पंजाब के बठिंडा जिले में वाटर बॉक्स की डिग्गी में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और नौजवान वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने शव को पानी से बाहर निकाला। मौके पर युवक की शिनाख्त के प्रयास किए गए। जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया बठिंडा के गांव सिवियाँ में वाटर बॉक्स की डिग्गी में एक युवक की लाश पड़ी मिली। सूचना मिलते ही समाजसेवी संस्था नौजवान वेलफेयर सोसाइटी बठिंडा के वॉलंटियर यादविंदर कंग, जगदीप गिलपत्ति, साहिब सिंह, सौरव छाबड़ा राहत सामग्री लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस की उपस्थिति में शव को डिग्गी में से बाहर निकाला गया। मृतक युवक की उम्र 25 वर्ष के करीब प्रतीत होती है। जिसने काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। मृतक की फिलहाल कोई पहचान नही हो पाई। पुलिस की प्राथमिक कार्रवाई के बाद संस्था सदस्यों ने शव को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। मृतक की पहचान करवाने के प्रयास किए जा रहे है। पंजाब के बठिंडा जिले में वाटर बॉक्स की डिग्गी में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और नौजवान वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने शव को पानी से बाहर निकाला। मौके पर युवक की शिनाख्त के प्रयास किए गए। जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया बठिंडा के गांव सिवियाँ में वाटर बॉक्स की डिग्गी में एक युवक की लाश पड़ी मिली। सूचना मिलते ही समाजसेवी संस्था नौजवान वेलफेयर सोसाइटी बठिंडा के वॉलंटियर यादविंदर कंग, जगदीप गिलपत्ति, साहिब सिंह, सौरव छाबड़ा राहत सामग्री लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस की उपस्थिति में शव को डिग्गी में से बाहर निकाला गया। मृतक युवक की उम्र 25 वर्ष के करीब प्रतीत होती है। जिसने काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। मृतक की फिलहाल कोई पहचान नही हो पाई। पुलिस की प्राथमिक कार्रवाई के बाद संस्था सदस्यों ने शव को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। मृतक की पहचान करवाने के प्रयास किए जा रहे है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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हरियाणा में 4 साल से बड़े बच्चे को हेलमेट जरूरी:हाईकोर्ट के ऑर्डर, पंजाब-चंडीगढ़ में भी लागू; केंद्र से छोटे बच्चों के सुरक्षा नियम बनाने को कहा हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अब 4 साल से बड़ी उम्र के बाइक सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यह हेलमेट भी केंद्र सरकार की तरफ से तय स्टेंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की बैंच ने 29 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किए। यह आदेश अब सामने आए हैं। हाईकोर्ट के आदेश से सिर्फ उन्हीं सिख महिला-पुरुषों को छूट मिलेगी, जिन्होंने पगड़ी पहनी हो। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने वाली महिलाओं और बाइक के पीछे बैठे सवार के चालान की डिटेल भी तलब की है। केस की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। बाइक पर बिठाए बच्चे पर भी लागू आदेश
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 4 साल से ऊपर के हर उस व्यक्ति पर यह आदेश लागू होंगे, जो टू-व्हीलर चला रहे, पीछे सवार हैं या फिर उन्हें उस पर ले जाया जा रहा है। जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। यह आदेश हर तरह की बाइक पर लागू होगा, चाहे उसकी क्लास कुछ भी हो। अगर किसी सिख व्यक्ति ने बाइक चलाते या उसमें बैठे वक्त पगड़ी पहनी हो तो उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। 4 साल से छोटे बच्चों की सुरक्षा का नियम बनाए केंद्र सरकार
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को कहा है कि 4 साल से छोटे बच्चों के सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। जिन्हें इन बाइक पर बैठाकर ले जाया जा रहा होता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हेलमेट इस क्वालिटी का होना चाहिए कि किसी दुर्घटना की सूरत में वह चोट से सिर की सुरक्षा कर सके। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि हेलमेट सिर्फ सिर पर रखा नहीं होना चाहिए बल्कि वह सिर से बंधा भी होना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी…
फरीदकोट में गोली मारकर युवक की हत्या:चुनाव प्रचार कर वापस लौट रहा था घर; बाइक पर आए दो लोगों ने की वारदात
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फतेहगढ़ साहिब में नौकरानी और ड्राइवर निकले चोर:कारोबारी के घर की थी चोरी, लाखों के जेवरात, नकदी और वाहन बरामद
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