एक्शन मोड में आई पंजाब सरकार:DAP की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी, हेल्पलाइन और वॉट्सऐप नंबर शुरू

एक्शन मोड में आई पंजाब सरकार:DAP की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी, हेल्पलाइन और वॉट्सऐप नंबर शुरू

पंजाब में DAP की कालाबाजारी और गैर जरूरी खेती सामान को किसानों को जबरदस्ती बेचने वालों के खिलाफ राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। ऐसे लोगों पर अब तुरंत कार्रवाई होगी। सरकार की तरफ से दो नंबर जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से लोग फोन या वॉट्सऐप के जरिए अपनी शिकायत सरकार कर पाएंगे। इसके बाद आरोपी लोगों पर तुरंत कार्रवाई होगी। इस तरह की कार्रवाई करेगी सरकार कीटनाशक डीलरों के खिलाफ राज्य के किसान हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल करके या फोन नंबर +91-98555-01076 पर वॉट्सऐप मैसेज भेजकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा गैर-जरूरी रसायनों को खादों के साथ टैग करके जबरन बेचना या खाद को अधिक कीमत पर बेचना या खाद की कालाबाजारी करना कानूनी जुर्म है और ऐसी गलत कार्रवाइयों में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, 1985 और आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955 की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फगवाड़ा मीटिंग में किसान नेताओं ने उठाया था मुद्दा दरअसल यह मामला कुछ दिन पहले फगवाड़ा में किसानों और पंजाब सरकार के बीच हुई मीटिंग में हुआ था। किसानों ने तर्क दिया था कि एक तो किसान डीएपी खाद की कमी का सामना कर रहे है। दूसरा डीलर इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। वह उन्हें खाद के साथ अन्य सामान खरीदने के लिए मजबूर कर रहे है। जिसके बाद सरकार ने किसानों नेताओं को कहा था कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में DAP की कालाबाजारी और गैर जरूरी खेती सामान को किसानों को जबरदस्ती बेचने वालों के खिलाफ राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। ऐसे लोगों पर अब तुरंत कार्रवाई होगी। सरकार की तरफ से दो नंबर जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से लोग फोन या वॉट्सऐप के जरिए अपनी शिकायत सरकार कर पाएंगे। इसके बाद आरोपी लोगों पर तुरंत कार्रवाई होगी। इस तरह की कार्रवाई करेगी सरकार कीटनाशक डीलरों के खिलाफ राज्य के किसान हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल करके या फोन नंबर +91-98555-01076 पर वॉट्सऐप मैसेज भेजकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा गैर-जरूरी रसायनों को खादों के साथ टैग करके जबरन बेचना या खाद को अधिक कीमत पर बेचना या खाद की कालाबाजारी करना कानूनी जुर्म है और ऐसी गलत कार्रवाइयों में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, 1985 और आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955 की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फगवाड़ा मीटिंग में किसान नेताओं ने उठाया था मुद्दा दरअसल यह मामला कुछ दिन पहले फगवाड़ा में किसानों और पंजाब सरकार के बीच हुई मीटिंग में हुआ था। किसानों ने तर्क दिया था कि एक तो किसान डीएपी खाद की कमी का सामना कर रहे है। दूसरा डीलर इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। वह उन्हें खाद के साथ अन्य सामान खरीदने के लिए मजबूर कर रहे है। जिसके बाद सरकार ने किसानों नेताओं को कहा था कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।   पंजाब | दैनिक भास्कर