Bihar News: वाहन से सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु होने पर लगेगा दंड, देना पड़ सकता है 5 लाख तक का मुआवजा

Bihar News: वाहन से सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु होने पर लगेगा दंड, देना पड़ सकता है 5 लाख तक का मुआवजा

<p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Tranport Department:</strong> अगर आप बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए वाहन चला रहे हैं तो सावधान हो जाएं. सड़क दुर्घटना में आपके वाहन से किसी की मृत्यु होने की स्थिति में आपको कम से कम 5 लाख रुपये का मुआवजा देना पड़ सकता है. गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होने पर जुर्माना का प्रावधान है, साथ ही एक्सीडेंट होने पर घायल के इलाज का खर्च और मृत्यु होने की स्थिति में कम से कम 5 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को न्याय मिले इसके लिए राज्य में बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, जो &nbsp;मुआवजा भुगतान के लिए आदेश जारी करते हैं. पिछले 6 महीनों में कई मामलों में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन से दुर्घटना होने पर पीड़ित को वाहन मालिक से मुआवजा देने का आदेश पारित हुआ है. 15 मामलों में विभिन्न न्यायालय ने 5-5 लाख रुपए का आदेश पारित किया है और वाहन मालिकों ने भुगतान भी किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना है अनिवार्य है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने से न केवल आपको वित्तीय सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह एक्सीडेंट होने पर घायल पीड़ितों को भी मदद मिलती है. जिम्मेदार नागरिक के रूप में, अपने वाहन का थर्ड पार्टी बीमा जरूर कराएं.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Tranport Department:</strong> अगर आप बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए वाहन चला रहे हैं तो सावधान हो जाएं. सड़क दुर्घटना में आपके वाहन से किसी की मृत्यु होने की स्थिति में आपको कम से कम 5 लाख रुपये का मुआवजा देना पड़ सकता है. गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होने पर जुर्माना का प्रावधान है, साथ ही एक्सीडेंट होने पर घायल के इलाज का खर्च और मृत्यु होने की स्थिति में कम से कम 5 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को न्याय मिले इसके लिए राज्य में बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, जो &nbsp;मुआवजा भुगतान के लिए आदेश जारी करते हैं. पिछले 6 महीनों में कई मामलों में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन से दुर्घटना होने पर पीड़ित को वाहन मालिक से मुआवजा देने का आदेश पारित हुआ है. 15 मामलों में विभिन्न न्यायालय ने 5-5 लाख रुपए का आदेश पारित किया है और वाहन मालिकों ने भुगतान भी किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना है अनिवार्य है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने से न केवल आपको वित्तीय सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह एक्सीडेंट होने पर घायल पीड़ितों को भी मदद मिलती है. जिम्मेदार नागरिक के रूप में, अपने वाहन का थर्ड पार्टी बीमा जरूर कराएं.&nbsp;</p>
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