वाराणसी के IIT-BHU में छात्रा से गैंगरेप केस में पीड़िता की वर्चुअल पेशी के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में गैंगरेप की पहली वर्चुअल पेशी के खिलाफ स्टे अपील दाखिल की है। आरोपियों ने कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए पीड़िता की फिजिकली मौजूदगी में जिरह कराने की याचिका लगाई है। वहीं वाराणसी कोर्ट में हाईकोर्ट का फैसला ना आने तक सुनवाई टालने या फिर फिजिकली बुलाने की अपील भी की है। हालांकि एफटीसी कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए आरोपियों के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र का अवलोकन भी नहीं किया। इसे अगली तारीख पर देखने की बात कही। वहीं केस में पीड़ित की गैरहाजिरी माफी करते हुए अगली तारीख 3 जनवरी तय कर की है, हालांकि तब तक हाईकोर्ट का आदेश भी आ जाएगा। हाईकोर्ट से तीनों आरोपियों को जमानत मिलने के बाद डरी-सहमी पीड़िता की याचिका पर कोर्ट ने उसे असुरक्षित साक्षी माना है। पीड़िता की सुरक्षा और आरोपियों से सामने नहीं आने पर FTC कोर्ट के जज कुलदीप सिंह ने वर्चुअल पेशी कराए जाने का आदेश दिया था जिस पर आरोपियों ने लगातार विरोध दर्ज कराया। बता दें कि गैंगरेप के तीनों आरोपी कुणाल पांडेय, अभिषेक उर्फ आनंद चौरसिया, सक्षम पटेल भाजपा में सक्रिय पदाधिकारी थे और महानगर भाजपा IT सेल से जुड़े थे। सरकार के मंत्री-विधायक समेत बड़े नेताओं के संपर्क में थे। जिसके साथ उनके फोटो भी सोशल मीडिया साइट्स पर मौजूद हैं। पहले बताते हैं पीड़िता की याचिका…जिस पर वाराणसी में पहली वर्चुअल पेशी का जज ने दिया आदेश देशभर में सुर्खियों में रहने वाले गैंगरेप पीड़िता ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज को कोर्ट में अपनी दुश्वारियां गिनाई, ऐप्लीकेशन देकर अपना दर्द पहुंचाया। छात्रा ने वर्चुअल पेशी की मांग करते हुए बताया कि उसकी परीक्षाएं चल रही हैं। कैंपस से कोर्ट के चक्कर लगाना परेशानी भरा है। इससे पढ़ाई और एग्जाम पर असर पड़ रहा है।कोर्ट की तारीखों में परीक्षा की तैयारी उलझ गई है, न्याय के लिए इंतजार भी लंबा होता नजर आ रहा है। जब हम आते हैं तो बहुत से लोगों की नजरों से गुजरते हैं, हर बार आने-जाने पर सामाजिक उपेक्षा का एहसास होता है। वहीं कोर्ट में आरोपी भी सामने खड़े होते हैं। कोर्ट मेरी मनोदशा समझे, हमारे बयान-जिरह के साथ ही हर पेशी को ऑनलाइन किया जाए। ताकि कैंपस से ही जुड़कर कोर्ट कार्रवाई का हिस्सा बन सकें। मैं इन आरोपियों का समाना नहीं करना चाहती हू, बार-बार कोर्ट आना और रेप के आरोपियों से सामना मुश्किल भरा होता जा रहा है। अब उसकी परीक्षाएं खत्म हो रही हैं तो जनवरी से इंटर्नशिप एकेडमिक और फील्ड के लिए समय देगी और कोर्ट में बहुत समय लग रहा है। बीएचयू के आईआईटी कैंपस में उपयुक्त साधन और संसाधन उपलब्ध हैं, जो उसके कोर्ट की परेशानियों को कम करेंगे। हालांकि जज ने उस साफ्टवेयर को अस्वीकारते हुए कोर्ट परिसर के विशेष Vulnerable Witness Room से वर्चुअल पेशी और जिरह की अनुमति दी। तय किया कि पहले कमरे में चारों तरफ कैमरा घुमाकर कोर्ट यह देखेगा कि पीड़िता के अलावा उस कमरे में अन्य कोई व्यक्ति तो नहीं है। अब जानिए आरोपियों ने प्रार्थना पत्र देकर जताई आपत्ति, अब हाईकोर्ट में देंगे दलीलें मुख्य आरोपी कुणाल पांडे बोला-VC के लिए हम सहमत नहीं कोर्ट में आरोपी कुणाल पांडेय की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए वकील ने दलील दी कि पीड़िता ने अपने प्रार्थना पत्र में असुरक्षित साक्षी बताया है जबकि पीड़िता बीएचयू वाराणसी