लखनऊ हाई कोर्ट ने केजीएमयू मामले में की सुनवाई:कुलपति से अंग प्रत्यारोपण के संबंध में मांगा जवाब, अगली सुनवाई सितम्बर में

लखनऊ हाई कोर्ट ने केजीएमयू मामले में की सुनवाई:कुलपति से अंग प्रत्यारोपण के संबंध में मांगा जवाब, अगली सुनवाई सितम्बर में

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद, केजीएमयू के कुलपति को अंग प्रत्यारोपण विभाग के सम्बन्ध में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है मामले की अगली सुनवाई सितम्बर के पहले सप्ताह में होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने हरि शंकर पांडेय की ओर से वर्ष 2017 में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। याचिका के माध्यम से याची ने आरोप लगाया है कि केजीएमयू में अंग प्रत्यारोपण विभाग वर्ष 2013 में ही शुरू किया गया है। लेकिन यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। जिस पर केजीएमयू की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि अंग प्रत्यारोपण विभाग यूरोलॉजी विभाग के तहत काम कर रहा है। जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने कुलपति को शपथ पत्र दाखिल कर अंग प्रत्यारोपण विभाग की स्थिति को स्पष्ट करने को कहा है। यह खबरें भी पढ़ें… प्रयागराज में हत्यारोपी को थाने से छोड़ा:पीड़ित परिवार बोला- वह केशव मौर्य का करीबी, हमारी जान को खतरा, CM योगी न्याय करें भाजपा विधायक बोलीं- इतने जूते पड़ेंगे कि गिन नहीं पाएंगे:सपाइयों की मानसिकता गंदी; महिलाओं को वस्तु समझते हैं महिलाओं की 120 किमी की कावंड़ यात्रा:प्रयागराज के संगम से काशी तक जल लेकर पैदल जाएंगी, बोलीं- भोले बाबा सभी को खुश रखें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद, केजीएमयू के कुलपति को अंग प्रत्यारोपण विभाग के सम्बन्ध में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है मामले की अगली सुनवाई सितम्बर के पहले सप्ताह में होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने हरि शंकर पांडेय की ओर से वर्ष 2017 में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। याचिका के माध्यम से याची ने आरोप लगाया है कि केजीएमयू में अंग प्रत्यारोपण विभाग वर्ष 2013 में ही शुरू किया गया है। लेकिन यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। जिस पर केजीएमयू की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि अंग प्रत्यारोपण विभाग यूरोलॉजी विभाग के तहत काम कर रहा है। जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने कुलपति को शपथ पत्र दाखिल कर अंग प्रत्यारोपण विभाग की स्थिति को स्पष्ट करने को कहा है। यह खबरें भी पढ़ें… प्रयागराज में हत्यारोपी को थाने से छोड़ा:पीड़ित परिवार बोला- वह केशव मौर्य का करीबी, हमारी जान को खतरा, CM योगी न्याय करें भाजपा विधायक बोलीं- इतने जूते पड़ेंगे कि गिन नहीं पाएंगे:सपाइयों की मानसिकता गंदी; महिलाओं को वस्तु समझते हैं महिलाओं की 120 किमी की कावंड़ यात्रा:प्रयागराज के संगम से काशी तक जल लेकर पैदल जाएंगी, बोलीं- भोले बाबा सभी को खुश रखें   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर