शिमला में बीती रात को एक युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप उतर प्रदेश के रहने वाले एक युवक पर लगाए है। ढली पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि वह ड्यूटी से गुरुवार शाम को घर लौट रही थी। इस दौरान रास्ते में एक युवक ने उसे पकड़ा और अश्लील हरकतें करने लगा। शिकायतकर्ता लड़की मूल रूप से शिमला जिला के चौपाल की रहने वाली है और वह शिमला के उपनगर संजौली में एक निजी कैफे में काम करती हैं। शिमला में किराए के कमरे में रहती है युवती शिमला में वह एक किराए के कमरे में रहती है। बीती शाम को जब वह ड्यूटी खत्म करने के बाद वापस अपने क्वार्टर लौट रही थी संजौली के इंजनघर के पास एक युवक उसे पकड़कर अश्लील हरकतें शुरू की है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है युवक पीड़िता ने छेड़छाड़ करने वाले लड़के का नाम मोहसिन बताया है, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। जिस युवक पर लड़की ने अश्लील हरकतों के आरोप लगाए है, वह अभी फरार है। शिमला में बीती रात को एक युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप उतर प्रदेश के रहने वाले एक युवक पर लगाए है। ढली पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि वह ड्यूटी से गुरुवार शाम को घर लौट रही थी। इस दौरान रास्ते में एक युवक ने उसे पकड़ा और अश्लील हरकतें करने लगा। शिकायतकर्ता लड़की मूल रूप से शिमला जिला के चौपाल की रहने वाली है और वह शिमला के उपनगर संजौली में एक निजी कैफे में काम करती हैं। शिमला में किराए के कमरे में रहती है युवती शिमला में वह एक किराए के कमरे में रहती है। बीती शाम को जब वह ड्यूटी खत्म करने के बाद वापस अपने क्वार्टर लौट रही थी संजौली के इंजनघर के पास एक युवक उसे पकड़कर अश्लील हरकतें शुरू की है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है युवक पीड़िता ने छेड़छाड़ करने वाले लड़के का नाम मोहसिन बताया है, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। जिस युवक पर लड़की ने अश्लील हरकतों के आरोप लगाए है, वह अभी फरार है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
Related Posts
शिमला के लवी मेले में हुआ 156 घोड़ों का पंजीकरण:पहले दिन 70 हजार में बिका चामूर्थी घोड़ा, अंतिम दिन होगी गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता
शिमला के लवी मेले में हुआ 156 घोड़ों का पंजीकरण:पहले दिन 70 हजार में बिका चामूर्थी घोड़ा, अंतिम दिन होगी गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता शिमला के पाटबंगला मैदान रामपुर में सोमवार को अश्व प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ किया गया। अगले तीन दिनों में अब यहां पर घोड़ों की जमकर खरीद-फरोख्त होगी। पशुपालन विभाग की ओर से वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉo अनिल शर्मा ने शुभारंभ मौके पर प्रदर्शनी में पहुंचे अश्व पालकों को स्वागत किया। उन्होंने बताया कि इस अश्व प्रदर्शनी का आयोजन वर्ष 1984 से लगातार किया जा रहा है। प्रदर्शनी के दौरान अच्छी नस्ल के घोड़ों की जमकर खरीद फरोख्त होती है। जिसमें भाग लेने के लिए किन्नौर, लाहौल स्पिती, पिन वैली व अन्य ऊपरी ईलाकों से अश्व पालक मेला मैदान में पहुंच गए है। चामूर्थी घोड़े को 70 हजार में खरीदा