से पुलिस की सुरक्षा में न्यायालय में आती है और जाती है। पीड़िता कहीं से भी असुरक्षित साक्षी की श्रेणी में नहीं आती है। पीड़िता वर्तमान समय में न ही विदेश में है और न ही बाहर रही है बल्कि वह परिसर में है। पीड़िता का साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराया जाता है तो कैमरे के सामने जहां से पीड़िता बैठकर प्रश्नों का उत्तर देगी, कैमरे में उतना ही स्थल कवर होगा और यदि कैमरे के फ्रेम से बाहर अगर उसको विधिक सहायता पीड़िता को दे यह तथ्य कैमरे में कवर नहीं हो सकता। विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पीड़िता ने प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। कोर्ट ऐसे मामले में तभी वीडियो कान्फ्रेंस दे जब पीड़िता जेल में हो, या अस्पताल में। पीड़िता किसी भी भांति के असुरक्षित साक्षी की श्रेणी में नहीं आती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दोनों पक्षों की रजामंदी होनी होती है। इसके लिए हम सहमत नहीं हैं। सह आरोपी आनंद चौहान और सक्षम पटेल ने जताई आपत्ति गैंगरेप केस के आरोपी आनन्द चौहान उर्फ अभिषेक चौहान व सक्षम पटेल की ओर से पीड़िता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति किया, कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही साक्ष्य होगा अनिवार्य प्रावधान नहीं है। सभी पक्षों की सहमति से रूप से ही औपचारिक साक्षियों के लिए इसे किया गया है। पीड़िता चालाकी से वैकल्पिक प्रावधानों का लाभ लेकर विधि व्यवस्था को गलत ढंग से प्रभावित करना चाहती है। अतः पीड़िता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये। कोर्ट की विशेष टिप्पणी, Vulnerable witness साक्षी की श्रेणी में आती है छात्रा जज कुलदीप सिंह ने कहा कि पीड़िता ने उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था स्मृति तुकाराम बडाडे (Supra) का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के अपराध की शिकार वयस्क महिला को “असुरक्षित साक्षी – Vulnerable witness” की श्रेणी में शामिल किया गया है। मामला पीड़िता के गैंगरेप से संबंधित है, अतः विधि व्यवस्था में पारित किये गए अभिमत के अनुसार आईआईटी की पीड़िता छात्रा भी Vulnerable witness साक्षी की श्रेणी में आती है। जज ने कहा कि पीड़िता के हितों का संरक्षण करते हुए शीघ्रता से उचित वातावरण में गवाही, साक्ष्य और जिरह कराना ही न्यायालय का कर्तव्य है। आरोपियों से अभी पीड़िता के सामने गवाही और जिरह नहीं पूरी हो सकी जिसके लिए कवायद जारी है। एक बार जांच या विचारण प्रारंभ होने के बाद इसे तब तक जारी रखा जाना चाहिए, जब तक उपस्थित सभी गवाहों की गवाही और जिरह नहीं हो जाती। इस फैसले का मतलब जजमेंट में देरी को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि कार्यवाही बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े। न्यायालय का कर्तव्य पीड़िता की गवाही को न्यायालय में दर्ज कराना है और गवाही शीघ्रता से अभिलिखित कराते हुए गैंगरेप की पीड़िता आईआईटी बीएचयू की छात्रा को अनावश्यक रूप से मानसिक रूप से परेशान होने से बचाना भी है। पीड़िता आईआईटी बीएचयू से तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाली बीस वर्षीय छात्रा है, जो लगातार छः तिथियों पर प्रतिपरीक्षा हेतु न्यायालय उपस्थित रही है। परंतु अभियुक्तगण की ओर से उक्त साक्षी से पूर्ण जिरह नहीं हो सकी, स्थगन के बहाने केस की कार्रवाई को टाला गया। इस दौरान गवाही और जिरह के लिए आई पीड़िता मानसिक रूप से परेशान हुई। मानसिक परेशानी व उसके ऐकेडमिक कैरियर को देखते हुए Vulnerable Witness Deposition Scheme के तहत पीड़िता का शेष जिरह न्यायालय परिसर में जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। पहले आनंद फिर कुनाल और सक्षम की हो चुकी रिहाई वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सबसे पहले आरोपी आनंद ने 11 नवंबर 2023 को जमानत याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, जिस पर कई बार सुनवाई हुई और तारीख बढ़ती रही। आनंद ने परिजन की बीमारी समेत कई कारण बताए, तो कोर्ट ने 2 जुलाई 2024 को जमानत स्वीकार कर ली, लेकिन कई शर्तें लगा दीं। आनंद के जमानत स्वीकार होते ही दूसरे आरोपी कुणाल ने भी 2 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। 4 जुलाई को कोर्ट ने उसकी भी जमानत स्वीकार कर ली, लेकिन जमानतदारों के वैरिफिकेशन के चलते उसकी भी रिहाई 24 अगस्त को हो सकी। इसके बाद 4 जुलाई को तीसरे आरोपी सक्षम पटेल ने जमानत अर्जी दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने कुछ दिन बाद गैंगरेप में जमानत दे दी, लेकिन गैंगस्टर में आपत्ति दाखिल हो गई। अब गैंगस्टर के केस में सक्षम पटेल की याचिका हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 16 सितंबर को खारिज कर दी। इसके बाद उसने डबल बेंच में अपील की, जहां कोर्ट ने सभी पहलुओं को सुनकर पुलिस रिपोर्ट तलब की। पुलिस ने कोर्ट में कमजोर रिपोर्ट पेश की, जिस पर अभियोजन की बहस भी फीकी रही और मजबूत आधार नहीं होने के चलते सक्षम पटेल को जमानत मिली। सवाल उठे तो पता चला कि सक्षम पटेल के खिलाफ भाजपा नेताओं की पैरवी की बात भी सामने आई है, काशी क्षेत्र के एक मजबूत भाजपा पदाधिकारी का करीबी भी बताया गया है। IIT-BHU गैंगरेप के आरोपी BJP नेताओं से जुड़े हुए IIT-BHU में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगस्त में जमानत दे दी। तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। जमानत के बाद आनंद नगवा कॉलोनी स्थित घर पहुंचा तो उसका स्वागत किया गया था। बृज ऐनक्लेव में कुणाल को भी परिजनों और रिश्तेदारों ने हाथों हाथ लिया था। गैंगरेप के तीनों आरोपी भाजपा IT सेल से जुड़े थे। सरकार के मंत्री-विधायक समेत बड़े नेताओं के संपर्क में थे। 22 अगस्त को छात्रा ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया अभियोजन की वकील बिंदू सिंह ने बताया कि कोर्ट ने IIT-BHU गैंगरेप की सुनवाई तेज कर दी है। केस में सबसे पहले छात्रा को कोर्ट ने 22 अगस्त को बुलाया था। पुलिस सुरक्षा में छात्रा को कोर्ट में पेश किया गया। BHU की वारदात को छात्रा ने कोर्ट के सामने रखा। उसने बताया कि तीनों आरोपियों ने दरिंदगी की, धमकाया और फिर फरार हो गए। घटना के बाद से कई तरह का दबाव भी महसूस कर रही है। बाहर आते-जाते डर लगता है, इसलिए अधिकांश समय हॉस्टल में रहती हूं। पीड़िता बयान पर कायम, HC के आदेश का करेंगे इंतजार ADGC (फौजदारी) मनोज गुप्ता ने बताया कि हम कोर्ट की कार्रवाई को आगे ले जा रहे हैं, सुनवाई और जिरह तेज करने के लिए जज ने वर्चुअल पेशी का आदेश दिया था। बचाव पक्ष का प्रयास रहता है कि किसी न किसी तरह से मामले में देरी हो और अगली तारीख बढ़ जाए। अब आदेश को अस्वीकार कर हाईकोर्ट में अपील का प्रार्थनापत्र कोर्ट को दिया है, हम हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। पीड़िता की मनोदशा थोड़ी ठीक नहीं है और वह कोर्ट रूम में बार-बार आने में असहज महसूस कर रही थी, अगली तारीख पर उसे वीसी से जोड़ा जाएगा। हालांकि, पीड़िता मजबूती के साथ कोर्ट में अपने बयान पर कायम है। उसने