<p style=”text-align: justify;”><strong>UP PCS J News:</strong> यूपी पीसीएस जे 2022 भर्ती परीक्षा विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने हलफनामा दाखिल किया है. कोर्ट चेयरमैन के हलफनामे से नहीं संतुष्ट हुई है. हाईकोर्ट ने यूपीपीएससी को सप्लीमेंट्री एफीडेविट दाखिल करने को कहा है. अब इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई को होगी. आयोग के चेयरमैन ने हलफनामे में यह बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों की कॉपियां आयोग की गलती की वजह से बदल गई है, उनके बारे में अब क्या किया जाएगा. </p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा रिजल्ट बदलने पर अगर ट्रेनिंग पूरी कर चुके कुछ अभ्यर्थी बाहर होते हैं तो उनका क्या होगा. याची अधिवक्ता सैयद फरमान अहमद नकवी ने अपना पक्ष रखा है. जस्टिस एचडी सिंह और जस्टिस दोनाडी रमेश की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई होनी है. अभ्यर्थी श्रवण कुमार पांडेय की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या है पूरा मामला</strong><br />गौरतलब है कि पीसीएस जे परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप एक कैंडिडेट श्रवण पांडे ने लगाया था. कैंडिडेट ने आरटीआई के माध्यम से जब अपनी आंसरशीट पायी तो देखा कि उसके कुछ पन्ने फटे थे. इसके बाद आयोग ने सभी 18042 कॉपियों की जांच फिर से कराने का फैसला लिया. इतना ही नहीं कॉपी बदलने के मामले में पांच अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. </p>
<p style=”text-align: justify;”>आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिए थे कि मुख्य परीक्षा की कॉपी में हुई गड़बड़ी को दूर किया जाएगा और जरूरत हुई तो फिर से रिजल्ट घोषित किया जाएगा. इस तरह एक बार फिर रैंक लिस्ट बन सकती है और जो लोग पदों पर काबिज होकर काम शुरू कर चुके हैं, उसमें भी बदलाव होने की संभावना है. वहीं अब इस पूरे मामले की सुनवाई 12 जुलाई को होनी है. क्योंकि कोर्ट चेयरमैनके हलफनामे से सतुंष्ट नहीं है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढ़ें: <strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/uttar-pradesh-goverment-school-teachers-got-support-sp-online-attendance-matter-yogi-government-serious-allegations-ann-2732551″>UP News: यूपी में टीचर्स को मिला सपा का साथ! ऑनलाइन अटेंडेंस के मामले में योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप</a></strong></p>
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<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा रिजल्ट बदलने पर अगर ट्रेनिंग पूरी कर चुके कुछ अभ्यर्थी बाहर होते हैं तो उनका क्या होगा. याची अधिवक्ता सैयद फरमान अहमद नकवी ने अपना पक्ष रखा है. जस्टिस एचडी सिंह और जस्टिस दोनाडी रमेश की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई होनी है. अभ्यर्थी श्रवण कुमार पांडेय की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी.</p>
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