प्रदर्शनी के पहले दिन 156 घोड़ों का पंजीकरण किया गया। उन्होंने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया मंगलवार को भी जारी रहेगी। अनिल शर्मा ने कहा कि इस प्रदर्शनी में वेटनरी ऐड की सुविधा आर्मी की 22 मोबाइल एफडी वेट यूनिट द्वारा दी जा रही है। जिसकी जिम्मेवारी कर्नल योगेश डोगरा, शशांक शुक्ला, नायक इंद्रजीत कुमार औश्र अनुज द्वारा पूरी की जा रही है। डॉo शर्मा ने बताया कि इस अश्व प्रदर्शनी के पहले दिन लाहौल स्पिती के चामूर्थी घोड़े को 70 हजार में खरीदा गया। घुड़सवारों के बीच होगी दौड़ प्रतियोगिता
जबकि प्रदर्शनी में आए करीब 80 घोड़ों की बिक्री होने की सूचना है। अधिकतर खरीदार उत्तराखंड से संबंधित हैं। प्रदर्शनी के दूसरे दिन मंगलवार को विभिन्न वर्गों में उत्तम अश्वों का चयन और अश्व पालकों के लिए संगोष्ठी का आयोजन होगा। जबकि प्रदर्शनी के अंतिम दिन छह नवंबर को घुड़सवारों के बीच गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता, चार सौ और आठ सौ मीटर की घुड़दौड़ का आयोजन होगा। जिसमें अव्वल रहने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।
मंडी में निर्धारित किए गए 2 बस स्टॉप:लोगों को जाम से मिलेगी राहत, पुराने बस स्टैंड को हटाने से नाराज थी जनता
मंडी में निर्धारित किए गए 2 बस स्टॉप:लोगों को जाम से मिलेगी राहत, पुराने बस स्टैंड को हटाने से नाराज थी जनता हिमाचल में मंडी शहर के स्कोड़ी चौक से बस स्टॉप को हटाने के बाद प्रशासन ने सवारियों को बस में बैठाने व उतारने के लिए 2 नए बस स्टॉप निर्धारित कर दिए हैं। पहले रिवालसर व कोटली की ओर आने-जाने वाली बसों के लिए स्कोड़ी चौक ही बस स्टॉप था, लेकिन अब जेल रोड स्थित सिनेमा चौक पर सवारियों को उतारा व स्कूल बाजार में सवारियों को बस में बैठाया जाएगा। प्रशासन द्वारा पिछले एक हफ्ते से इन बस स्टॉप को ट्रायल बेस पर चलाया जा रहा था। वहीं अब नियमित तौर पर बसों के लिए यही दो बस स्टॉप रहेंगे। नए बस स्टॉप से अस्पताल की दूरी कम
एएसपी मंडी सागर चंद्र ने भी स्वयं मौके पर पहुंचकर इन बस स्टॉप की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बस स्टॉप के लिए शहर के महामृत्युंजय चौक व सेरी मंच पर किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। स्कोड़ी चौक के आसपास ही दोनों तरफ 100-100 मीटर के दायरे पर इन बस स्टॉप को बदला गया है। जिससे अस्पताल जाने वाली जनता को भी अब ज्यादा दूरी तय नहीं करनी होगी। जल्द ही इन दोनों नए बस स्टॉप पर मार्किंग कर व बस स्टॉप के बोर्ड भी लगा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शहर में वाहनों की संख्या अधिक होने के और स्कोड़ी चौक पर बस स्टॉप होने के चलते अक्सर जाम की स्थिति रहती थी, जाम से भी अब शहर वासियों को निजात मिलने वाली है। लोगों को ऑटो में करना पड़ रहा था सफर
बता दें कि पिछले 4 महीने पहले जुलाई में प्रशासन द्वारा स्कोड़ी चौक से वर्षों पुराने बस स्टॉप को हटा दिया गया था। प्रशासन के इस निर्णय से जनता खासी नाराज हो गई थी और इन बस स्टॉप को हटाए जाने का विरोध आज भी लगातार जारी है। जनता का यही कहना है कि बस स्टॉप हटाए जाने के बाद जेब ढीली कर उन्हें ऑटो में सफर करना पड रहा है। वहीं अब इस विरोध के बीच प्रशासन ने सवारियों के लिए दो नए बस स्टॉप निर्धारित कर दिए हैं, जिससे अब जनता को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
हिमाचल के संजौली मस्जिद विवाद मामले में नया मोड़:मुस्लिम पक्ष ने निगम आयुक्त के फैसले को जिला अदालत में दी चुनौती, 6 को सुनवाई