पूरा घटनाक्रम मौखिक और लिखित दिया है। उसके साथ मौजूद उसका दोस्त भी सुनवाई की तारीख पर आएगा। वाराणसी के IIT-BHU में छात्रा से गैंगरेप केस में पीड़िता की वर्चुअल पेशी के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में गैंगरेप की पहली वर्चुअल पेशी के खिलाफ स्टे अपील दाखिल की है। आरोपियों ने कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए पीड़िता की फिजिकली मौजूदगी में जिरह कराने की याचिका लगाई है। वहीं वाराणसी कोर्ट में हाईकोर्ट का फैसला ना आने तक सुनवाई टालने या फिर फिजिकली बुलाने की अपील भी की है। हालांकि एफटीसी कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए आरोपियों के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र का अवलोकन भी नहीं किया। इसे अगली तारीख पर देखने की बात कही। वहीं केस में पीड़ित की गैरहाजिरी माफी करते हुए अगली तारीख 3 जनवरी तय कर की है, हालांकि तब तक हाईकोर्ट का आदेश भी आ जाएगा। हाईकोर्ट से तीनों आरोपियों को जमानत मिलने के बाद डरी-सहमी पीड़िता की याचिका पर कोर्ट ने उसे असुरक्षित साक्षी माना है। पीड़िता की सुरक्षा और आरोपियों से सामने नहीं आने पर FTC कोर्ट के जज कुलदीप सिंह ने वर्चुअल पेशी कराए जाने का आदेश दिया था जिस पर आरोपियों ने लगातार विरोध दर्ज कराया। बता दें कि गैंगरेप के तीनों आरोपी कुणाल पांडेय, अभिषेक उर्फ आनंद चौरसिया, सक्षम पटेल भाजपा में सक्रिय पदाधिकारी थे और महानगर भाजपा IT सेल से जुड़े थे। सरकार के मंत्री-विधायक समेत बड़े नेताओं के संपर्क में थे। जिसके साथ उनके फोटो भी सोशल मीडिया साइट्स पर मौजूद हैं। पहले बताते हैं पीड़िता की याचिका…जिस पर वाराणसी में पहली वर्चुअल पेशी का जज ने दिया आदेश देशभर में सुर्खियों में रहने वाले गैंगरेप पीड़िता ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज को कोर्ट में अपनी दुश्वारियां गिनाई, ऐप्लीकेशन देकर अपना दर्द पहुंचाया। छात्रा ने वर्चुअल पेशी की मांग करते हुए बताया कि उसकी परीक्षाएं चल रही हैं। कैंपस से कोर्ट के चक्कर लगाना परेशानी भरा है। इससे पढ़ाई और एग्जाम पर असर पड़ रहा है।कोर्ट की तारीखों में परीक्षा की तैयारी उलझ गई है, न्याय के लिए इंतजार भी लंबा होता नजर आ रहा है। जब हम आते हैं तो बहुत से लोगों की नजरों से गुजरते हैं, हर बार आने-जाने पर सामाजिक उपेक्षा का एहसास होता है। वहीं कोर्ट में आरोपी भी सामने खड़े होते हैं। कोर्ट मेरी मनोदशा समझे, हमारे बयान-जिरह के साथ ही हर पेशी को ऑनलाइन किया जाए। ताकि कैंपस से ही जुड़कर कोर्ट कार्रवाई का हिस्सा बन सकें। मैं इन आरोपियों का समाना नहीं करना चाहती हू, बार-बार कोर्ट आना और रेप के आरोपियों से सामना मुश्किल भरा होता जा रहा है। अब उसकी परीक्षाएं खत्म हो रही हैं तो जनवरी से इंटर्नशिप एकेडमिक और फील्ड के लिए समय देगी और कोर्ट में बहुत समय लग रहा है। बीएचयू के आईआईटी कैंपस में उपयुक्त साधन और संसाधन उपलब्ध हैं, जो उसके कोर्ट की परेशानियों को कम करेंगे। हालांकि जज ने उस साफ्टवेयर को अस्वीकारते हुए कोर्ट परिसर के विशेष Vulnerable Witness Room से वर्चुअल पेशी और जिरह की अनुमति दी। तय किया कि पहले कमरे में चारों तरफ कैमरा घुमाकर कोर्ट यह देखेगा कि पीड़िता के अलावा उस कमरे में अन्य कोई व्यक्ति तो नहीं है। अब जानिए आरोपियों ने प्रार्थना पत्र देकर जताई आपत्ति, अब हाईकोर्ट में देंगे दलीलें मुख्य आरोपी कुणाल पांडे बोला-VC के लिए हम सहमत नहीं कोर्ट में आरोपी कुणाल पांडेय की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए वकील ने दलील