संजौली मस्जिद गिराने के फैसले को मुस्लिम पक्ष की चुनौती:जिला कोर्ट में सुनवाई; कमेटी के हलफनामे को गैरकानूनी बताया, कहा- वह रजिस्टर्ड नहीं

संजौली मस्जिद गिराने के फैसले को मुस्लिम पक्ष की चुनौती:जिला कोर्ट में सुनवाई; कमेटी के हलफनामे को गैरकानूनी बताया, कहा- वह रजिस्टर्ड नहीं

हिमाचल की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। संजौली मस्जिद केस में नगर निगम (MC) आयुक्त के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में चुनौती दी है। इस पर आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष से जुड़ी 3 वेलफेयर सोसाइटी ने MC आयुक्त के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में कहा है कि MC आयुक्त कोर्ट का फैसला डिफैक्टिड है। MC आयुक्त ने यह फैसला संजौली मस्जिद कमेटी के नगर निगम को दिए हलफनामे के आधार पर दिया है। मस्जिद कमेटी के हलफनामे को बताया गैर कानूनी
सोसाइटी ने दावा किया कि मस्जिद कमेटी रजिस्टर नहीं है। ऐसे में उसके अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ की ओर से दिया गया हलफनामा गैर कानूनी है। जिला अदालत में याचिका दायर करने वाली मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी पोंटा साहिब के सदस्य नजाकत अली हाशमी ने बताया है कि 3 अलग-अलग कमेटी और सोसाइटी ने जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त के फैसले को चुनौती दी है। आयुक्त कोर्ट के फैसले को बताया डिफैक्टिड
नजाकत अली ने दावा किया कि जिला अदालत में उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई है। इस पर आज सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में दायर याचिका में अपील की है कि मामले में मुस्लिम समुदाय की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसे में उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला अदालत में याचिका दायर करने में मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी पोंटा साहिब, जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी बिलासपुर और अलहुदा एजुकेशनल सोसाइटी दीनक मंडी शामिल हैं। इन्होंने नगर निगम आयुक्त के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। 5 अक्टूबर को आया था नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला
संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त शिमला कोर्ट ने बीते 5 अक्टूबर को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने मस्जिद की 3 अवैध मंजिल हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। मस्जिद की एटिक को हटाने का काम लगभग पूरा हो गया है। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने मामले को जिला अदालत में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में मामले को निपटाने के आदेश दिए
वहीं, लोकल रेजिडेंट की याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट ने भी इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटाने के लिए MC आयुक्त को आदेश दे रखे हैं। लोकल रेजिडेंट ने हाईकोर्ट के आग्रह किया था कि नगर निगम इस केस को जानबूझ कर लटका रहा है। 14 सालों से कोर्ट में केस चल रहा है। संजौली मस्जिद से ही पूरे प्रदेश में हुआ था विवाद
संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला में भी जगह-जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए। उन्होंने अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस बीच संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम आयुक्त से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की और कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक ऊपर की 3 मंजिल सील किया जाएं। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। बीते 5 अक्टूबर को 3 मंजिल तोड़ने के लिए अंतरिम आदेश आ गया। जिसके बाद मामला शांत रहा। अब इन मंजिलों को तोड़ने का काम भी मस्जिद कमेटी ने अपने खर्चे पर शुरू कर दिया है। हिमाचल की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। संजौली मस्जिद केस में नगर निगम (MC) आयुक्त के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में चुनौती दी है। इस पर आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष से जुड़ी 3 वेलफेयर सोसाइटी ने MC आयुक्त के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में कहा है कि MC आयुक्त कोर्ट का फैसला डिफैक्टिड है। MC आयुक्त ने यह फैसला संजौली मस्जिद कमेटी के नगर निगम को दिए हलफनामे के आधार पर दिया है। मस्जिद कमेटी के हलफनामे को बताया गैर कानूनी
सोसाइटी ने दावा किया कि मस्जिद कमेटी रजिस्टर नहीं है। ऐसे में उसके अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ की ओर से दिया गया हलफनामा गैर कानूनी है। जिला अदालत में याचिका दायर करने वाली मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी पोंटा साहिब के सदस्य नजाकत अली हाशमी ने बताया है कि 3 अलग-अलग कमेटी और सोसाइटी ने जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त के फैसले को चुनौती दी है। आयुक्त कोर्ट के फैसले को बताया डिफैक्टिड
नजाकत अली ने दावा किया कि जिला अदालत में उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई है। इस पर आज सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में दायर याचिका में अपील की है कि मामले में मुस्लिम समुदाय की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसे में उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला अदालत में याचिका दायर करने में मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी पोंटा साहिब, जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी बिलासपुर और अलहुदा एजुकेशनल सोसाइटी दीनक मंडी शामिल हैं। इन्होंने नगर निगम आयुक्त के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। 5 अक्टूबर को आया था नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला
संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त शिमला कोर्ट ने बीते 5 अक्टूबर को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने मस्जिद की 3 अवैध मंजिल हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। मस्जिद की एटिक को हटाने का काम लगभग पूरा हो गया है। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने मामले को जिला अदालत में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में मामले को निपटाने के आदेश दिए
वहीं, लोकल रेजिडेंट की याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट ने भी इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटाने के लिए MC आयुक्त को आदेश दे रखे हैं। लोकल रेजिडेंट ने हाईकोर्ट के आग्रह किया था कि नगर निगम इस केस को जानबूझ कर लटका रहा है। 14 सालों से कोर्ट में केस चल रहा है। संजौली मस्जिद से ही पूरे प्रदेश में हुआ था विवाद
संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला में भी जगह-जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए। उन्होंने अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस बीच संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम आयुक्त से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की और कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक ऊपर की 3 मंजिल सील किया जाएं। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। बीते 5 अक्टूबर को 3 मंजिल तोड़ने के लिए अंतरिम आदेश आ गया। जिसके बाद मामला शांत रहा। अब इन मंजिलों को तोड़ने का काम भी मस्जिद कमेटी ने अपने खर्चे पर शुरू कर दिया है।   हिमाचल | दैनिक भास्कर