हरियाणा विधानसभा का सत्र तीन दिन चलेगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण पेश होने के बाद एक ही दिन चर्चा होगी। उसी दिन CM नायब सिंह सैनी अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। सत्र का सरकार ने अनुमानित शेड्यूल विधानसभा को भेज दिया है। फाइनल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करना और उसी दिन जवाब देने का समय काफी कम पड़ेगा। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस के विधायक मांग कर सकते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कम से कम दो दिन होनी चाहिए। पहला सत्र, जिसमें प्रश्न काल नहीं होगा हरियाणा की 15वीं विधानसभा का पहला ऐसा सत्र होगा, जिसमें प्रश्न काल नहीं होगा। इससे पहले विधायकों को शपथ दिलाई जा चुकी है। उसी दिन स्पीकर हरविंद्र सिंह कल्याण और डिप्टी स्पीकर डॉ कृष्ण मिड्ढा का चुनाव हो चुका है। सीएम सैनी सरकार की तरफ से राज्यपाल का यह पहला अभिभाषण होगा, इसलिए इस पर फोकस रहेगा कि सरकार का ब्लू प्रिंट लोगों के सामने कैसे रखा जाता है। मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव में कहते रहे हैं कि उन्होंने तो 100 दिन का ब्लू प्रिंट तैयार किया था, मगर बीच में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और वें 56 दिन ही काम कर पाए। सरकार ने विधानसभा ये भेजा है शेड्यूल 13 नवंबर : राज्यपाल का अभिभाषण, शोक प्रस्ताव , सदन के पटल पर रखे जाने वाले पेपर, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग 14 नवंबर : अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) की प्रस्तुति, अनुपूरक अनुमानों की मांगों पर चर्चा, अनुपूरक अनुमानों की मांगों पर वोटिंग, विधायी कार्य और अन्य विषय 15 नवंबर : हरियाणा विनियोग विधेयक अनुपूरक अनुमानों के संबंध में प्रस्तुत किया जाएगा । इस पर वोटिंग होगी, सदन के पटल पर पेपर रखे जाएंगे । विधायी कार्य और अन्य कोई कार्य होगा। यहां पढ़िए ये 3 विधेयक पेश होंगे… हरियाणा विधानसभा के तीन दिवसीस सत्र में तीन विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें सबसे अहम HKRN के कर्मचारियों को सेवा की गारंटी का बिल होगा, जिसके अनुसार वे रिटायरमेंट तक सर्विस करते रहेंगे। पंचायती राज विभाग में पिछड़ा वर्ग – बी, आरक्षण का बिल भी सदन में लाया जाएगा, जिसमें हर खंड में सरपंचों के 5% पद पिछड़ा वर्ग – बी को आरक्षित होंगे। जबकि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए उस गांव, खंड और जिले की जितनी प्रतिशत पिछड़ा वर्ग – बी की आबादी होगी, उसका आधा प्रतिशत इस वर्ग को सदस्य पद आरक्षित होंगे। यदि पहले से ही पिछड़ा वर्ग – ए और एससी के लिए कुल पदों में 50% पद आरक्षित हैं तो पिछड़ा वर्ग बी को आरक्षण मिलना मुश्किल है। पंचायतों की शामलात देह पर पुराने काबिज लोगों को मालिकाना हक देने को अध्यादेश आ चुका था। अब इसका बिल सदन में पेश होगा। हरियाणा विधानसभा का सत्र तीन दिन चलेगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण पेश होने के बाद एक ही दिन चर्चा होगी। उसी दिन CM नायब सिंह सैनी अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। सत्र का सरकार ने अनुमानित शेड्यूल विधानसभा को भेज दिया है। फाइनल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करना और उसी दिन जवाब देने का समय काफी कम पड़ेगा। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस के विधायक मांग कर सकते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कम से कम दो दिन होनी चाहिए। पहला सत्र, जिसमें प्रश्न काल नहीं होगा हरियाणा की 15वीं विधानसभा का पहला ऐसा सत्र होगा, जिसमें प्रश्न काल नहीं होगा। इससे पहले विधायकों को शपथ दिलाई जा चुकी है। उसी दिन स्पीकर हरविंद्र सिंह कल्याण और डिप्टी स्पीकर डॉ कृष्ण मिड्ढा का चुनाव हो चुका है। सीएम सैनी सरकार की तरफ से राज्यपाल का यह पहला अभिभाषण होगा, इसलिए इस पर फोकस रहेगा कि सरकार का ब्लू प्रिंट लोगों के सामने कैसे रखा जाता है। मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव में कहते रहे हैं कि उन्होंने तो 100 दिन का ब्लू प्रिंट तैयार किया था, मगर बीच में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और वें 56 दिन ही काम कर पाए। सरकार ने विधानसभा ये भेजा है शेड्यूल 13 नवंबर : राज्यपाल का अभिभाषण, शोक प्रस्ताव , सदन के पटल पर रखे जाने वाले पेपर, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग 14 नवंबर : अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) की प्रस्तुति, अनुपूरक अनुमानों की मांगों पर चर्चा, अनुपूरक अनुमानों की मांगों पर वोटिंग, विधायी कार्य और अन्य विषय 15 नवंबर : हरियाणा विनियोग विधेयक अनुपूरक अनुमानों के संबंध में प्रस्तुत किया जाएगा । इस पर वोटिंग होगी, सदन के पटल पर पेपर रखे जाएंगे । विधायी कार्य और अन्य कोई कार्य होगा। यहां पढ़िए ये 3 विधेयक पेश होंगे… हरियाणा विधानसभा के तीन दिवसीस सत्र में तीन विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें सबसे अहम HKRN के कर्मचारियों को सेवा की गारंटी का बिल होगा, जिसके अनुसार वे रिटायरमेंट तक सर्विस करते रहेंगे। पंचायती राज विभाग में पिछड़ा वर्ग – बी, आरक्षण का बिल भी सदन में लाया जाएगा, जिसमें हर खंड में सरपंचों के 5% पद पिछड़ा वर्ग – बी को आरक्षित होंगे। जबकि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए उस गांव, खंड और जिले की जितनी प्रतिशत पिछड़ा वर्ग – बी की आबादी होगी, उसका आधा प्रतिशत इस वर्ग को सदस्य पद आरक्षित होंगे। यदि पहले से ही पिछड़ा वर्ग – ए और एससी के लिए कुल पदों में 50% पद आरक्षित हैं तो पिछड़ा वर्ग बी को आरक्षण मिलना मुश्किल है। पंचायतों की शामलात देह पर पुराने काबिज लोगों को मालिकाना हक देने को अध्यादेश आ चुका था। अब इसका बिल सदन में पेश होगा। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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