दी कि पीड़िता ने अपने प्रार्थना पत्र में असुरक्षित साक्षी बताया है जबकि पीड़िता बीएचयू वाराणसी से पुलिस की सुरक्षा में न्यायालय में आती है और जाती है। पीड़िता कहीं से भी असुरक्षित साक्षी की श्रेणी में नहीं आती है। पीड़िता वर्तमान समय में न ही विदेश में है और न ही बाहर रही है बल्कि वह परिसर में है। पीड़िता का साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराया जाता है तो कैमरे के सामने जहां से पीड़िता बैठकर प्रश्नों का उत्तर देगी, कैमरे में उतना ही स्थल कवर होगा और यदि कैमरे के फ्रेम से बाहर अगर उसको विधिक सहायता पीड़िता को दे यह तथ्य कैमरे में कवर नहीं हो सकता। विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पीड़िता ने प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। कोर्ट ऐसे मामले में तभी वीडियो कान्फ्रेंस दे जब पीड़िता जेल में हो, या अस्पताल में। पीड़िता किसी भी भांति के असुरक्षित साक्षी की श्रेणी में नहीं आती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दोनों पक्षों की रजामंदी होनी होती है। इसके लिए हम सहमत नहीं हैं। सह आरोपी आनंद चौहान और सक्षम पटेल ने जताई आपत्ति गैंगरेप केस के आरोपी आनन्द चौहान उर्फ अभिषेक चौहान व सक्षम पटेल की ओर से पीड़िता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति किया, कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही साक्ष्य होगा अनिवार्य प्रावधान नहीं है। सभी पक्षों की सहमति से रूप से ही औपचारिक साक्षियों के लिए इसे किया गया है। पीड़िता चालाकी से वैकल्पिक प्रावधानों का लाभ लेकर विधि व्यवस्था को गलत ढंग से प्रभावित करना चाहती है। अतः पीड़िता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये। कोर्ट की विशेष टिप्पणी, Vulnerable witness साक्षी की श्रेणी में आती है छात्रा जज कुलदीप सिंह ने कहा कि पीड़िता ने उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था स्मृति तुकाराम बडाडे (Supra) का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के अपराध की शिकार वयस्क महिला को “असुरक्षित साक्षी – Vulnerable witness” की श्रेणी में शामिल किया गया है। मामला पीड़िता के गैंगरेप से संबंधित है, अतः विधि व्यवस्था में पारित किये गए अभिमत के अनुसार आईआईटी की पीड़िता छात्रा भी Vulnerable witness साक्षी की श्रेणी में आती है। जज ने कहा कि पीड़िता के हितों का संरक्षण करते हुए शीघ्रता से उचित वातावरण में गवाही, साक्ष्य और जिरह कराना ही न्यायालय का कर्तव्य है। आरोपियों से अभी पीड़िता के सामने गवाही और जिरह नहीं पूरी हो सकी जिसके लिए कवायद जारी है। एक बार जांच या विचारण प्रारंभ होने के बाद इसे तब तक जारी रखा जाना चाहिए, जब तक उपस्थित सभी गवाहों की गवाही और जिरह नहीं हो जाती। इस फैसले का मतलब जजमेंट में देरी को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि कार्यवाही बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े। न्यायालय का कर्तव्य पीड़िता की गवाही को न्यायालय में दर्ज कराना है और गवाही शीघ्रता से अभिलिखित कराते हुए गैंगरेप की पीड़िता आईआईटी बीएचयू की छात्रा को अनावश्यक रूप से मानसिक रूप से परेशान होने से बचाना भी है। पीड़िता आईआईटी बीएचयू से तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाली बीस वर्षीय छात्रा है, जो लगातार छः तिथियों पर प्रतिपरीक्षा हेतु न्यायालय उपस्थित रही है। परंतु अभियुक्तगण की ओर से उक्त साक्षी से पूर्ण जिरह नहीं हो सकी, स्थगन के बहाने केस की कार्रवाई को टाला गया। इस