शिमला के उपनगर संजोली स्थित विवादित निर्माणाधीन मस्जिद का विवाद उलझ गया है। रविवार को हुए प्रदर्शन पर आज शिमला शहरी से कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा ने प्रदर्शनकारियों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बाहर के मामले में शिमला शहर की शांति भंग ना करें। शहर के बाहर दो गुटों में हुए झगड़े को धर्म से ना जोड़ा जाए। दरअसल रविवार को संजोली में बनी विवादित मस्जिद के बाहर हिंदूवादी संगठनों ने समुदाय विशेष पर शिमला का का माहौल खराब करने के आरोप लगाए थे। प्रदर्शकारियों ने कहा कि समुदाय विशेष के लोग बाहर से आकर शिमला की शांति भंग कर रहे है। बीते दिनों शिमला के मल्याणा में युवक पर इन्ही लोगो ने तेजदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों में समुदाय विशेष के खिलाफ रोष बढ़ गया और रविवार को शिमला के संजोली स्थित मस्जिद केबाहर फुट गया। इस दौरान प्रदर्शकारियों ने संजौली में बनी मस्जिद अवैध होने के आरोप लगाए थे और उसको ध्वस्त करने की मांग की। विधायक बोले मामले में दिया गया धर्म का एंगल सोमवार को मामले में नया मोड़ आ गया है, शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा ने मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह विवाद दो गुटों के आपसी झगड़े के कारण पैदा हुआ है। यह झगड़ा मल्याणा क्षेत्र में हुआ है। इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मल्याणा में हुए झगड़े को वहां के पार्षद सहित सिमिट्री व भट्टकुफर के पार्षद ने मिलकर संजोली में पहुंचा दिया। पुलिस को इस झगड़े में FIR दर्ज करने के पहले निर्देश दे दिए थे। इस मामले को हिन्दू व मुस्लिम समुदाय का रूप दिया गया वह बिल्कुल गलत है।शिमला एक शांतिप्रिय जगह है और इसकी शांति भंग न करें। अवैध निर्माण पर प्रशासन करेगा कार्रवाई, कोई पार्षद नहीं विधायक ने कहा कि जो अवैध मस्जिद की बात कर रहे हैं तो यह मस्जिद 1950 से पहले की है। यहां जो अवैध निर्माण हुआ है उसका मामला कोर्ट में चल रहा है और उसकी सुनवाई शनिवार को है। वक्फ बोर्ड इस केस केस को लड़ रहा है। यह मामला 2009 से यह मामला चल रहा है।इसके बाद कितनी सरकारें आयी।इस मामले में किसी धर्म समुदाय पर बोलना उचित नही। उन्होंने कहा कि निर्माण अवैध हुआ है तो कानून इसमें अपनी कार्रवाई करेगा कोई पार्षद नहीं। प्रदर्शन में शामिल ने बाहरी लोग ,शहर वासी नहीं उन्होंने कहा कि संजौली में जो कल जो विवाद हुआ उसमे अधिकतर लोग भट्टाकुफ़्फ़र व मल्याणा क्षेत्र के थे और कुछ कांग्रेस के पार्षद भी थे। उन्होंने कहा कि बाहरी मामले शिमला शहर की शांति क्यों भंग की जा रही है बाहर के विवाद पर शिमला विधानसभा क्षेत्र में क्यों हंगामा किया जा किया जा रहा है।पार्षदों के बोलने से किसी को वैध या अवैध नही बोला जा सकता।यह मामला कोर्ट में है और इस पर निर्णय भी वही देगा। नगर निगम ने माना है मस्जिद के कुछ मंजिल अवैध वहीं बीते कल मौके पर पहुंचे नगर निगम आयुक्त ने यह माना कि मस्जिद के ऊपरी कुछ मंजिल अवैध है ।लेकिन इसका मामला कोर्ट में चला हुआ है ।कोर्ट से फैसला आने के बाद बी नगर निगम मामले कार्रवाई की जा सकती है। क्या है मामला…? बता दें कि शिमला के संजौली के शिमला में एक मस्जिद के निर्माण को लेकर काफी समय सवाल उठ रहे थे। जिसको लेकर हिंदू वादी संगठनों के कार्यकर्ताओं में अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा था। पंरन्तु बीते दिनों शिमला के मल्याणा में दो गुटों में झगड़ा हो गया है। जिसमे कुछ समुदाय विशेष के लोगो ने तेजधार हथियारों से एक युवक को लहूलुहान कर दिया जिसके बाद इस विवाद ने रफ्तार पकड़ी और इसका गुस्सा रविवार को शिमला के संजौली में बनी मस्जिद के बाहर फुट गया । प्रदर्शकारियों ने मल्याणा में हुई मारपीट करने वाले लोगो के खिलाफ कार्रवाही व मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग की। शिमला के उपनगर संजोली स्थित विवादित निर्माणाधीन मस्जिद का विवाद उलझ गया है। रविवार को हुए प्रदर्शन पर आज शिमला शहरी से कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा ने प्रदर्शनकारियों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बाहर के मामले में शिमला शहर की शांति भंग ना करें। शहर के बाहर दो गुटों में हुए झगड़े को धर्म से ना जोड़ा जाए। दरअसल रविवार को संजोली में बनी विवादित मस्जिद के बाहर हिंदूवादी संगठनों ने समुदाय विशेष पर शिमला का का माहौल खराब करने के आरोप लगाए थे। प्रदर्शकारियों ने कहा कि समुदाय विशेष के लोग बाहर से आकर शिमला की शांति भंग कर रहे है। बीते दिनों शिमला के मल्याणा में युवक पर इन्ही लोगो ने तेजदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों में समुदाय विशेष के खिलाफ रोष बढ़ गया और रविवार को शिमला के संजोली स्थित मस्जिद केबाहर फुट गया। इस दौरान प्रदर्शकारियों ने संजौली में बनी मस्जिद अवैध होने के आरोप लगाए थे और उसको ध्वस्त करने की मांग की। विधायक बोले मामले में दिया गया धर्म का एंगल सोमवार को मामले में नया मोड़ आ गया है, शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा ने मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह विवाद दो गुटों के आपसी झगड़े के कारण पैदा हुआ है। यह झगड़ा मल्याणा क्षेत्र में हुआ है। इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मल्याणा में हुए झगड़े को वहां के पार्षद सहित सिमिट्री व भट्टकुफर के पार्षद ने मिलकर संजोली में पहुंचा दिया। पुलिस को इस झगड़े में FIR दर्ज करने के पहले निर्देश दे दिए थे। इस मामले को हिन्दू व मुस्लिम समुदाय का रूप दिया गया वह बिल्कुल गलत है।शिमला एक शांतिप्रिय जगह है और इसकी शांति भंग न करें। अवैध निर्माण पर प्रशासन करेगा कार्रवाई, कोई पार्षद नहीं विधायक ने कहा कि जो अवैध मस्जिद की बात कर रहे हैं तो यह मस्जिद 1950 से पहले की है। यहां जो अवैध निर्माण हुआ है उसका मामला कोर्ट में चल रहा है और उसकी सुनवाई शनिवार को है। वक्फ बोर्ड इस केस केस को लड़ रहा है। यह मामला 2009 से यह मामला चल रहा है।इसके बाद कितनी सरकारें आयी।इस मामले में किसी धर्म समुदाय पर बोलना उचित नही। उन्होंने कहा कि निर्माण अवैध हुआ है तो कानून इसमें अपनी कार्रवाई करेगा कोई पार्षद नहीं। प्रदर्शन में शामिल ने बाहरी लोग ,शहर वासी नहीं उन्होंने कहा कि संजौली में जो कल जो विवाद हुआ उसमे अधिकतर लोग भट्टाकुफ़्फ़र व मल्याणा क्षेत्र के थे और कुछ कांग्रेस के पार्षद भी थे। उन्होंने कहा कि बाहरी मामले शिमला शहर की शांति क्यों भंग की जा रही है बाहर के विवाद पर शिमला विधानसभा क्षेत्र में क्यों हंगामा किया जा किया जा रहा है।पार्षदों के बोलने से किसी को वैध या अवैध नही बोला जा सकता।यह मामला कोर्ट में है और इस पर निर्णय भी वही देगा। नगर निगम ने माना है मस्जिद के कुछ मंजिल अवैध वहीं बीते कल मौके पर पहुंचे नगर निगम आयुक्त ने यह माना कि मस्जिद के ऊपरी कुछ मंजिल अवैध है ।लेकिन इसका मामला कोर्ट में चला हुआ है ।कोर्ट से फैसला आने के बाद बी नगर निगम मामले कार्रवाई की जा सकती है। क्या है मामला…? बता दें कि शिमला के संजौली के शिमला में एक मस्जिद के निर्माण को लेकर काफी समय सवाल उठ रहे थे। जिसको लेकर हिंदू वादी संगठनों के कार्यकर्ताओं में अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा था। पंरन्तु बीते दिनों शिमला के मल्याणा में दो गुटों में झगड़ा हो गया है। जिसमे कुछ समुदाय विशेष के लोगो ने तेजधार हथियारों से एक युवक को लहूलुहान कर दिया जिसके बाद इस विवाद ने रफ्तार पकड़ी और इसका गुस्सा रविवार को शिमला के संजौली में बनी मस्जिद के बाहर फुट गया । प्रदर्शकारियों ने मल्याणा में हुई मारपीट करने वाले लोगो के खिलाफ कार्रवाही व मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग की। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल के किसानों पर सूखे की मार:90% जमीन पर नहीं कर पाए गेंहू की बुवाई; पोस्ट-मानसून सीजन में 98% कम बारिश
