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Rajasthan News: अग्निवीर सेना भर्ती रैली 19 अगस्त से, भरतपुर में तैयारियों को लेकर प्रशासन की समीक्षा बैठक
Rajasthan News: अग्निवीर सेना भर्ती रैली 19 अगस्त से, भरतपुर में तैयारियों को लेकर प्रशासन की समीक्षा बैठक <p><strong>Rajasthan News: </strong>राजस्थान के भरतपुर जिला मुख्यालय पर सेना के विभिन्न ट्रेड में सेवाएं देने के लिए अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन 19 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक किया जायेगा. अग्निवीर सेना भर्ती रैली में प्रदेश के 6 जिलों भरतपुर, डीग, धौलपुर, अलवर, खैरथल, कोटपूतली-बहरोड़ के युवा भाग लेंगे. अग्निवीर सेना भर्ती रैली में लगभग 6 हजार युवाओं के भाग लेने की संभावना है.</p>
<p>सेना भर्ती रैली को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉ.अमित यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. समीक्षा बैठक में सेना भर्ती निदेशक कर्नल आलोक रंजन ,जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा, अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन नीरज कुमार मीना, अतिरिक्त कलेक्टर शहर श्वेता यादव, एसडीएम रवि कुमार, सीएमएचओ डॉ. गौरव कपूर सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी एवं सेना भर्ती कार्यालय अलवर के अधिकारी उपस्थित रहे.</p>
<p>अग्निवीर सेना भर्ती रैली में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो इसके लिए जिला कलेक्टर ने कहा कि सेना भर्ती रैली के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं से संबंधित विभाग के अधिकारियों को सेना भर्ती रैली की तैयारी पूरी करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए.</p>
<p>उन्होंने कहा कि सेना भर्ती रैली में 6 जिलों से अभ्यर्थी आयेंगे उन्हें आने जाने ,रहने में और भोजन आदि की सेना भर्ती कार्यालय के संबंधित अधिकारी से संपर्क रखते हुए समय पर व्यवस्था पूरी करें. उन्होंने कहा कि सेना भर्ती के दौरान सेना भर्ती स्थल एमएसजे खेल मैदान व पुलिस परेड ग्राउंड में सीसीटीवी, एम्बुलेंस चिकित्सकों सहित एवं पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था रखी जाएगी.</p>
<p>जिला कलेक्टर ने सेना भर्ती रैली में भाग लेने वाले युवाओं के लिए अल्पाहार के लिए पेड अन्नपूर्णा रसोई भी संचालित करने के निर्देश दिए.जिला कलेक्टर ने कहा की सम्पूर्ण भर्ती स्थल पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जायेगी.</p>
<p>जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए जिसमे नगर निगम को नियमित सफाई के लिए विशेष टीम तैनात करने और भर्ती रैली में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच करने के लिए 12 शिक्षक नियुक्त करने अभ्यर्थियों की दौड़ के लिए ट्रैक निर्माण के लिए खेल अधिकारी को सहयोग करने के निर्देश दिए. जिला कलेक्टर ने अन्य जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज की पर्याप्त बसों की व्यवस्था करने के लिए रोडवेज प्रशासन को निर्देश दिए जिससे आने जाने में युवाओं को कीड़ी प्रकार की परेशानी नहीं हो.</p>
<p><strong>क्या कहा सेना भर्ती रैली निदेशक ने </strong></p>
<p>निदेशक सेना भर्ती कार्यालय अलवर के कर्नल आलोक रंजन ने बताया है की 19 से 22 अगस्त तक भरतपुर के एमएसजे खेल मैदान व पुलिस परेड ग्राउंड में सेना अग्निवीर भर्ती का आयोजन किया जायेगा. जिसमें जनरल ड्यूटी से लेकर विभिन्न ट्रेड में अभ्यर्थी भाग लेंगे. सेना भर्ती रैली में जनरल ड्यूटी से लेकर विभिन्न ट्रेड में अभ्यर्थी भाग लेंगे.उन्होंने बताया की भर्ती रैली में प्रतिदिन अलग-अलग तहसीलवार 700 से 800 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया है.</p>
<p>उन्होंने बताया की भर्ती रैली के दौरान सुबह 3 बजे से एमएसजे खेल मैदान में अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा और बार कोडिंग की जांच के बाद पुलिस परेड ग्राउंड में दौड़ एवं अन्य शारीरिक दक्षताओं की जांच के लिए प्रवेश दिया जायेगा.</p>
<p><strong>ये भी पढ़े : <a href=”https://www.abplive.com/states/rajasthan/rajasthan-university-news-entrance-exam-for-pg-in-rajasthan-university-from-27-june-ann-2723984″>Rajasthan News: राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए कल से प्रवेश परीक्षा, 15 हजार से ज्यादा मिले हैं आवेदन</a></strong></p>
पंजाब में त्योहारों पर सिर्फ ‘ग्रीन पटाखों’ की अनुमति, तय समय पर ही कर सकेंगे आतिशबाजी, जान लें नियम
