चरणजीत चन्नी की संसदीय सदस्यता को चुनौती:आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में होगी सुनवाई; नामांकन पत्र में झूठी जानकारी देने का आरोप

चरणजीत चन्नी की संसदीय सदस्यता को चुनौती:आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में होगी सुनवाई; नामांकन पत्र में झूठी जानकारी देने का आरोप

जालंधर लोकसभा सीट से सांसद बने चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल चुनाव याचिका पर आज सोमवार सुनवाई होने जा रही है। ये याचिका भाजपा नेता गौरव लूथरा ने एडवोकेट मनित मल्होत्रा के माध्यम से हाईकोर्ट में दाखिल की है। जिसमें उन्होंने सांसद बने चरणजीत सिंह चन्नी का निर्वाचन जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत रद्द करने की मांग रखी है। याचिका दाखिल करते हुए भाजपा नेता गौरव लूथरा ने हाईकोर्ट को बताया कि जालंधर लोकसभा सीट से चरणजीत सिंह चन्नी सांसद निर्वाचित हुए थे। नामांकन पत्र भरते हुए उन्होंने बहुत सी जानकारियां छुपाई थी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में हुए खर्च का भी सही ब्योरा आयोग को नहीं सौंपा है। चुनाव के दौरान एक होटल में 24 घंटे खाने की व्यवस्था रहती थी, लेकिन इसका खर्च उन्होंने चुनाव प्रचार के ब्योरे में नहीं दिया। वह रोजाना 10-15 जनसभाएं करते थे, लेकिन इस दौरान एक भी वाहन का खर्च उन्होंने प्रचार के ब्योरे में नहीं दिया। रामा मंडी में उन्होंने बिना अनुमति के रोड शो किया। यहां तक कि पोलिंग बूथ के बाहर वोटर स्लिप बांटने के लिए जो बूथ स्थापित किए गए थे उनके खर्च का ब्योरा भी नहीं दिया गया। भ्रष्ट साधनों के इस्तेमाल के आरोप याचिकाकर्ता ने बताया कि ऐसे में स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव जीतने के लिए चन्नी ने भ्रष्ट साधनों का इस्तेमाल किया। लूथरा ने मांग उठाई है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत उनका निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए। याची ने इस संबंध में चुनाव आयोग को शिकायत भी दी थी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। ईवीएम सुरक्षित करने के आदेश चुनाव खत्म होने के 45 दिनों के बाद ईवीएम को इलेक्शन कमिशन की परमिशन के बाद स्ट्रांग रूम से वेयर हाउस में शिफ्ट करना होता है। लेकिन हाईकोर्ट ने जालंधर में चुनाव तहसीलदार को ईवीएम को वेयर हाउस में शिफ्ट न करने और सुरक्षित रखने सहित सभी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कहा है। जालंधर लोकसभा सीट से सांसद बने चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल चुनाव याचिका पर आज सोमवार सुनवाई होने जा रही है। ये याचिका भाजपा नेता गौरव लूथरा ने एडवोकेट मनित मल्होत्रा के माध्यम से हाईकोर्ट में दाखिल की है। जिसमें उन्होंने सांसद बने चरणजीत सिंह चन्नी का निर्वाचन जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत रद्द करने की मांग रखी है। याचिका दाखिल करते हुए भाजपा नेता गौरव लूथरा ने हाईकोर्ट को बताया कि जालंधर लोकसभा सीट से चरणजीत सिंह चन्नी सांसद निर्वाचित हुए थे। नामांकन पत्र भरते हुए उन्होंने बहुत सी जानकारियां छुपाई थी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में हुए खर्च का भी सही ब्योरा आयोग को नहीं सौंपा है। चुनाव के दौरान एक होटल में 24 घंटे खाने की व्यवस्था रहती थी, लेकिन इसका खर्च उन्होंने चुनाव प्रचार के ब्योरे में नहीं दिया। वह रोजाना 10-15 जनसभाएं करते थे, लेकिन इस दौरान एक भी वाहन का खर्च उन्होंने प्रचार के ब्योरे में नहीं दिया। रामा मंडी में उन्होंने बिना अनुमति के रोड शो किया। यहां तक कि पोलिंग बूथ के बाहर वोटर स्लिप बांटने के लिए जो बूथ स्थापित किए गए थे उनके खर्च का ब्योरा भी नहीं दिया गया। भ्रष्ट साधनों के इस्तेमाल के आरोप याचिकाकर्ता ने बताया कि ऐसे में स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव जीतने के लिए चन्नी ने भ्रष्ट साधनों का इस्तेमाल किया। लूथरा ने मांग उठाई है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत उनका निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए। याची ने इस संबंध में चुनाव आयोग को शिकायत भी दी थी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। ईवीएम सुरक्षित करने के आदेश चुनाव खत्म होने के 45 दिनों के बाद ईवीएम को इलेक्शन कमिशन की परमिशन के बाद स्ट्रांग रूम से वेयर हाउस में शिफ्ट करना होता है। लेकिन हाईकोर्ट ने जालंधर में चुनाव तहसीलदार को ईवीएम को वेयर हाउस में शिफ्ट न करने और सुरक्षित रखने सहित सभी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कहा है।   पंजाब | दैनिक भास्कर