हरियाणा सरकार ने रबी सीजन 2024-25 के लिए गेहूं के प्रमाणित बीजों की सामान्य बिक्री दर निर्धारित कर दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, गेहूं की सभी किस्मों (केवल C-306 किस्म को छोड़कर) और (इस अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष पुराने नहीं हैं) के लिए प्रति क्विंटल बीज की पूर्ण बिक्री दर 3875 रुपए निर्धारित की गई है। सरकार द्वारा इस पर 1000 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे सब्सिडी वाली दर 2875 रुपए प्रति क्विंटल होगी। वहीं, 40 किलोग्राम के एक बैग की दर 1150 रुपए होगी। केवल हरियाणा के किसानों के लिए सब्सिडी सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सब्सिडी केवल हरियाणा के किसानों के लिए ही लागू होगी। सरकारी एजेंसियों और अन्य योजनाओं के तहत प्रदर्शन के लिए बीज की बिक्री पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सब्सिडी बीजों की बिक्री की मात्रा के आधार पर दी जाएगी, जिसे रबी 2024-25 के दौरान राज्य में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। रिकॉर्ड का रखरखाव अनिवार्य अधिसूचना में यह भी निर्देश दिया गया है कि बीज की बिक्री का उचित रिकॉर्ड बिक्री रजिस्टर में रखा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके। बिक्री प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए पिछले नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही राज्य में आरकेवीवाई यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और स्टेट प्लान स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर- स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के तहत भी गेहूं के प्रमाणित बीजों पर सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। हरियाणा सरकार ने रबी सीजन 2024-25 के लिए गेहूं के प्रमाणित बीजों की सामान्य बिक्री दर निर्धारित कर दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, गेहूं की सभी किस्मों (केवल C-306 किस्म को छोड़कर) और (इस अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष पुराने नहीं हैं) के लिए प्रति क्विंटल बीज की पूर्ण बिक्री दर 3875 रुपए निर्धारित की गई है। सरकार द्वारा इस पर 1000 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे सब्सिडी वाली दर 2875 रुपए प्रति क्विंटल होगी। वहीं, 40 किलोग्राम के एक बैग की दर 1150 रुपए होगी। केवल हरियाणा के किसानों के लिए सब्सिडी सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सब्सिडी केवल हरियाणा के किसानों के लिए ही लागू होगी। सरकारी एजेंसियों और अन्य योजनाओं के तहत प्रदर्शन के लिए बीज की बिक्री पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सब्सिडी बीजों की बिक्री की मात्रा के आधार पर दी जाएगी, जिसे रबी 2024-25 के दौरान राज्य में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। रिकॉर्ड का रखरखाव अनिवार्य अधिसूचना में यह भी निर्देश दिया गया है कि बीज की बिक्री का उचित रिकॉर्ड बिक्री रजिस्टर में रखा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके। बिक्री प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए पिछले नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही राज्य में आरकेवीवाई यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और स्टेट प्लान स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर- स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के तहत भी गेहूं के प्रमाणित बीजों पर सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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