<p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Elections 2025:</strong> भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है. भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी. ईसीआई की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पहली बार बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) के लिए प्रशिक्षण शुरू कर दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) में आयोजित इस दो दिवसीय प्रशिक्षण में बिहार के 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से जुड़े लगभग 280 बीएलए हिस्सा ले रहे हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एजेंट्स को संबोधित किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह प्रशिक्षण 4 मार्च, 2025 को आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन में तय किया गया था. आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में बीएलए की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और ईसीआई के दिशा-निर्देशों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने में मदद करेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीएलए को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई. प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीएलए को निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया गया, जिसमें मतदाता सूचियों की तैयारी, अपडेट और संशोधन और संबंधित प्रपत्र और प्रारूप शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जरिए नियुक्त बीएलए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अनुसार बिना गलती के वोटर लिस्ट सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं. इसके अलावा, अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशन के बाद असंतुष्ट होने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(ए) और 24(बी) के तहत पहली और दूसरी अपील के प्रावधानों के उपयोग के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-elections-2025-first-formal-meeting-of-mahagathbandhan-parties-for-seat-sharing-held-on-17th-april-ann-2926469″>बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन की पहली बैठक में सीटों की पहेली सुलझाने की चुनौती</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Elections 2025:</strong> भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है. भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी. ईसीआई की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पहली बार बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) के लिए प्रशिक्षण शुरू कर दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) में आयोजित इस दो दिवसीय प्रशिक्षण में बिहार के 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से जुड़े लगभग 280 बीएलए हिस्सा ले रहे हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एजेंट्स को संबोधित किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह प्रशिक्षण 4 मार्च, 2025 को आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन में तय किया गया था. आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में बीएलए की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और ईसीआई के दिशा-निर्देशों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने में मदद करेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीएलए को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई. प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीएलए को निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया गया, जिसमें मतदाता सूचियों की तैयारी, अपडेट और संशोधन और संबंधित प्रपत्र और प्रारूप शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जरिए नियुक्त बीएलए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अनुसार बिना गलती के वोटर लिस्ट सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं. इसके अलावा, अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशन के बाद असंतुष्ट होने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(ए) और 24(बी) के तहत पहली और दूसरी अपील के प्रावधानों के उपयोग के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया.</p>
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