दौरान गवाही और जिरह के लिए आई पीड़िता मानसिक रूप से परेशान हुई। मानसिक परेशानी व उसके ऐकेडमिक कैरियर को देखते हुए Vulnerable Witness Deposition Scheme के तहत पीड़िता का शेष जिरह न्यायालय परिसर में जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। पहले आनंद फिर कुनाल और सक्षम की हो चुकी रिहाई वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सबसे पहले आरोपी आनंद ने 11 नवंबर 2023 को जमानत याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, जिस पर कई बार सुनवाई हुई और तारीख बढ़ती रही। आनंद ने परिजन की बीमारी समेत कई कारण बताए, तो कोर्ट ने 2 जुलाई 2024 को जमानत स्वीकार कर ली, लेकिन कई शर्तें लगा दीं। आनंद के जमानत स्वीकार होते ही दूसरे आरोपी कुणाल ने भी 2 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। 4 जुलाई को कोर्ट ने उसकी भी जमानत स्वीकार कर ली, लेकिन जमानतदारों के वैरिफिकेशन के चलते उसकी भी रिहाई 24 अगस्त को हो सकी। इसके बाद 4 जुलाई को तीसरे आरोपी सक्षम पटेल ने जमानत अर्जी दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने कुछ दिन बाद गैंगरेप में जमानत दे दी, लेकिन गैंगस्टर में आपत्ति दाखिल हो गई। अब गैंगस्टर के केस में सक्षम पटेल की याचिका हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 16 सितंबर को खारिज कर दी। इसके बाद उसने डबल बेंच में अपील की, जहां कोर्ट ने सभी पहलुओं को सुनकर पुलिस रिपोर्ट तलब की। पुलिस ने कोर्ट में कमजोर रिपोर्ट पेश की, जिस पर अभियोजन की बहस भी फीकी रही और मजबूत आधार नहीं होने के चलते सक्षम पटेल को जमानत मिली। सवाल उठे तो पता चला कि सक्षम पटेल के खिलाफ भाजपा नेताओं की पैरवी की बात भी सामने आई है, काशी क्षेत्र के एक मजबूत भाजपा पदाधिकारी का करीबी भी बताया गया है। IIT-BHU गैंगरेप के आरोपी BJP नेताओं से जुड़े हुए IIT-BHU में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगस्त में जमानत दे दी। तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। जमानत के बाद आनंद नगवा कॉलोनी स्थित घर पहुंचा तो उसका स्वागत किया गया था। बृज ऐनक्लेव में कुणाल को भी परिजनों और रिश्तेदारों ने हाथों हाथ लिया था। गैंगरेप के तीनों आरोपी भाजपा IT सेल से जुड़े थे। सरकार के मंत्री-विधायक समेत बड़े नेताओं के संपर्क में थे। 22 अगस्त को छात्रा ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया अभियोजन की वकील बिंदू सिंह ने बताया कि कोर्ट ने IIT-BHU गैंगरेप की सुनवाई तेज कर दी है। केस में सबसे पहले छात्रा को कोर्ट ने 22 अगस्त को बुलाया था। पुलिस सुरक्षा में छात्रा को कोर्ट में पेश किया गया। BHU की वारदात को छात्रा ने कोर्ट के सामने रखा। उसने बताया कि तीनों आरोपियों ने दरिंदगी की, धमकाया और फिर फरार हो गए। घटना के बाद से कई तरह का दबाव भी महसूस कर रही है। बाहर आते-जाते डर लगता है, इसलिए अधिकांश समय हॉस्टल में रहती हूं। पीड़िता बयान पर कायम, HC के आदेश का करेंगे इंतजार ADGC (फौजदारी) मनोज गुप्ता ने बताया कि हम कोर्ट की कार्रवाई को आगे ले जा रहे हैं, सुनवाई और जिरह तेज करने के लिए जज ने वर्चुअल पेशी का आदेश दिया था। बचाव पक्ष का प्रयास रहता है कि किसी न किसी तरह से मामले में देरी हो और अगली तारीख बढ़ जाए। अब आदेश को अस्वीकार कर हाईकोर्ट में अपील का प्रार्थनापत्र कोर्ट को दिया है, हम हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। पीड़िता की मनोदशा थोड़ी ठीक नहीं है और वह कोर्ट रूम में बार-बार आने में असहज महसूस कर रही थी, अगली तारीख पर उसे वीसी से जोड़ा जाएगा। हालांकि, पीड़िता मजबूती के साथ कोर्ट में अपने बयान पर कायम है। उसने पूरा घटनाक्रम मौखिक और लिखित दिया है। उसके साथ मौजूद उसका दोस्त भी सुनवाई की तारीख पर आएगा। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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Bihar News: ‘आदिवासी मुख्यमंत्री को गलत आरोप में जेल भिजवा दिया’, चतरा में केंद्र सरकार पर बरसे मुकेश सहनी <p style=”text-align: justify;”><strong>Mukesh Sahni Targeted Central Government:</strong> विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने रविवार (10 नवंबर) को झारखंड चुनाव के प्रथम चरण के प्रचार के अंतिम दिन केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने प्रदेश की हेमंत सरकार की जमकर तारीफ की. चतरा और लातेहार विधानसभा के बालूमाथ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सहनी ने कहा कि केंद्र की तानाशाही सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुकेश सहनी ने कहा कि केंद्र को ना संविधान पर भरोसा है ना ही इसे सामाजिक न्याय से कोई मतलब है. उन्होंने कहा कि हमलोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और हमारी विचारधारा एक है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की तानाशाह सरकार पहले तो गरीबों की सरकार हेमंत सरकार को गिराने का प्रयास किया, जब ऐसा नहीं हुआ तो आदिवासी मुख्यमंत्री को गलत आरोप में जेल भेज दिया. </p>
<p style=”text-align: justify;”>’सन ऑफ मल्लाह’ के नाम से चर्चित सहनी ने जोर देकर कहा कि प्रदेश सरकार ने यहां गरीबों और महिलाओं के लिए कई कल्याण के काम किए. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि झारखंड में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी. उन्होंने लोगों से चतरा में आरजेडी प्रत्याशी और लातेहार से झामुमो प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की. बता दें कि झारखंड में पहले चरण के मतहान के लिए रविवार को चुनाव प्रचार का अखिरी दिन था, जहां चतरा में मुकेश सहनी आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे थे. इसी दौरान उनहोंने केंद्र सराकर पर जमकर हमला बोला.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>चतरा में आरजेडी और एलजेपीआर की टक्कर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>चतरा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार रश्मि प्रकाश को टिकट दिया गया है. यह वही सीट है, जो एनडीए से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को मिली है. चिराग पासवान ने इस सीट से जनार्दन पासवान को उम्मीदवार बनाया है. बता दें कि झारखंड में चिराग को एक ही सीट मिली है, जिस पर वो जी जान से लगे हैं और यहां आरजेडी और एलजेपीआर में कांटे की टक्कर है. </p>
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फाजिल्का में नाबालिग लड़की समेत 2 की मौत:भगाकर जे जा रहा था युवक, सामने से आ रही बाइक में हुई टक्कर, तीन घायल
