होशियारपुर में दसूहा के गांव स्लोहडा में मोटरसाइकिल सवार दो लुटेरों ने बंदूक की नोंक पर जोत खाद स्टोर से 7 हजार रुपए और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। इस मामले पीड़ित ने संसापुर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी हे। जानकारी देते हुए दुकान के मालिक बलजीत सिंह सिंह पुत्र जसवीर सिंह निवासी गांव स्लोहड़ा ने बताया कि उसकी दुकान पर बाइक पर सवार दो युवक आए। बाइक सवार युवकों ने उसकी दुकान पर काम करने वाले नौकर राहुल से खाद देने के लिए कहा। जैसे ही वह काउंटर से उठकर खाद लेने गया तो एक युवक ने राहुल की कनपटी पर पिस्टल रखकर गल्ले की चाबी मांगी और गल्ला खोलकर उसमें से 7000 हजार की नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। बलजीत ने बताया कि, मैं किसी काम से कस्बा घोघरा गया हुआ था। घरवालों ने दुकान में लुटेरों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम देने की बात बताई। बताया कि बदमाश लूट के बाद नहर की तरफ भागे, जिस पर बलजीत ने नहर वाली सड़क पर जाकर बदमाशों काे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश दूर जा चुके थे। होशियारपुर में दसूहा के गांव स्लोहडा में मोटरसाइकिल सवार दो लुटेरों ने बंदूक की नोंक पर जोत खाद स्टोर से 7 हजार रुपए और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। इस मामले पीड़ित ने संसापुर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी हे। जानकारी देते हुए दुकान के मालिक बलजीत सिंह सिंह पुत्र जसवीर सिंह निवासी गांव स्लोहड़ा ने बताया कि उसकी दुकान पर बाइक पर सवार दो युवक आए। बाइक सवार युवकों ने उसकी दुकान पर काम करने वाले नौकर राहुल से खाद देने के लिए कहा। जैसे ही वह काउंटर से उठकर खाद लेने गया तो एक युवक ने राहुल की कनपटी पर पिस्टल रखकर गल्ले की चाबी मांगी और गल्ला खोलकर उसमें से 7000 हजार की नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। बलजीत ने बताया कि, मैं किसी काम से कस्बा घोघरा गया हुआ था। घरवालों ने दुकान में लुटेरों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम देने की बात बताई। बताया कि बदमाश लूट के बाद नहर की तरफ भागे, जिस पर बलजीत ने नहर वाली सड़क पर जाकर बदमाशों काे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश दूर जा चुके थे। पंजाब | दैनिक भास्कर
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वकील रमेश कुमारी की दलील से सहमत होते हुए, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रूपनगर ने आलम को दोषी ठहराया और आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया। अदालत ने मामले में आईपीसी की धारा 57 लागू की, जिसमें 20 साल की आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इस धारा के आधार पर, आलम 60 साल तक जेल में रहेगा, यानी आईपीसी की धारा 302 (तीन अपराधों के लिए) के तहत 20-20 साल, और धारा 307 के तहत अपराध के लिए 10 साल और जेल में रहेगा। कुल्हाड़ी से किया था हमला मोरिंडा के SHO सुनील कुमार ने मीडिया को बताया कि आरोपी नकोदर का रहने वाला है। जांच में पता चला कि उसे अपनी पत्नी पर कोविड काल में अवैध संबंधों का शक था। मामले में शिकायतकर्ता सास खुद को एक कमरे में बंद करके भाग गई। जब उसने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला किया तो उसका नौ महीने का बेटा उसके पास सो रहा था। उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह अपनी भाभी, उसके बेटे को मारने और एक अन्य बच्चे को घायल करने के लिए आगे बढ़ा। घटना के बाद उसने जहरीला पदार्थ खा लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
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