हिमाचल के संजौली मस्जिद विवाद मामले में नया मोड़:मुस्लिम पक्ष ने निगम आयुक्त के फैसले को जिला अदालत में दी चुनौती, 6 को सुनवाई हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण विवाद मामले में नया मोड़ आ गया है। संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम कमिश्नर के कोर्ट से आए फैसले को मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में चुनौती दी। यह मामला जिला अदालत में 6 नवंबर को लिस्ट हुआ है। ऐसे में मामले में उस दिन सुनवाई प्रस्तावित है। मुस्लिम पक्ष से जुड़ी तीन वेलफेयर सोसाइटी ने नगर निगम आयुक्त के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। सोसाइटी ने जिला अदालत में दायर याचिका में कहा है कि नगर निगम आयुक्त के कोर्ट का फैसला डिफेक्टिड है। उन्होंने यह फैसला संजौली मस्जिद कमेटी के नगर निगम को दिए हलफनामे के आधार पर दिया है। सोसाइटी ने जिला अदालत में दायर याचिका में कहा है कि मस्जिद कमेटी कोई रजिस्टर नहीं है, ऐसे में उनके अध्यक्ष मोहमद लतीफ द्वारा दिया गया हलफनामा गैर कानूनी है। जिला अदालत में याचिका दायर करने वाली मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी पोंटा साहिब के सदस्य नाजाक्त अली हाशमी ने बताया कि तीन अलग अलग कमेटी व सोसाइटी ने जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त के फैसले को चुनौती दी है। आयुक्त कोर्ट के फैसले को बताया डिफेक्टिड उन्होंने दावा किया कि जिला अदालत में उनकी याचिका स्वीकार हो गई है और 6 नवंबर को मामला जिला अदालत में लिस्ट हुआ है। हाशमी ने बताया कि उन्होंने जिला अदालत में दायर याचिका में मांग की है कि नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहमद लतीफ के हलफनामे के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। जो डिफेक्टिड है। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद कमेटी कोई रजिस्टर संस्था नहीं है। ऐसे में उनका हलफनामा गैर कानूनी है। इसलिए मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में दायर याचिका में अपील की है कि मामले में मुस्लिम समुदाय की भावनाएं जुड़ी हुई है। ऐसे में उनका पक्ष भी सुना जाना चाइए। उन्होंने बताया कि जिला अदालत में याचिका दायर करने में मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी पोंटा साहिब , जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी बिलासपुर और अल हुदा एजुकेशनल सोसायटी दीनक मंडी शामिल है। जिन्होंने नगर निगम आयुक्त के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। 5 अक्टूबर को आया था नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला बता दें कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में स्थित मस्जिद निर्माण विवाद मामले में नगर निगम आयुक्त के कोर्ट ने 5 अक्टूबर को मस्जिद कमेटी व वक्फ बोर्ड के नगर निगम आयुक्त को दिए हलफनामे पर फैसला सुनाया। मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिल गिराने के आदेश दिए थे। जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने विवादित हिस्से को हटाने का कार्य शुरू कर दिया। मस्जिद का एटिक लगभग हटा भी दिया है। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष ने मामले को जिला अदालत में चुनौती दी है। जिसके कारण मामले में नया पेंच फंस गया है। हाई कोर्ट ने 8 सप्ताह में मामले को निपटाने के लिए आदेश बता दें कि इस मामले में स्थानीय लोगों की याचिका पर एक आदेश पारित किया है। जिसमें हाईकोर्ट ने मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटाने के आदेश पारित किए हैं। वहीं इस मामले में बची हुई 2 मंजिलों को लेकर नगर निगम आयुक्त कोर्ट में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होनी है।