फाजिल्का में नाबालिग लड़की समेत 2 की मौत:भगाकर जे जा रहा था युवक, सामने से आ रही बाइक में हुई टक्कर, तीन घायल फाजिल्का में एक युवक की आशिकी दो व्यक्तियों की मौत का कारण बन गई। नाबालिग लड़की को भागकर ले जा रहे युवक की मोटरसाइकिल हादसाग्रस्त हो गई। जिस कारण जहां नाबालिग लड़की की मौत हो गई, वहीं दूसरी बाइक सवार व्यक्ति की जान चली गई। इस हादसे में तीन लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मृतक लड़की के पारिवारिक सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि फाजिल्का के जातियां मोहल्ले का रहने वाला एक युवक उनकी लड़की को भगा ले गया l बाइक पर लड़की को बैठाकर तेज रफ्तार से वह जा रहा था कि गांव बेगांवाली के नजदीक सामने से बाइक पर सवार होकर आ रहे तीन मजदूरों की बाइक के बीच उनकी टक्कर हो गई l इस हादसे में उनकी लड़की की मौत हो गई, जबकि उक्त नौजवान सहित चार लोग घायल हो गए l जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल दाखिल करवाया गया l जहां तीन मजदूरों में से एक मजदूर की भी मौत हो गई है l बताया जाता है तीनों मजदूर अबोहर एक शैलर में काम करते थे। मृतक की पहचान महिंदर सिंह के रुप में हुई है, तीन बच्चों का पिता था। हालांकि जख्मी नौजवान को निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है l जहां पर पुलिस गार्ड तैनात किए गए हैं, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उक्त नौजवान के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए हैं l हालांकि घायल युवक के पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी l जो अबोहर के पांच पीर टिब्बा में माथा टेकने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में हादसा हो गया l पुलिस के मुताबिक उक्त नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है जिसकी गिरफ्तारी के लिए अस्पताल में पुलिस गार्ड तैनात किए गए है l जब उसे होश आएगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा l
कोरोना उल्लंघन के सारे केस होंगे रद्द:पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, 10 हजार से अधिक मामले हुए थे दर्ज
कोरोना उल्लंघन के सारे केस होंगे रद्द:पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, 10 हजार से अधिक मामले हुए थे दर्ज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कोरोना महामारी के उल्लंघन के संबंध में जो भी केस दर्ज किए गए थे, उन सबको रद्द किया जाएगा। यह आदेश पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं। यह केस आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज हुए थे। तीन जगहों पर करीब 10 हजार से अधिक केस कोरोना उल्लंघन से जुड़े दर्ज हुए थे। फरवरी में केसों की सुनवाई पर लगी थी रोक कोविड नियमों के उल्लंघन में पंजाब में 5792, हरियाणा में 4494 और चंडीगढ़ में 114 मामले दर्ज हुए थे। जो कि इस समय अदालत में विचाराधीन थे। फरवरी महीने में इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ की अदालतों में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है। अदालत की तरफ से दी गई थी यह दलील हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने बताया था कि राज्य में करीब 18000 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 5792 केस लंबित हैं और करीब 12000 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। हरियाणा सरकार ने बताया था कि राज्य में करीब 9 हजार मामले दर्ज किए गए थे और जिनमें 4494 पेंडिंग हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि कुल 1142 केस दर्ज किए गए थे और 114 केस अभी लंबित हैं। इस ब्योरे को देखने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान तब ऐसे हालात थे, कि लोगों को बचाने के लिए नियमों को सख्ती से लागू किया गया था। लोग बड़े पैमाने पर आदेशों का पालन कर रहे थे। लेकिन ऐसी आकस्मिक स्थितियां हो सकती थीं। जिसने उन्हें भोजन और दवा आदि की आवश्यकता पूरी करने के लिए आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया होगा।