हरियाणा के रेवाड़ी जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के ASJ लोकेश गुप्ता की अदालत ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। और अदालत ने दोषी पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। व्यक्ति ने देख पुलिस को किया सूचित मिली जानकारी के अनुसार धारूहेड़ा क्षेत्र में एक व्यक्ति नाबालिग बच्चों को उठाकर एक खंडहर फैक्ट्री में लेकर गया और उसके साथ अश्लील हरकत की थी। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने मई 2022 में मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। एक व्यक्ति बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने आरोपी को देख लिया था और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया था। जुर्माना ना भरने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा आरोपी की पहचान मध्यप्रदेश के जिला सीधी के गांव बड़ेसर निवासी कपूर चंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना धारूहेड़ा में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के ASJ लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी कपूर चंद्र को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास व सात हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के ASJ लोकेश गुप्ता की अदालत ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। और अदालत ने दोषी पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। व्यक्ति ने देख पुलिस को किया सूचित मिली जानकारी के अनुसार धारूहेड़ा क्षेत्र में एक व्यक्ति नाबालिग बच्चों को उठाकर एक खंडहर फैक्ट्री में लेकर गया और उसके साथ अश्लील हरकत की थी। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने मई 2022 में मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। एक व्यक्ति बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने आरोपी को देख लिया था और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया था। जुर्माना ना भरने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा आरोपी की पहचान मध्यप्रदेश के जिला सीधी के गांव बड़ेसर निवासी कपूर चंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना धारूहेड़ा में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के ASJ लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी कपूर चंद्र को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास व सात हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हजपा सुप्रीमों की पांच साल में घटी 5 गुना आय:बलराज कुंडू से पत्नी अमीर, खरीदी 36 लाख की गाड़ी, 2 करोड़ का लोन हरियाणा जनसेवक पार्टी (हजपा) के सुप्रीमो एवं महम से विधायक बलराज कुंडू की पिछले 5 साल में आय करीब 5 गुना तक घट गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जहां बलराज कुंडू की वार्षिक आय 6 करोड़ 77 लाख 51 हजार 300 रुपए थे, वह घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 करोड़ 36 लाख 99 हजार 390 रह गई है। संपत्ति के मामले में बलराज कुंडू से उनकी पत्नी परमजीत कुंडू अधिक अमीर हैं। वहीं बलराज कुंडू ने 36 लाख 61 हजार 534 रुपए में टोयोटा की गाड़ी खरीदी है। जिसमें वे चलते हैं। उनके पास कैश इन हेंड 3 लाख 60 हजार 764 रुपए, उनकी पत्नी परमजीत कुंडू के पास 78 हजार 754 रुपए व उनकी बेटी खुशबू कुंडू के पास 2 लाख 40 रुपए हजार हैं। बलराज कुंडू के खिलाफ 2 केस
महम से विधायक बलराज कुंड के खिलाफ दो केस भी दर्ज हैं। एक केस 17 जनवरी 2020 को रोहतक के सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी का दर्ज हुआ था। वहीं दूसरा केस 10 अक्टूबर 2020 को गुरुग्राम के सेक्टर 50 थाने में धोखाधड़ी व जान से मारने की धमकी देने सहित अन्य धाराओं दर्ज हैं। बलराज कुंडू की पिछले पांच सालों की वार्षिक आय
वित्तीय वर्ष आय
2019-20 67751300
2020-21 26346700
2021-22 11748360
2022-23 13270240
2023-24 13699390 बलराज कुंडू की पत्नी परमजीत कुंडू की वार्षिक आय
वित्तीय वर्ष आय
2019-20 4387170
2020-21 4386090
2021-22 3539250
2022-23 2145430
2023-24 2920640 चल संपत्ति
बलराज कुंडू की चल संपत्ति : 36985368
पत्नी परमजीत कुंडू की चल संपत्ति : 58450798
बेटी खुशबू कुंडू की चल संपत्ति : 1049704 अचल संपत्ति
बलराज कुंडू की अचल संपत्ति : 112944980
पत्नी परमजीत कुंडू की अचल संपत्ति : 449372771
बेटी खुशबू कुंडू की अचल संपत्ति : 36800003 लोन
बलराज कुंडू का कुल लोन : 20911114
परमजीत कुंडू का कुल लोन : 144079928
बेटी खुशबू कुंडू का कुल लोन : 6000000 जमीन
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परमजीत कुंडू के पास जमीन : 33329 वर्ग गज
परमजीत कुंडू के पास खेती योग्य जमीन : 38.26 एकड़
परमजीत कुंडू के पास आवासीय भवन : 18725
निर्मित क्षेत्र : 22321 वर्गगज
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साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक महेश कुमार ने बताया कि पीजीआईएमएस निवासी भावना ने शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरु कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 9 अगस्त को भावना के पास कॉल आई, जिसमें एक महिला ने भावना से कहा कि उसने हैदराबाद भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है। भावना के मना करने पर उसने कहा कि उसकी कॉल हैदराबाद पुलिस को ट्रांसफर की जा रही है। जिसके बाद एक व्यक्ति ने भावना से कहा कि वह हैदराबाद पुलिस से बात कर रहा है और आधार कार्ड दिखाने बारे कहा। उसके बाद आरोपियों ने भावना को कहा कि आपके ऊपर मनी लाड्रिंग और आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने का केस है। नजरबंद करके ठगे 14.72 लाख
भावना को कहा कि वे उसे तुंरत गिरफ्तार करेंगे। इसके लिए उसे तीन-चार दिन तक अपने आप को नजरबंद रखना होगा और किसी से कोई बात नहीं करनी होगी। वे वीडियो कॉल के माध्यम से नजर रखेंगे। उन्होंने भावना को गिरफ्तार करने बारे डराकर झूठे कागजात पेश किए। उन्होंने कहा कि वे खुफिया तरीके से सीबीआई अधिकारी बात कर रहे है। उस केस से बाहर निकलना चाहती है और अपने आपको नजरबंद से बचाना है तो उसे उनके खाते में पैसे ट्रांसफर करने होंगे ताकि वो उन पैसों की जांच करेंगे कि वे सही है या गलत। भावना ने उनके कहे अनुसार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से कुल 14 लाख 72 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए, फिर से और पैसो की मांग की। भावना ने कहा कि उसके पास और रुपए नहीं है तो उन्होंने कहा कि वे उसकी गिरफ्तारी की तिथि बढ़ा देंगे। भावना को सुप्रीम कोर्ट की रिसीप्ट भेजी गई।