HPTDC की देनदारी 48 घंटे में चुकता करने के आदेश:हाईकोर्ट का आर्डर, शादी-पार्टी के लिए अब 80% पेमेंट एडवांस देनी होगी

HPTDC की देनदारी 48 घंटे में चुकता करने के आदेश:हाईकोर्ट का आर्डर, शादी-पार्टी के लिए अब 80% पेमेंट एडवांस देनी होगी

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) ने प्राइवेट पार्टियों से 48 घंटे के भीतर रिकवरी के आदेश दिए हैं। इसे लेकर HPTDC के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार ने सभी होटल यूनिट प्रमुख को आदेश जारी किए है। उन्होंने अपने आदेशों में स्पष्ट कहा कि सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों से जो पैसे की रिकवरी करनी है, उसे 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाए। यदि सरकारी विभाग एचपीटीडीसी की बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो इसके लिए वह कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मेदार होंगे। HPTDC के प्रबंध निदेशक ने साफ किया कि भविष्य में शादी समारोह और पार्टियों के होटल तभी दिए जाएंगे, जब उस कार्यक्रम की 80 फीसदी पेमेंट का एडवांस में भुगतान होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो इसके लिए संबंधित यूनिट के अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनसे रिकवरी की जाएगी। रोज आने वाले मेहमानों पर लागू नहीं होंगे आदेश निगम ने स्पष्ट कि किया 80 फीसदी एडवांस पेमेंट के आदेश विवाह समारोह या पार्टियों जैसे कार्यक्रम के लिए लागू होंगे, रोजाना निगम के होटल में आने वाले मेहमानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। HPTDC के 55 से ज्यादा होटल बता दें कि, सरकारी उपक्रम एचपीटीडीसी के प्रदेशभर में 55 से ज्यादा होटल हैं, मगर ज्यादातर होटल घाटे में चल रहे हैं। निगम के होटलों में पूर्व में राजनीतिक दल के कार्यक्रम और शादी समारोह जैसे कार्यक्रम होते रहे हैं और कई बार निगम को इन कार्यक्रम की एवज में भुगतान नहीं किया जाता। इससे निगम का घाटा बढ़ता जा रहा है। घाटा अधिक होने की वजह से निगम अपने कर्मचारियों व पेंशनर की देनदारी नहीं चुका पा रहा। हाईकोर्ट ने देनदारी चुकता करने के आदेश दिए इसे देखते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने भी बीते 12 नवंबर को उन देनदारों की लिस्ट मांगी है, जिन्होंने एचपीटीडीसी को पेमेंट का भुगतान करना है। इसे लेकर आगामी 19 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है। लिहाजा एचपीटीडीसी को अगली सुनवाई में उन पार्टी व लोगों की लिस्ट कोर्ट में देनी है, जिन्होंने एचपीटीडीसी को पैसा देना है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) ने प्राइवेट पार्टियों से 48 घंटे के भीतर रिकवरी के आदेश दिए हैं। इसे लेकर HPTDC के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार ने सभी होटल यूनिट प्रमुख को आदेश जारी किए है। उन्होंने अपने आदेशों में स्पष्ट कहा कि सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों से जो पैसे की रिकवरी करनी है, उसे 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाए। यदि सरकारी विभाग एचपीटीडीसी की बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो इसके लिए वह कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मेदार होंगे। HPTDC के प्रबंध निदेशक ने साफ किया कि भविष्य में शादी समारोह और पार्टियों के होटल तभी दिए जाएंगे, जब उस कार्यक्रम की 80 फीसदी पेमेंट का एडवांस में भुगतान होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो इसके लिए संबंधित यूनिट के अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनसे रिकवरी की जाएगी। रोज आने वाले मेहमानों पर लागू नहीं होंगे आदेश निगम ने स्पष्ट कि किया 80 फीसदी एडवांस पेमेंट के आदेश विवाह समारोह या पार्टियों जैसे कार्यक्रम के लिए लागू होंगे, रोजाना निगम के होटल में आने वाले मेहमानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। HPTDC के 55 से ज्यादा होटल बता दें कि, सरकारी उपक्रम एचपीटीडीसी के प्रदेशभर में 55 से ज्यादा होटल हैं, मगर ज्यादातर होटल घाटे में चल रहे हैं। निगम के होटलों में पूर्व में राजनीतिक दल के कार्यक्रम और शादी समारोह जैसे कार्यक्रम होते रहे हैं और कई बार निगम को इन कार्यक्रम की एवज में भुगतान नहीं किया जाता। इससे निगम का घाटा बढ़ता जा रहा है। घाटा अधिक होने की वजह से निगम अपने कर्मचारियों व पेंशनर की देनदारी नहीं चुका पा रहा। हाईकोर्ट ने देनदारी चुकता करने के आदेश दिए इसे देखते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने भी बीते 12 नवंबर को उन देनदारों की लिस्ट मांगी है, जिन्होंने एचपीटीडीसी को पेमेंट का भुगतान करना है। इसे लेकर आगामी 19 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है। लिहाजा एचपीटीडीसी को अगली सुनवाई में उन पार्टी व लोगों की लिस्ट कोर्ट में देनी है, जिन्होंने एचपीटीडीसी को पैसा देना है।   हिमाचल | दैनिक भास्कर