BPSC Re-Exam: पटना में कल 4 जनवरी को 22 केंद्रों पर होगी BPSC की पुनर्परीक्षा, जानें क्या-क्या होंगे प्रतिबंध? 

BPSC Re-Exam: पटना में कल 4 जनवरी को 22 केंद्रों पर होगी BPSC की पुनर्परीक्षा, जानें क्या-क्या होंगे प्रतिबंध? 

<p style=”text-align: justify;”><strong>BPSC Re-Examination In Patna:</strong> 13 दिसंबर 2024 को हुई 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के दौरान हंगामे के बाद बापू परीक्षा सेंटर के एग्जाम को रद्द कर दिया गया था. वो रद्द परीक्षा अब दोबारा कल 4 जनवरी को ली जाएगी, जिसमें करीब 12000 अभ्यर्थियों पुनर परीक्षा देंगे. सभी अभ्यर्थी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो बीपीएससी भी जिद्द पर अड़ी हुई है. इस परीक्षा को हर हाल में लेने का निर्णय लिया गया है और परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी कर दी गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अब 22 केंद्रों पर होगी परीक्षा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पहले बीपीएससी ने करीब 12000 अभ्यर्थियों के लिए एक ही परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा लिया था और एक दंडाधिकारी नियुक्त किया गया थे, लेकिन अब उस अभ्यर्थियों को 22 केंद्रों में भी विभाजित कर दिया गया है. यानी बापू परीक्षा परिसर में रद्द हुए सभी अभ्यर्थियों &nbsp;को पटना के कुल 22 केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी. इन 22 केंद्रों में 15 परीक्षा केंद्र पटना सदर अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं और पटना सदर अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार ने परीक्षा में व्यवधान पैदा करने की आशंका और इसके लिए विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू करने का निर्देश दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पटना सदर अनुमंडल स्थित जिन 15 परीक्षा केंद्रों पर धारा 163 लागू रहेगी. उसमें &nbsp;पी.एन एंगलो संस्कृत उच्च विद्यालय नया टोला पटना, रविंद्र बालिका विद्यालय प्लस टू रोड नंबर 2b राजेंद्र नगर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिरैयाटाड पटना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलवारी शरीफ, कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला चितकोहरा बाजार पटना, के.वी सहाय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरुल्लाहपुर शेखपुरा पटना, राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर पटना, बीएन कॉलेजिएट उच्च माध्यमिक प्लस टू विद्यालय बांकीपुर पटना, बांकीपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बांकीपुर गोलघर पटना, राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर, द्वारका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंदरी पटना, कमला नेहरू उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय यारपुर गर्दनीबाग पटना, महंथ हनुमान शरण उच्च माध्यमिक विद्यालय राजापुर मैनपुरा पटना और राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर पटना शामिल है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पटना सदर अनुमंडल अधिकारी गौरव कुमार ने लिस्ट जारी करते हुए लिखा है कि इन परीक्षा केंद्रों पर धारा 163 लागू रहेगी. इसके तहत परीक्षा केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का गैर कानूनी जमाव, कोई भी प्रदर्शन या जुलूस, हथियार एवं रोशनी सहित या रहित धरना घेराव, किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र लेकर चलना, गोली बारूद, विस्फोटक सामग्री, या फरसा, गड़ासा, भाला, छुड़ा या किसी भी प्रकार के शस्त्र को लेकर चलना, बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाना पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>परीक्षार्थियों के अलावा उन के साथ आए लोगों के लिए भी क्षेत्र में मोबाइल एवं स्मार्ट फोन रखने एवं उपयोग करना प्रतिबंध रहेगा. परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर मशीन एवं साइबर कैफे दुकान खोलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. यह आदेश कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. हालांकि यह नियम परीक्षा केंद्र पर पदस्थापित पुलिसकर्मी या परीक्षा केंद्र के संचालन कार्य में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ेंः <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/mp-misa-bharti-reaction-on-rjd-chief-lalu-yadav-statement-and-bpsc-candidate-protest-2855554″>’क्या कहते हैं वही जानें…’, पिता के दरवाजे खुले होने के सवाल को टाल गईं लालू की बेटी मीसा भारती, कह दी बड़ी बात</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>BPSC Re-Examination In Patna:</strong> 13 दिसंबर 2024 को हुई 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के दौरान हंगामे के बाद बापू परीक्षा सेंटर के एग्जाम को रद्द कर दिया गया था. वो रद्द परीक्षा अब दोबारा कल 4 जनवरी को ली जाएगी, जिसमें करीब 12000 अभ्यर्थियों पुनर परीक्षा देंगे. सभी अभ्यर्थी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो बीपीएससी भी जिद्द पर अड़ी हुई है. इस परीक्षा को हर हाल में लेने का निर्णय लिया गया है और परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी कर दी गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अब 22 केंद्रों पर होगी परीक्षा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पहले बीपीएससी ने करीब 12000 अभ्यर्थियों के लिए एक ही परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा लिया था और एक दंडाधिकारी नियुक्त किया गया थे, लेकिन अब उस अभ्यर्थियों को 22 केंद्रों में भी विभाजित कर दिया गया है. यानी बापू परीक्षा परिसर में रद्द हुए सभी अभ्यर्थियों &nbsp;को पटना के कुल 22 केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी. इन 22 केंद्रों में 15 परीक्षा केंद्र पटना सदर अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं और पटना सदर अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार ने परीक्षा में व्यवधान पैदा करने की आशंका और इसके लिए विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू करने का निर्देश दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पटना सदर अनुमंडल स्थित जिन 15 परीक्षा केंद्रों पर धारा 163 लागू रहेगी. उसमें &nbsp;पी.एन एंगलो संस्कृत उच्च विद्यालय नया टोला पटना, रविंद्र बालिका विद्यालय प्लस टू रोड नंबर 2b राजेंद्र नगर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिरैयाटाड पटना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलवारी शरीफ, कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला चितकोहरा बाजार पटना, के.वी सहाय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरुल्लाहपुर शेखपुरा पटना, राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर पटना, बीएन कॉलेजिएट उच्च माध्यमिक प्लस टू विद्यालय बांकीपुर पटना, बांकीपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बांकीपुर गोलघर पटना, राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर, द्वारका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंदरी पटना, कमला नेहरू उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय यारपुर गर्दनीबाग पटना, महंथ हनुमान शरण उच्च माध्यमिक विद्यालय राजापुर मैनपुरा पटना और राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर पटना शामिल है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पटना सदर अनुमंडल अधिकारी गौरव कुमार ने लिस्ट जारी करते हुए लिखा है कि इन परीक्षा केंद्रों पर धारा 163 लागू रहेगी. इसके तहत परीक्षा केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का गैर कानूनी जमाव, कोई भी प्रदर्शन या जुलूस, हथियार एवं रोशनी सहित या रहित धरना घेराव, किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र लेकर चलना, गोली बारूद, विस्फोटक सामग्री, या फरसा, गड़ासा, भाला, छुड़ा या किसी भी प्रकार के शस्त्र को लेकर चलना, बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाना पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>परीक्षार्थियों के अलावा उन के साथ आए लोगों के लिए भी क्षेत्र में मोबाइल एवं स्मार्ट फोन रखने एवं उपयोग करना प्रतिबंध रहेगा. परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर मशीन एवं साइबर कैफे दुकान खोलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. यह आदेश कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. हालांकि यह नियम परीक्षा केंद्र पर पदस्थापित पुलिसकर्मी या परीक्षा केंद्र के संचालन कार्य में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा.</p>
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