पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। सोनीपत जिले में बनने वाले पुलिस थाने और पुलिस लाइन के निर्माण कार्य के लिए एक सदी पुराने 150 पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हम लोगों ने काफी पर्यावरण क्षरण झेला है। इसलिए, यह न्यायालय किसी भी और क्षरण का हिस्सा नहीं बनेगा। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति विकास सूरी ने कहा कि यदि संबंधित अधिकारी पेड़ों को काटे बिना पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन का निर्माण करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें पेड़ों को काटने से रोका जाता है। साथ ही उन्हें निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थान खोजने की सलाह दी जाती है। पुलिस लाइन और पुलिस स्टेशन में इस आदेश के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। NGO ने डाली थी याचिका हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर एक याचिका राष्ट्रीय पर्यावरण और वन संरक्षण ट्रस्ट (पंजीकृत) द्वारा दायर की गई थी। जिसमें 2023 में ग्राम पंचायत ठस्का, जिला सोनीपत द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार एक सार्वजनिक मुद्दा उठाया गया था। जिसमें पुलिस लाइन और थाने को जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। थाना निर्माण के लिए एक एकड़ जमीन और पुलिस लाइन के लिए पांच एकड़ जमीन.दी गई थी। उनकी शिकायत थी कि वहां खड़े 150 पेड़ काटे जाएंगे, जो कथित तौर पर लगभग 100 वर्ष पुराने हैं। वन विभाग से तलब की थी HC ने रिपोर्ट याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने उप वन संरक्षक, सोनीपत से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट की जांच करने के बाद, पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि संबंधित भूमि पर, जिसे पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन के निर्माण के लिए आवंटित किया गया है, लगभग 150 पेड़ खड़े हैं जो लगभग एक शताब्दी पुराने हैं। पीठ के लिए बोलते हुए, मुख्य न्यायाधीश नागू ने कहा कि, यह स्पष्ट है कि लगभग 150 पेड़, जो एक सदी पुराने हैं। एक पुलिस स्टेशन और एक पुलिस लाइन के निर्माण के उद्देश्य से आवंटित भूमि पर खड़े हैं। याचिकाकर्ता ने कुछ तस्वीरें दायर की हैं, संबंधित क्षेत्र से अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पता चलता है कि उपरोक्त पेड़ों के बगल में एक जल निकाय भी है। प्राण वायु देवता पेंशन का दिया हवाला हलफनामे से यह भी पता चलता है कि पेड़ों के संबंध में ‘हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना’ का लाभ बढ़ाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा, हालांकि, पार्टियों के बीच विवाद के कारण इस योजना का क्रियान्वयन रोक दिया गया है।न्यायालय ने निर्देश दिया कि “यदि संबंधित अधिकारी मौके पर खड़े 150 पेड़ों में से एक भी पेड़ को काटे, क्षतिग्रस्त किए बिना पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन का निर्माण कर सकते हैं, तो अधिकारी ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। सोनीपत जिले में बनने वाले पुलिस थाने और पुलिस लाइन के निर्माण कार्य के लिए एक सदी पुराने 150 पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हम लोगों ने काफी पर्यावरण क्षरण झेला है। इसलिए, यह न्यायालय किसी भी और क्षरण का हिस्सा नहीं बनेगा। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति विकास सूरी ने कहा कि यदि संबंधित अधिकारी पेड़ों को काटे बिना पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन का निर्माण करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें पेड़ों को काटने से रोका जाता है। साथ ही उन्हें निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थान खोजने की सलाह दी जाती है। पुलिस लाइन और पुलिस स्टेशन में इस आदेश के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। NGO ने डाली थी याचिका हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर एक याचिका राष्ट्रीय पर्यावरण और वन संरक्षण ट्रस्ट (पंजीकृत) द्वारा दायर की गई थी। जिसमें 2023 में ग्राम पंचायत ठस्का, जिला सोनीपत द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार एक सार्वजनिक मुद्दा उठाया गया था। जिसमें पुलिस लाइन और थाने को जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। थाना निर्माण के लिए एक एकड़ जमीन और पुलिस लाइन के लिए पांच एकड़ जमीन.दी गई थी। उनकी शिकायत थी कि वहां खड़े 150 पेड़ काटे जाएंगे, जो कथित तौर पर लगभग 100 वर्ष पुराने हैं। वन विभाग से तलब की थी HC ने रिपोर्ट याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने उप वन संरक्षक, सोनीपत से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट की जांच करने के बाद, पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि संबंधित भूमि पर, जिसे पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन के निर्माण के लिए आवंटित किया गया है, लगभग 150 पेड़ खड़े हैं जो लगभग एक शताब्दी पुराने हैं। पीठ के लिए बोलते हुए, मुख्य न्यायाधीश नागू ने कहा कि, यह स्पष्ट है कि लगभग 150 पेड़, जो एक सदी पुराने हैं। एक पुलिस स्टेशन और एक पुलिस लाइन के निर्माण के उद्देश्य से आवंटित भूमि पर खड़े हैं। याचिकाकर्ता ने कुछ तस्वीरें दायर की हैं, संबंधित क्षेत्र से अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पता चलता है कि उपरोक्त पेड़ों के बगल में एक जल निकाय भी है। प्राण वायु देवता पेंशन का दिया हवाला हलफनामे से यह भी पता चलता है कि पेड़ों के संबंध में ‘हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना’ का लाभ बढ़ाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा, हालांकि, पार्टियों के बीच विवाद के कारण इस योजना का क्रियान्वयन रोक दिया गया है।न्यायालय ने निर्देश दिया कि “यदि संबंधित अधिकारी मौके पर खड़े 150 पेड़ों में से एक भी पेड़ को काटे, क्षतिग्रस्त किए बिना पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन का निर्माण कर सकते हैं, तो अधिकारी ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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