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हाथरस हादसे के आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश, अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
हाथरस हादसे के आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश, अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा <p style=”text-align: justify;”><strong>Hathras Stampede News:</strong> हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के आरोपी देव प्रकाश मधुकर को हाथरस पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हाथरस ने आरोपी देव प्रकाश मधुकर को 14 दिन की न्याय हिरासत में भेज दिया है. हाथरस में भगदड़ की घटना में अब तक 121 लोगों की मौत हो गई है और इस घटना के मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर को हाथरस पुलिस की एसओजी टीम ने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हाथरस एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि देव प्रकाश मधुकर मुख्य आयोजक था और इस कार्यक्रम की परमिशन इन्होंने ही ली थी. इसके साथ ही फंड रेजर के रूप में इनकी भूमिका है और मधुकर मनरेगा का जूनियर इंजीनियर था. वहीं हाथरस हादसे को लेकर न्यायिक आयोग की टीम घटना स्थल पर पहुंची और इस दौरान बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हमने पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया है और हमने सब कुछ नोट कर लिया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं हाथरस की घटना को लेकर एसपी हाथरस निपुण अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 लाख रुपये का इनामी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके साथ ही दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है, इससे पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इस घटना से जुड़े अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>एसपी ने बताया कि आरोपी मधुकर एटा में मनरेगा का जूनियर इंजीनियर था. मधुकर राजनीतिक दलों के सम्पर्क में था, इनको पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ किया जायेगा. इस मामले में जो भी राजनीतिक दल और नेता जुड़े होंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं आरोपी मधुकर के वकील एपी सिंह ने वीडियो संदेश में दावा किया था, ‘‘हमने हाथरस मामले में दर्ज प्राथमिकी में मुख्य आरोपी बताए जा रहे देवप्रकाश मधुकर का आत्मसमर्पण करा दिया है, उसका यहां उपचार किया जा रहा था इसलिए पुलिस, एसआईटी और एसटीएफ को दिल्ली बुलाया गया.’’</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>एजेंसी इनपुट के साथ</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/hathras-stampede-case-sp-nipun-aggarwal-press-conference-on-bhole-baba-inquiry-2731425″>Hathras Stampede: हाथरस हादसे में पुलिस ‘भोले बाबा’ से करेगी पूछताछ? एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया ये जवाब</a></strong></p>
शंभू बॉर्डर पर तरनतारन के किसान की मौत:हार्ट अटैक आने से गई जान, चार दिन पहले आंदोलन में शामिल होने आए थे
शंभू बॉर्डर पर तरनतारन के किसान की मौत:हार्ट अटैक आने से गई जान, चार दिन पहले आंदोलन में शामिल होने आए थे शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में आज एक किसान की मौत हो गई। हार्ट अटैक मौत की वजह बताई जा रही है। शव को सिविल अस्पताल राजपुरा में रखवा दिया गया है। जहां पर सोमवार को पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद मौत की वजह साफ हो पाएगी। मृतक की पहचान हरजिंदर सिंह (65 साल) के रूप में हुई है। वह गांव खवासपुर जिला तरनतारन के रहने वाले थे। उनके दो बेटे और एक बेटी है। चार पांच दिन पहले आए थे मोर्चे पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि पता चला है कि चार पांच दिन पहले ही वह घर से आए थे। आज दोपहर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। अभी तक लग रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई। उन्होंने बताया कि कल शव को तरनतारन भेजा जाएगा। अब किसान दिल्ली जाने की तैयारी में अगर शंभू बॉर्डर खुल जाता है तो किसान दिल्ली जाएंगे। किसानों का कहना है कि हमारा संघर्ष पहले से ही तय है। बॉर्डर बंद करने पर हम इसलिए रुके थे, ताकि किसी तरह कोई माहौल खराब न हो। वहीं, दिल्ली में रामलीला मैदान या किसी अन्य जगह चले जाएंगे। वहीं, मानसून सत्र में नव निर्वाचित सांसद फसलों की एमएसपी का मुद्दा उठाए, इस संबंधी भाजपा के 240 सांसदों को छोड़ सभी को मांग पत्र सौंप चुके हैं।
पानीपत में जानलेवा हमले के तीन दोषियों को कैद:सो रहे युवक से की थी मारपीट-लूटपाट; 5 साल की सजा, 16 माह में आया फैसला
पानीपत में जानलेवा हमले के तीन दोषियों को कैद:सो रहे युवक से की थी मारपीट-लूटपाट; 5 साल की सजा, 16 माह में आया फैसला हरियाणा के पानीपत जिले के बापौली थाना क्षेत्र के गांव खोजकीपुर में खेत के कमरे में सो रहे युवक पर हथियारों से जानलेवा हमला करके घायल करने के चार दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। सेशन जज सुदेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने दोषी साहिल, राहुल और अजय तीनों निवासी गांव खोजकीपुर को 5-5 साल की सजा, साढ़े 13 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 16 माह चली केस की सुनवाई के बाद बुधवार को यह फैसला आया। किसी को बताने पर दी थी जान से मारने की धमकी
7 फरवरी 2023 को बापौली थाना पुलिस को दी शिकायत में नीरज ने बताया था कि वह गांव खोजकीपुर खुर्द का रहने वाला है। 6 फरवरी की रात करीब 9 बजे वह अपने खेतों में पानी चलाने गया था। गेहूं में पानी चलाने के बाद वह खेत में ही बने कमरे में बिछी चारपाई पर सो गया था। रात करीब 12 बजे गांव के रहने वाले अजय, प्रिंस, राहुल, साहिल उसके कमरे में आ घुसे। कमरे में घुसते ही आरोपियों ने कस्सी, रॉड, चाकू, पंच आदि से उस पर सोते हुए पर ही हमला कर दिया। साहिल ने उसकी जेब से 2 हजार रुपए और मोबाइल फोन निकाल लिया। मोबाइल-कैश मिलने के बाद उन्होंने धमकी दी कि अगर वह इस बारे में किसी को बताएगा तो वे उसे जान से मार देंगे।