हिमाचल के किसानों पर सूखे की मार:90% जमीन पर नहीं कर पाए गेंहू की बुवाई; पोस्ट-मानसून सीजन में 98% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में भयंकर सूखे वाली स्थिति बनती जा रही है। पोस्ट-मानसून सीजन में सामान्य से 98% कम बारिश हुई है। इसकी सबसे ज्यादा मार गेंहू उत्पादक किसानों पर पड़ रही है। प्रदेश के अधिक ऊंचे व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गेंहू की बुवाई का उपयुक्त समय निकल चुका है। अब मैदानी इलाकों में ही बुवाई के लिए एक सप्ताह शेष बचा है। मगर अभी तक 10 प्रतिशत क्षेत्र में ही किसान गेंहू की बुवाई कर पाए हैं। 90 प्रतिशत जमीन पर किसान गेंहू की बुवाई के लिए बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं। 3.26 लाख हैक्टेयर में होती है गेंहू की फसल कृषि विभाग के अनुसार, प्रदेश में गेंहू की फसल 3 लाख 26 हजार हैक्टेयर में होती है। बीते साल 6.20 लाख मीट्रिक टन गेंहू की पैदावार हुई थी, लेकिन इस बार गेंहू की बुवाई मुश्किल से 30 हजार हैक्टेयर में हो पाई है। इससे हिमाचल का किसान चिंता में है। गेंहू के साथ साथ दूसरी नगदी फसलों फूलगोभी, मटर, शिमला मिर्च इत्यादि पर भी सूखे की मार पड़नी शुरू हो गई है। मानसून में 19% कम, पोस्ट मानसून सीजन में 98% कम बारिश हिमाचल में इस बार मानसून सीजन में भी सामान्य से 19 प्रतिशत कम बादल बरसे है। मानसून बीतने यानी पोस्ट-मानसून सीजन में भी सामान्य से (1 अक्टूबर से 8 नवंबर तक) 98 प्रतिशत कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, 123 सालों में ऐसा तीसरी बार हुआ है, जब पोस्ट-मानसून सीजन में इतनी कम बारिश हुई है। 6 जिलों में 38 दिन से एक बूंद भी नहीं बरसी प्रदेश में छह जिले चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर और कुल्लू में तो बीते 38 दिनों से पानी की बूंद तक नहीं गिरी। अन्य जिलों में भी नाममात्र बारिश व बूंदाबांदी हुई है। इससे हिमाचल में सूखे के कारण गंभीर हालात बन रहे है। गेंहू की बात करें तो कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर, ऊना और चंबा जिला में ज्यादा पैदावार ज्यादा होती है। इन जिलों के किसान ज्यादा परेशान है। 11-12 को बारिश-बर्फबारी मौसम विभाग की माने तो अगले 72 घंटे तक बारिश के आसार नहीं है। मगर 11 और 12 नवंबर को अधिक ऊंचाई वाले व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में बारिश-बर्फबारी की संभावना नहीं है, जबकि प्रदेश में गेंहू की ज्यादा फसल मैदानी इलाकों में ही होती है। गेंहू की बुवाई का उपयुक्त समय कृषि विभाग के अनुसार, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक गेंहू की बुवाई की जा सकती है, जबकि मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक गेंहू की फसल की बुवाई का सकती है।
हिमाचल में पटवारी-कानूनगो के खिलाफ एक्शन:2 दिन में काम पर नहीं लौटे तो अनुशासनात्मक कार्रवाई, अतिरिक्त प्रभार वाले कार्यालयों की चाबियां सरकार को सौंपी
हिमाचल में पटवारी-कानूनगो के खिलाफ एक्शन:2 दिन में काम पर नहीं लौटे तो अनुशासनात्मक कार्रवाई, अतिरिक्त प्रभार वाले कार्यालयों की चाबियां सरकार को सौंपी हिमाचल सरकार और पटवारी-कानूनगो के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। राज्य कैडर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पटवारी-कानूनगो आज विभिन्न स्थानों पर संबंधित एसडीएम और तहसीलदार को अतिरिक्त कार्यभार के साथ सर्कल कार्यालयों की चाबियां सौंप रहे हैं। इस बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) राजस्व ओंकार शर्मा ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी डीसी को प्रदर्शन कर रहे पटवारी-कानूनगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। एससीएस राजस्व के इन आदेशों से पटवारी कानूनगो में हंगामा मच गया है। उन्होंने दो दिन के भीतर काम पर वापस न लौटने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है। पत्र में कहा गया कि इस तरह ऑनलाइन सेवाएं बंद करना सेवा नियमों का उल्लंघन है। अगर पटवारी-कानूनगो को कोई समस्या है तो सरकार से बात करें। इस तरह विरोध करना ठीक नहीं है। स्टेट कैडर बनाए जाने से नाराज पटवारी-कानूनगो स्टेट कैडर बनाए जाने से नाराज हैं। पिछली कैबिनेट बैठक में इन्हें स्टेट कैडर बनाने का फैसला लिया गया था। इसके बाद हिमाचल संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी और कानूनगो महासंघ ने 15 जुलाई से ऑनलाइन काम बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, वे सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से भी बाहर हो गए हैं। आज वे दफ्तरों की चाबियां सरकार को सौंप रहे हैं आज पटवारी-कानूनगो संबंधित एसडीएम और तहसीलदार को अतिरिक्त कार्यभार वाले दफ्तरों की चाबियां भी सौंप रहे हैं। जाहिर है कि इसके चलते प्रदेश के करीब 600 पटवारी-कानूनगो सर्कल दफ्तरों में भी काम ठप रहने वाला है। सरकार और पटवारी-कानूनगो के बीच चल रहे इस विवाद के चलते आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। पिछले 11 दिनों से ऑनलाइन काम बंद है। अब जिन स्थानों पर नियमित पटवारी-कानूनगो नहीं हैं, वहां कल से लोगों के काम भी बंद होने जा रहे हैं। मांगें पूरी न होने तक जारी रहेगा धरना शिमला कानूनगो-पटवारी महासंघ शिमला के अध्यक्ष चमन ठाकुर ने कहा कि सरकार ने अभी तक उनकी मांगें नहीं मानी हैं। इसलिए आज अतिरिक्त प्रभार वाले कार्यालयों की चाबियां सरकार को सौंपी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। 10 दिन से ये काम प्रभावित बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, कृषि प्रमाण पत्र, बेरोजगारी प्रमाण पत्र, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑनलाइन रिपोर्टिंग जैसे काम बंद कर दिए गए हैं। राज्य कैडर से वरिष्ठता प्रभावित होगी: सतीश हिमाचल संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि पटवारियों और कानूनगो की भर्ती जिला कैडर के अनुसार की गई है। अब यदि उन्हें अचानक राज्य कैडर बना दिया जाता है तो उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। इससे पदोन्नति में देरी होगी और राज्य कैडर में विलय के कारण वरिष्ठता पीछे जा सकती है। उन्होंने कहा कि पटवारियों को जिला कैडर में इसलिए रखा गया है क्योंकि अपने जिले में उन्हें स्थानीय भाषा और क्षेत्र का ज्ञान होता है। यदि उन्हें दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जाता है तो उन्हें भाषा और क्षेत्र को समझने में समय लगेगा। इससे कार्य में दक्षता नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार जिला कैडर में ही रखा जाना चाहिए।
संजौली मस्जिद गिराने के फैसले को मुस्लिम पक्ष की चुनौती:जिला कोर्ट में सुनवाई; कमेटी के हलफनामे को गैरकानूनी बताया, कहा- वह रजिस्टर्ड नहीं
