स्नेचिंग के आरोपी को पांच साल कैद की सुनाई सजा

स्नेचिंग के मामले में एडिशनल सेशन कोर्ट के जज शिव मोहन गर्ग की तरफ से आरोपी कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामला साल 2016 में थाना साहनेवाल में दर्ज किया गया था। जिसमें शिकायतकर्ता सर्वोत्तम सिंह ने कहा कि वह थाने के सामने ही होटल चलाता है। घटना वाले दिन वो रामगढ़ एक रैली के सम्बन्ध में गया था। तभी सनराइज पैलेस के बाहर खड़े होकर उसने अपने पर्स में से पैसे निकाल अपने भाई को देने लगा तो दो लड़के मोटरसाइकिल पर आए। जो उससे पर्स छीन कर भाग गए। उस समय पर्स में 17 हज़ार रुपये और पैन कार्ड था। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच के दौरान दो लड़कों सोबित कुमार और कुलविंदर सिंह किन्दा को गिरफ्तार कर उनसे 17 हज़ार रिकवर किए। फिर अदालत में चालान पेश करने पर सोबित को अक्टूबर 2017 मे पांच साल की सजा हुई, जबकि किन्दा कोर्ट से गैर हाजिर होने पर भगोड़ा करार कर दिया गया। बाद में पुलिस ने उसे पकड़ दोबारा से चालान पेश किया। फिर उसे सजा सुनाई गई। स्नेचिंग के मामले में एडिशनल सेशन कोर्ट के जज शिव मोहन गर्ग की तरफ से आरोपी कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामला साल 2016 में थाना साहनेवाल में दर्ज किया गया था। जिसमें शिकायतकर्ता सर्वोत्तम सिंह ने कहा कि वह थाने के सामने ही होटल चलाता है। घटना वाले दिन वो रामगढ़ एक रैली के सम्बन्ध में गया था। तभी सनराइज पैलेस के बाहर खड़े होकर उसने अपने पर्स में से पैसे निकाल अपने भाई को देने लगा तो दो लड़के मोटरसाइकिल पर आए। जो उससे पर्स छीन कर भाग गए। उस समय पर्स में 17 हज़ार रुपये और पैन कार्ड था। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच के दौरान दो लड़कों सोबित कुमार और कुलविंदर सिंह किन्दा को गिरफ्तार कर उनसे 17 हज़ार रिकवर किए। फिर अदालत में चालान पेश करने पर सोबित को अक्टूबर 2017 मे पांच साल की सजा हुई, जबकि किन्दा कोर्ट से गैर हाजिर होने पर भगोड़ा करार कर दिया गया। बाद में पुलिस ने उसे पकड़ दोबारा से चालान पेश किया। फिर उसे सजा सुनाई गई।   पंजाब | दैनिक भास्कर