पंजाब के पटियाला में एक युवक को सोशल मीडिया पर पिस्टल्स के साथ रील बनाना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर रील के वायरल होने के बाद पुलिस के साइबर क्राइम विंग की इस पर नजर पड़ गई। जिसके बाद पटियाला की माडल टाउन थाने की पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। थाना मुखी अमृतपाल सिंह ने जानकारी दी कि आरोपी की पहचान जगसीर खान पुत्र मोहम्मद गांव झंडी जिला पटियाला के रूप में हुई है। युवक ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट रील को पोस्ट किया, जिसमें उसने दोनों हाथों में दो पिस्टल थामे हुए थे। युवक ने गीत लगाया- जे जिगरा होवे असला चलाउन दा, तांही डब विच्चों हथियार कडिये…. (अगर हथियार चलाने की हिम्मत है तो ही डब में से उसे निकालें) वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस की नजर उस पर पड़ गई। पुलिस ने सोशल मीडिया एकाउंट से युवक की पहचान की और उसे गिरफ्तार किया। बिना लाइसेंस के हथियार लेकर घूम रहा था पुलिस ने जांच आगे बढ़ते हुए युवक जगसीर सिंह से हथियारों के लाइसेंस की मांग की। लेकिन युवक हथियारों के लाइसेंस दिखाने में असफल रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नए नियमों BNS की धारा 30 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर डिस्प्ले किए गए हथियारों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। पंजाब के पटियाला में एक युवक को सोशल मीडिया पर पिस्टल्स के साथ रील बनाना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर रील के वायरल होने के बाद पुलिस के साइबर क्राइम विंग की इस पर नजर पड़ गई। जिसके बाद पटियाला की माडल टाउन थाने की पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। थाना मुखी अमृतपाल सिंह ने जानकारी दी कि आरोपी की पहचान जगसीर खान पुत्र मोहम्मद गांव झंडी जिला पटियाला के रूप में हुई है। युवक ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट रील को पोस्ट किया, जिसमें उसने दोनों हाथों में दो पिस्टल थामे हुए थे। युवक ने गीत लगाया- जे जिगरा होवे असला चलाउन दा, तांही डब विच्चों हथियार कडिये…. (अगर हथियार चलाने की हिम्मत है तो ही डब में से उसे निकालें) वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस की नजर उस पर पड़ गई। पुलिस ने सोशल मीडिया एकाउंट से युवक की पहचान की और उसे गिरफ्तार किया। बिना लाइसेंस के हथियार लेकर घूम रहा था पुलिस ने जांच आगे बढ़ते हुए युवक जगसीर सिंह से हथियारों के लाइसेंस की मांग की। लेकिन युवक हथियारों के लाइसेंस दिखाने में असफल रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नए नियमों BNS की धारा 30 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर डिस्प्ले किए गए हथियारों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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