उसके साथ गई थी। मेरे पिता ने स्कूल में मेरी उम्र कम करके लिखवाई थी। घटना के समय मैं 18 साल की थी। मैं अनुज से प्यार करती हूं। अपनी मर्जी से उससे शादी की। मरते दम तक उसके साथ ही रहूंगी। वकील ने बताया- 9 साल में 220 तारीख कोर्ट में लगी। पहले दिन से ही इस केस को देख रहा हूं। लड़की ने पहले दिन भी बयान में यह कहा था कि मैं अपनी मर्जी से घर से गई, मेरे पिता ने गलत केस दर्ज कराया। ये भी पढ़ें: मेरठ में 7500 रुपए के लिए पिता-बेटी का सुसाइड:11वीं में एडमिशन नहीं करवा पाया, पहले बेटी को जहर दिया, फिर खुद की जान दी मेरठ में पिता ने अपनी बेटी को जहर दिया, फिर खुद भी पी लिया। कुछ देर बाद दोनों की मौत हो गई। पूछताछ में सामने आया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। बेटी 11वीं में एडमिशन चाहती थी। लेकिन, पिता के 7500 रुपए नहीं थे। इसी बेबसी में पिता ने बेटी को जहर देकर खुद भी सुसाइड कर लिया…(पढ़ें पूरी खबर) लखनऊ में एसिड अटैक पीड़िता बोली- नहीं हारूंगी हिम्मत…सजा दिलाऊंगी:मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बेटी को देखकर रो पड़ा पिता उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, उसे ऐसी सजा मिले कि कभी कोई एसिड अटैक करने की सोच भी न सके। जिस दर्द से गुजर रही हूं, इससे भी खौफनाक सजा उसे मिले। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। न ही पढ़ाई छोड़ने वाली हूं। किसी के डर से घर में कैद नहीं रहूंगी। जिसने ये जख्म दिए, किसी भी हाल में उसे सजा दिलाकर ही रहूंगी।’ ये दर्द भरे शब्द एसिड अटैक पीड़िता के हैं…(पढ़ें पूरी खबर) बरेली कोर्ट ने पत्नी से रेप में पति को 7 साल की सजा सुनाई। पुलिस ने पति को जेल भेज दिया है। फैसला आने के बाद पीड़िता ने कहा- मैं मरते दम तक पति के साथ रहूंगी। ॉ मामला 2015 का है। उस समय पिता ने नाबालिग बेटी से रेप की FIR दर्ज कराई थी, लेकिन कोर्ट में लड़की अपने बयान से मुकर गई। उसने आरोपी युवक के पक्ष में बयान दिया। 2020 में लड़की जब बालिग हुई तो उसने आरोपी से शादी कर ली। हालांकि, कोर्ट में मामला चलता रहा। बरेली की पॉक्सो कोर्ट ने 4 जुलाई को फैसला सुनाया। महिला 2 बच्चों की मां है। 6 महीने की गर्भवती है। पीड़िता के वकील फिरोज मोहम्मद ने कहा- हाईकोर्ट जाएंगे। महिला के पति को जल्द ही राहत मिलेगी। मामले में पेश किए गए 7 गवाह
बरेली के एक व्यक्ति ने 28 मार्च, 2015 को भमोरा थाने में नाबालिग बेटी से रेप की FIR दर्ज कराई। इसमें कहा- मेरी 15 साल की बेटी को फर्रुखाबाद के युवक ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया। उसके साथ दरिंदगी की। इसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट में लड़की के बयान दर्ज कराए। उसने आरोपी को अपना प्रेमी बताया। खुद के नाबालिग होने से भी इनकार किया, लेकिन लड़की ने पिता ने कक्षा-2 की TC के आधार पर उसे नाबालिग बताया। मामले में स्कूल के प्रिंसिपल समेत 7 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। इसके बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। 3 महीने बाद युवक को जमानत मिल गई। पुलिस ने धारा 363, 366, पॉक्सो और रेप की धारा में चार्जशीट दाखिल की। साल 2020, में बालिग होने के बाद लड़की ने प्रेमी के साथ लव-मैरिज कर ली। नोएडा में पति के साथ रहने लगी। पति रेप और अपहरण मामले में जमानत पर था। अभी महिला की उम्र 24 और पति की उम्र 31 साल है। पति ग्रेजुएशन कर प्राइवेट नौकरी करता है। शादी के बाद पिता भी मान गए, लेकिन कोर्ट में केस चलता रहा। अब पढ़िए लड़की का बयान, जो उसने कोर्ट में दिया
वकील फिरोज अहमद ने बताया- लड़की ने कोर्ट में अपने बयान में कहा- मुझे अनुज (काल्पनिक नाम) बहला फुसलाकर नहीं ले गया था। मैं मर्जी से उसके साथ गई थी। मेरे पिता ने स्कूल में मेरी उम्र कम करके लिखवाई थी। घटना के समय मैं 18 साल की थी। मैं अनुज से प्यार करती हूं। अपनी मर्जी से उससे शादी की। मरते दम तक उसके साथ ही रहूंगी। वकील ने बताया- 9 साल में 220 तारीख कोर्ट में लगी। पहले दिन से ही इस केस को देख रहा हूं। लड़की ने पहले दिन भी बयान में यह कहा था कि मैं अपनी मर्जी से घर से गई, मेरे पिता ने गलत केस दर्ज कराया। ये भी पढ़ें: मेरठ में 7500 रुपए के लिए पिता-बेटी का सुसाइड:11वीं में एडमिशन नहीं करवा पाया, पहले बेटी को जहर दिया, फिर खुद की जान दी मेरठ में पिता ने अपनी बेटी को जहर दिया, फिर खुद भी पी लिया। कुछ देर बाद दोनों की मौत हो गई। पूछताछ में सामने आया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। बेटी 11वीं में एडमिशन चाहती थी। लेकिन, पिता के 7500 रुपए नहीं थे। इसी बेबसी में पिता ने बेटी को जहर देकर खुद भी सुसाइड कर लिया…(पढ़ें पूरी खबर) लखनऊ में एसिड अटैक पीड़िता बोली- नहीं हारूंगी हिम्मत…सजा दिलाऊंगी:मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बेटी को देखकर रो पड़ा पिता उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, उसे ऐसी सजा मिले कि कभी कोई एसिड अटैक करने की सोच भी न सके। जिस दर्द से गुजर रही हूं, इससे भी खौफनाक सजा उसे मिले। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। न ही पढ़ाई छोड़ने वाली हूं। किसी के डर से घर में कैद नहीं रहूंगी। जिसने ये जख्म दिए, किसी भी हाल में उसे सजा दिलाकर ही रहूंगी।’ ये दर्द भरे शब्द एसिड अटैक पीड़िता के हैं…(पढ़ें पूरी खबर) उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर