पंजाब में चलती कार की सनरूफ से झांकने पर रोक:ADGP ने आदेश जारी किए; कोई वीडियो सामने आया तो होगी कानूनी कार्रवाई

पंजाब में चलती कार की सनरूफ से झांकने पर रोक:ADGP ने आदेश जारी किए; कोई वीडियो सामने आया तो होगी कानूनी कार्रवाई

चलती कार की सनरूफ खोलकर उसके अंदर खड़े होने या मौज-मस्ती करने वालों पर पंजाब पुलिस अब सख्त हो गई है। पुलिस अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस संबंध में पुलिस ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस पर नजर रखने के लिए सभी जिलों में विशेष टीमें बनाई गई हैं। इसके पीछे का मकसद सड़क हादसों को रोकना है। साथ ही पंजाब पुलिस ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि अगर इससे जुड़ी कोई शिकायत या वीडियो सामने आती है तो प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। इसलिए जारी करना पड़ा आदेश
यह आदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) की ओर से बेंगलुरु की तर्ज पर जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि लग्जरी कारों में सनरूफ लगी होती है। उनसे निकलकर छोटे बच्चे और बड़े राष्ट्रीय व राज्यीय मार्गों और शहरों में हुड़दंग मचाते हैं। इससे ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है। ऐसे में हादसों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों का चालान किया जाना चाहिए। इस संबंध में ट्रैफिक विंग में तैनात कर्मचारियों को निर्देश जारी किए जाएं। अगर ऐसा कोई वाहन संज्ञान में आता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। मोहाली के DSP ट्रैफिक महेश सैनी ने कहा है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 26 हजार से ज्यादा हो सकता है जुर्माना
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सनरूफ जैसे ट्रेंडी फीचर कार कंपनियों ने लोगों की सुविधा के लिए दिए हैं, लेकिन कई युवा इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में भारी जुर्माना लगाया जाता है। कुछ समय पहले दिल्ली में एक युवक सनरूफ खोलकर लेट गया था। पुलिस को इसका वीडियो मिल गया। इसके बाद उस पर 26 हजार का जुर्माना लगाया गया। यहां भी इतने तक ही जुर्माना हो सकता है। चलती कार की सनरूफ खोलकर उसके अंदर खड़े होने या मौज-मस्ती करने वालों पर पंजाब पुलिस अब सख्त हो गई है। पुलिस अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस संबंध में पुलिस ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस पर नजर रखने के लिए सभी जिलों में विशेष टीमें बनाई गई हैं। इसके पीछे का मकसद सड़क हादसों को रोकना है। साथ ही पंजाब पुलिस ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि अगर इससे जुड़ी कोई शिकायत या वीडियो सामने आती है तो प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। इसलिए जारी करना पड़ा आदेश
यह आदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) की ओर से बेंगलुरु की तर्ज पर जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि लग्जरी कारों में सनरूफ लगी होती है। उनसे निकलकर छोटे बच्चे और बड़े राष्ट्रीय व राज्यीय मार्गों और शहरों में हुड़दंग मचाते हैं। इससे ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है। ऐसे में हादसों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों का चालान किया जाना चाहिए। इस संबंध में ट्रैफिक विंग में तैनात कर्मचारियों को निर्देश जारी किए जाएं। अगर ऐसा कोई वाहन संज्ञान में आता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। मोहाली के DSP ट्रैफिक महेश सैनी ने कहा है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 26 हजार से ज्यादा हो सकता है जुर्माना
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सनरूफ जैसे ट्रेंडी फीचर कार कंपनियों ने लोगों की सुविधा के लिए दिए हैं, लेकिन कई युवा इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में भारी जुर्माना लगाया जाता है। कुछ समय पहले दिल्ली में एक युवक सनरूफ खोलकर लेट गया था। पुलिस को इसका वीडियो मिल गया। इसके बाद उस पर 26 हजार का जुर्माना लगाया गया। यहां भी इतने तक ही जुर्माना हो सकता है।   पंजाब | दैनिक भास्कर