पंजाब में त्योहारों पर सिर्फ ‘ग्रीन पटाखों’ की अनुमति, तय समय पर ही कर सकेंगे आतिशबाजी, जान लें नियम <p style=”text-align: justify;”><strong>Punjab Green Firecrackers:</strong> मुख्यमंत्री <a title=”भगवंत मान” href=”https://www.abplive.com/topic/bhagwant-mann” data-type=”interlinkingkeywords”>भगवंत मान</a> (Bhagwant Mann) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर बहुत कम समय के लिए केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखों (ग्रीन फटाखे) के उपयोग की अनुमति दी है. पंजाब में सिर्फ उन्हीं पटाखों को फोड़ा और बेचा जा सकता है, जो कम प्रदूषण वाले हों. साथ ही जिनमें बेरियम सॉल्ट या कम्पाऊंड ऑफ एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट के यौगिकों का उपयोग न किया गया हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पंजाब सरकार की ओर से यह भी निर्देश दिया गया है कि अनुमित वाले पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस व्यापारियों के जरिए ही की जाएगी. पंजाब में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक है और किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार करने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट (E-Commerce Websites) पर प्रतिबंध लगाया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कब से कब तक फोड़ सकते हैं फटाखे?</strong><br />न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, दिवाली (31 अक्टूबर) को रात 8 बजे से 10 बजे तक, गुरुपर्व (15 नवंबर) को सुबह 4 से 5 बजे तक और फिर रात 9 से 10 बजे, क्रिसमस पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक और नए साल की रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखे फोड़े जा सकते हैं. </p>
<p style=”text-align: justify;”>अधिकारी ने कहा सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEF&CC) के विभिन्न दिशा-निर्देशों के मुताबिक, राज्य सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत पंजाब में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर निषेध, प्रतिबंध और नियम लागू किए हैं. </p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रवक्ता ने कहा, राज्य में लड़ी पटाखों को बनाने, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा डिप्टी कमिश्नरों को पटाखों के हानिकारक प्रभावों को बताते हुए बड़े स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है.</p>
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<p><strong>ये भी पढ़ें: </strong><strong><a title=”पंजाब के 20 गांवों में पंचायत चुनाव हुए रद्द, निर्विरोध चुने गए सरपंच, जानें पूरा मामला” href=”https://www.abplive.com/states/punjab/punjab-panchayat-elections-were-cancelled-in-20-villages-sarpanch-was-elected-unopposed-ann-2802810″ target=”_self”>पंजाब के 20 गांवों में पंचायत चुनाव हुए रद्द, निर्विरोध चुने गए सरपंच, जानें पूरा मामला</a></strong></p>
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मंडी मस्जिद तोड़ने के आदेशों पर रोक:MC आयुक्त ने 30 दिन में हटाने के दे रखे ऑर्डर; मुस्लिम पक्ष की याचिका पर राहत
मंडी मस्जिद तोड़ने के आदेशों पर रोक:MC आयुक्त ने 30 दिन में हटाने के दे रखे ऑर्डर; मुस्लिम पक्ष की याचिका पर राहत हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी की मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को हटाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। नगर नियोजन विभाग (TCP) के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने नगर निगम (MC) आयुक्त मंडी के 13 सितंबर के उन आदेशों पर रोक लगा दी है, जिसमें MC आयुक्त ने मस्जिद की दो मंजिल हटाने के आदेश दिए थे। TCP विभाग के प्रधान सचिव ने यह आदेश मुस्लिम पक्ष ने द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के बाद दिए। स्टे-आर्डर के मुताबिक प्रधान सचिव ने निगम को मस्जिद की संपत्ति को लेकर किसी तरह की कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है। प्रधान सचिव ने प्रतिवादियों को 3 दिन में पक्ष रखने और संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए। 10 दिन बाद मामले में अगली सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने स्टे ऑर्डर की प्रति नगर निगम आयुक्त मंडी को सौंप दी है। निगम आयुक्त ने 13 सितंबर को दिए थे तोड़ने के आदेश बता दें कि नगर निगम आयुक्त मंडी एचएस राणा ने बीते 13 सितंबर को मंडी के जेल रोड में बनी मस्जिद ती दो मंजिल 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश दिए थे। यहां पर मुस्लिम समुदाय ने तीन मंजिला मस्जिद बना दी थी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मंडी में आजादी के बाद एक मंजिला मस्जिद थी। मगर यहां पर बीते कुछ सालों के दौरान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके तीन मंजिला मस्जिद बनाई गई।लिहाजा इसे गिराने के लिए मंडी में हिंदू संगठनों ने दो बार प्रदर्शन किया।