<p style=”text-align: justify;”><strong>Madhya Pradesh News: </strong>गलती करने पर बच्चों को डांटना कोई नई बात नहीं है लेकिन अगर बच्चे माता-पिता की शिकायत लेकर थाने पहुंच जाएं और पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ले और पूरा मामला कोर्ट तक चल जाए तो आप क्या कहेंगे. इंदौर में कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ है इस अजीब घटनाक्रम की पूरे शहर में चर्चा है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला…</p>
<p style=”text-align: justify;”>इंदौर में 21 साल की बेटी और 8 साल के बेटे ने अपने माता-पिता द्वारा टीवी देखने से मना करने और मोबाइल चलाने से मना करने पर पुलिस थाने जाकर उनके खिलाफ शिकायत कर दी. इस मामले में पुलिस ने भी माता-पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए कोर्ट में चालान पेश कर दिया. इस पूरे प्रकरण में इंदौर हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट में ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>2021 की है यह घटना</strong><br /> इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में यह पूरी घटना हुई है. इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यह बताया गया की 25 अक्टूबर साल 2021 को दो बच्चे थाने पर पहुंचे थे जिन्होंने अपने माता-पिता के द्वारा मोबाइल देखने, टीवी चलाने और रोज-रोज डांटने की शिकायत पुलिस से की थी. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हाई कोर्ट ने लगाई सुनवाई पर रोक</strong><br /> पुलिस ने इस पूरे मामले में परिजनों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. वही पेरेंट्स के खिलाफ पुलिस ने चालान भी पेश कर दिया. इधर, इस पूरे मामले में इंदौर हाई कोर्ट में केस को चुनौती दी गई और हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट में माता-पिता के खिलाफ शुरू किए गए ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी है. पूरे घटनाक्रम के बाद बच्चे अब अपने रिश्तेदारों के यहां रह रहे हैं. बताया जा रहा है कि पिता का भी अपने बहन के साथ विवाद चल रहा है. वहीं इस पूरे केस में माता-पिता ने भी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें- <a title=”Indore Ujjain Metro: इंदौर से उज्जैन-पीथमपुर मेट्रो रेल कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करेगी DMRC” href=”https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/dmrc-to-prepare-dpr-for-indore-ujjain-and-indore-pithampur-metro-rail-corridor-2750173″ target=”_self”>Indore Ujjain Metro: इंदौर से उज्जैन-पीथमपुर मेट्रो रेल कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करेगी DMRC</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Madhya Pradesh News: </strong>गलती करने पर बच्चों को डांटना कोई नई बात नहीं है लेकिन अगर बच्चे माता-पिता की शिकायत लेकर थाने पहुंच जाएं और पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ले और पूरा मामला कोर्ट तक चल जाए तो आप क्या कहेंगे. इंदौर में कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ है इस अजीब घटनाक्रम की पूरे शहर में चर्चा है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला…</p>
<p style=”text-align: justify;”>इंदौर में 21 साल की बेटी और 8 साल के बेटे ने अपने माता-पिता द्वारा टीवी देखने से मना करने और मोबाइल चलाने से मना करने पर पुलिस थाने जाकर उनके खिलाफ शिकायत कर दी. इस मामले में पुलिस ने भी माता-पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए कोर्ट में चालान पेश कर दिया. इस पूरे प्रकरण में इंदौर हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट में ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>2021 की है यह घटना</strong><br /> इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में यह पूरी घटना हुई है. इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यह बताया गया की 25 अक्टूबर साल 2021 को दो बच्चे थाने पर पहुंचे थे जिन्होंने अपने माता-पिता के द्वारा मोबाइल देखने, टीवी चलाने और रोज-रोज डांटने की शिकायत पुलिस से की थी. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हाई कोर्ट ने लगाई सुनवाई पर रोक</strong><br /> पुलिस ने इस पूरे मामले में परिजनों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. वही पेरेंट्स के खिलाफ पुलिस ने चालान भी पेश कर दिया. इधर, इस पूरे मामले में इंदौर हाई कोर्ट में केस को चुनौती दी गई और हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट में माता-पिता के खिलाफ शुरू किए गए ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी है. पूरे घटनाक्रम के बाद बच्चे अब अपने रिश्तेदारों के यहां रह रहे हैं. बताया जा रहा है कि पिता का भी अपने बहन के साथ विवाद चल रहा है. वहीं इस पूरे केस में माता-पिता ने भी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा है.</p>
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