महिला रेसलरों की सुरक्षा पर विवाद:यौन शोषण केस में आज बृजभूषण के खिलाफ गवाही, पहलवान बोलीं-दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी हटाई, कोर्ट के आदेश-सुरक्षा दो

महिला रेसलरों की सुरक्षा पर विवाद:यौन शोषण केस में आज बृजभूषण के खिलाफ गवाही, पहलवान बोलीं-दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी हटाई, कोर्ट के आदेश-सुरक्षा दो

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का मुकदमा करने वाली 3 महिला पहलवानों की सिक्योरिटी हटा लेने पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। गुरुवार को महिला रेसलरों ने दिल्ली की अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि शुक्रवार को एक पहलवान की कोर्ट में गवाही होनी है, लेकिन इस गवाही से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली। अदालत ने इस याचिका पर पहल के आधार पर सुनवाई की और दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि तीनों रेसलरों को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अदालत ने अंतरिम आदेश में यह भी कहा कि कोर्ट के अगले ऑर्डर तक महिला रेसलरों की सुरक्षा न हटाई जाए। आज होनी है गवाही
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न से जुड़ा मामला दिल्ली कोर्ट में विचाराधीन है। विनेश फोगाट और उनकी चचेरी बहन संगीता समेत कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद बृजभूषण पर FIR दर्ज की गई थी। इसी केस में आज 23 अगस्त को एक महिला रेसलर की कोर्ट में गवाही होनी है। इस गवाही से एक दिन पहले, गुरुवार को केस की तीन मुख्य गवाहों और पीड़ित पहलवान ने दिल्ली अदालत में याचिका दायर की। इसमें पहलवानों ने कहा कि उनकी गवाही से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली है। विनेश ने उठाए सवाल, दिल्ली पुलिस का इनकार
बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाली हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट की। विनेश ने लिखा, ‘जिन महिला पहलवानों की बृजभूषण के खिलाफ कोर्ट में गवाहियां होने वाली हैं, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा हटा ली है।’ मामला गरमाता देखकर दिल्ली पुलिस की ओर से सफाई दी गई और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 6 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई
इस मामले में पिछली सुनवाई 6 अगस्त को हुई थी। उस दौरान भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में एक महिला पुलिसकर्मी का बयान दर्ज किया गया था। उसी दिन इस मामले की एक पीड़ित का बयान दर्ज होना था, लेकिन वह स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सकी। तब कोर्ट ने इस मामले की जांच से जुड़ी SI रश्मि के बयानों को दर्ज किया था। रश्मि का बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने क्रॉस-एग्जामिनेशन किया। एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को सुनिश्चित की। बालिग पहलवानों के केस में इन धाराओं में चार्जशीट
दिल्ली पुलिस ने 6 बालिग पहलवानों के केस में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की है। विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है। बालिग पहलवानों के केस की चार्जशीट की 5 अहम बातें भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का मुकदमा करने वाली 3 महिला पहलवानों की सिक्योरिटी हटा लेने पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। गुरुवार को महिला रेसलरों ने दिल्ली की अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि शुक्रवार को एक पहलवान की कोर्ट में गवाही होनी है, लेकिन इस गवाही से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली। अदालत ने इस याचिका पर पहल के आधार पर सुनवाई की और दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि तीनों रेसलरों को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अदालत ने अंतरिम आदेश में यह भी कहा कि कोर्ट के अगले ऑर्डर तक महिला रेसलरों की सुरक्षा न हटाई जाए। आज होनी है गवाही
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न से जुड़ा मामला दिल्ली कोर्ट में विचाराधीन है। विनेश फोगाट और उनकी चचेरी बहन संगीता समेत कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद बृजभूषण पर FIR दर्ज की गई थी। इसी केस में आज 23 अगस्त को एक महिला रेसलर की कोर्ट में गवाही होनी है। इस गवाही से एक दिन पहले, गुरुवार को केस की तीन मुख्य गवाहों और पीड़ित पहलवान ने दिल्ली अदालत में याचिका दायर की। इसमें पहलवानों ने कहा कि उनकी गवाही से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली है। विनेश ने उठाए सवाल, दिल्ली पुलिस का इनकार
बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाली हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट की। विनेश ने लिखा, ‘जिन महिला पहलवानों की बृजभूषण के खिलाफ कोर्ट में गवाहियां होने वाली हैं, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा हटा ली है।’ मामला गरमाता देखकर दिल्ली पुलिस की ओर से सफाई दी गई और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 6 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई
इस मामले में पिछली सुनवाई 6 अगस्त को हुई थी। उस दौरान भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में एक महिला पुलिसकर्मी का बयान दर्ज किया गया था। उसी दिन इस मामले की एक पीड़ित का बयान दर्ज होना था, लेकिन वह स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सकी। तब कोर्ट ने इस मामले की जांच से जुड़ी SI रश्मि के बयानों को दर्ज किया था। रश्मि का बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने क्रॉस-एग्जामिनेशन किया। एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को सुनिश्चित की। बालिग पहलवानों के केस में इन धाराओं में चार्जशीट
दिल्ली पुलिस ने 6 बालिग पहलवानों के केस में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की है। विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है। बालिग पहलवानों के केस की चार्जशीट की 5 अहम बातें   हरियाणा | दैनिक भास्कर