खराब AQI में देश में नंबर वन पर कैथल:पराली जलाने 117 केस आए सामने, सुप्रीम कोर्ट ने डीसी को किया तलब

खराब AQI में देश में नंबर वन पर कैथल:पराली जलाने 117 केस आए सामने, सुप्रीम कोर्ट ने डीसी को किया तलब

हरियाणा में पराली अवशेष जलाने के मामले में जहां कैथल जिला प्रदेश में नंबर एक पर है, तो वहीं यहां की हवा भी देश में सबसे खराब बताई जा रही है। मिली जानकारी अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वयं संज्ञान लेते हुए कैथल डीसी को नोटिस जारी कर आगमी 23 अक्टूबर को जबाव देने को कहा है। जिले में अब तक पराली जलाने के 117 मामले सामने आ चुके हैं। सांस लेने में दिक्कत व आंखों में जलन जिसकी वजह से शहर की हवा भी बेहत खराब हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 370 तक पहुंच गया है। जिस कारण लोगों को सांस लेने के साथ में भी आंखों में जलन हो रही है। बता दें कि जिले में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रहे हैं, अब तक 117 मामले सामने आने के बाद भी विभाग द्वारा एक भी किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। जुर्माना लगाने तक सीमित रहे अधिकारी अधिकारी सिर्फ जुर्माना लगाने तक ही सीमित है, लोग प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस के डर से दिन की बजाए रात को आग लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए अपने आदेशों में खान की आखिर कैथल और कुरूक्षेत्र जिले में पराली जलाने की घटनाओं को क्यों नहीं रोका जा रहा। डीसी कोर्ट में जवाब करेंगे पेश इस संदर्भ में अब दोनों डीसी 23 अक्टूबर को कोर्ट में अपना जवाब पेश करेंगे। हालांकि इस संदर्भ में अभी जिला प्रशासन के पास आदेश नहीं पहुंचे हैं, जबकि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने 2 दिन पहले भी लगातार बढ़कर आग लगाने के मामलों को लेकर डीसी से रिपोर्ट मांगी थी। हरियाणा में पराली अवशेष जलाने के मामले में जहां कैथल जिला प्रदेश में नंबर एक पर है, तो वहीं यहां की हवा भी देश में सबसे खराब बताई जा रही है। मिली जानकारी अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वयं संज्ञान लेते हुए कैथल डीसी को नोटिस जारी कर आगमी 23 अक्टूबर को जबाव देने को कहा है। जिले में अब तक पराली जलाने के 117 मामले सामने आ चुके हैं। सांस लेने में दिक्कत व आंखों में जलन जिसकी वजह से शहर की हवा भी बेहत खराब हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 370 तक पहुंच गया है। जिस कारण लोगों को सांस लेने के साथ में भी आंखों में जलन हो रही है। बता दें कि जिले में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रहे हैं, अब तक 117 मामले सामने आने के बाद भी विभाग द्वारा एक भी किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। जुर्माना लगाने तक सीमित रहे अधिकारी अधिकारी सिर्फ जुर्माना लगाने तक ही सीमित है, लोग प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस के डर से दिन की बजाए रात को आग लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए अपने आदेशों में खान की आखिर कैथल और कुरूक्षेत्र जिले में पराली जलाने की घटनाओं को क्यों नहीं रोका जा रहा। डीसी कोर्ट में जवाब करेंगे पेश इस संदर्भ में अब दोनों डीसी 23 अक्टूबर को कोर्ट में अपना जवाब पेश करेंगे। हालांकि इस संदर्भ में अभी जिला प्रशासन के पास आदेश नहीं पहुंचे हैं, जबकि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने 2 दिन पहले भी लगातार बढ़कर आग लगाने के मामलों को लेकर डीसी से रिपोर्ट मांगी थी।   हरियाणा | दैनिक भास्कर