संजौली मस्जिद गिराने के फैसले को मुस्लिम पक्ष की चुनौती:जिला कोर्ट में सुनवाई; कमेटी के हलफनामे को गैरकानूनी बताया, कहा- वह रजिस्टर्ड नहीं हिमाचल की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। संजौली मस्जिद केस में नगर निगम (MC) आयुक्त के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में चुनौती दी है। इस पर आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष से जुड़ी 3 वेलफेयर सोसाइटी ने MC आयुक्त के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में कहा है कि MC आयुक्त कोर्ट का फैसला डिफैक्टिड है। MC आयुक्त ने यह फैसला संजौली मस्जिद कमेटी के नगर निगम को दिए हलफनामे के आधार पर दिया है। मस्जिद कमेटी के हलफनामे को बताया गैर कानूनी
सोसाइटी ने दावा किया कि मस्जिद कमेटी रजिस्टर नहीं है। ऐसे में उसके अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ की ओर से दिया गया हलफनामा गैर कानूनी है। जिला अदालत में याचिका दायर करने वाली मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी पोंटा साहिब के सदस्य नजाकत अली हाशमी ने बताया है कि 3 अलग-अलग कमेटी और सोसाइटी ने जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त के फैसले को चुनौती दी है। आयुक्त कोर्ट के फैसले को बताया डिफैक्टिड
नजाकत अली ने दावा किया कि जिला अदालत में उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई है। इस पर आज सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में दायर याचिका में अपील की है कि मामले में मुस्लिम समुदाय की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसे में उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला अदालत में याचिका दायर करने में मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी पोंटा साहिब, जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी बिलासपुर और अलहुदा एजुकेशनल सोसाइटी दीनक मंडी शामिल हैं। इन्होंने नगर निगम आयुक्त के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। 5 अक्टूबर को आया था नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला
संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त शिमला कोर्ट ने बीते 5 अक्टूबर को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने मस्जिद की 3 अवैध मंजिल हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। मस्जिद की एटिक को हटाने का काम लगभग पूरा हो गया है। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने मामले को जिला अदालत में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में मामले को निपटाने के आदेश दिए
वहीं, लोकल रेजिडेंट की याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट ने भी इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटाने के लिए MC आयुक्त को आदेश दे रखे हैं। लोकल रेजिडेंट ने हाईकोर्ट के आग्रह किया था कि नगर निगम इस केस को जानबूझ कर लटका रहा है। 14 सालों से कोर्ट में केस चल रहा है। संजौली मस्जिद से ही पूरे प्रदेश में हुआ था विवाद
संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला में भी जगह-जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए। उन्होंने अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस बीच संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम आयुक्त से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की और कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक ऊपर की 3 मंजिल सील किया जाएं। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। बीते 5 अक्टूबर को 3 मंजिल तोड़ने के लिए अंतरिम आदेश आ गया। जिसके बाद मामला शांत रहा। अब इन मंजिलों को तोड़ने का काम भी मस्जिद कमेटी ने अपने खर्चे पर शुरू कर दिया है।