New India Co-operative Bank: न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर लगा बैन, अपने ही पैसे नहीं निकाल पाएगी जनता!

New India Co-operative Bank: न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर लगा बैन, अपने ही पैसे नहीं निकाल पाएगी जनता!

<p style=”text-align: justify;”><strong>New India Co-operative Bank:</strong> भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. अब यह बैंक न तो किसी को नया लोन दे सकेगा और न ही मौजूदा लोन का नवीनीकरण कर सकेगा. साथ ही, बैंक नई जमाराशियां स्वीकार नहीं कर पाएगा, कोई निवेश नहीं कर सकेगा, अपनी देनदारियों के लिए भुगतान नहीं कर सकेगा और अपनी संपत्तियों को बेचने पर भी रोक रहेगी. RBI ने एक बयान में कहा कि बैंक में हाल ही में हुई वित्तीय गड़बड़ियों और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाए गए हैं. ये प्रतिबंध 13 फरवरी 2025 से प्रभावी होंगे और अगले छह महीने तक लागू रहेंगे. हालांकि, RBI ने यह भी कहा कि इस अवधि के दौरान इन प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी और हालात के अनुसार निर्णय लिया जाएगा. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए, बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ताओं को उनकी बचत या चालू खातों से पैसे निकालने की अनुमति नहीं देगा. हालांकि, बैंक को जमाराशियों के विरुद्ध ऋण के समायोजन की छूट दी गई है. RBI के मुताबिक, पात्र जमाकर्ताओं को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से ₹5 लाख तक की बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा. हालांकि, RBI ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. बैंक को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक RBI के निर्देशों के अधीन रहकर बैंकिंग कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है. इस फैसले से बैंक के ग्राहक चिंतित हैं, जबकि RBI का कहना है कि यह कदम जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लिया गया है.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>New India Co-operative Bank:</strong> भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. अब यह बैंक न तो किसी को नया लोन दे सकेगा और न ही मौजूदा लोन का नवीनीकरण कर सकेगा. साथ ही, बैंक नई जमाराशियां स्वीकार नहीं कर पाएगा, कोई निवेश नहीं कर सकेगा, अपनी देनदारियों के लिए भुगतान नहीं कर सकेगा और अपनी संपत्तियों को बेचने पर भी रोक रहेगी. RBI ने एक बयान में कहा कि बैंक में हाल ही में हुई वित्तीय गड़बड़ियों और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाए गए हैं. ये प्रतिबंध 13 फरवरी 2025 से प्रभावी होंगे और अगले छह महीने तक लागू रहेंगे. हालांकि, RBI ने यह भी कहा कि इस अवधि के दौरान इन प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी और हालात के अनुसार निर्णय लिया जाएगा. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए, बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ताओं को उनकी बचत या चालू खातों से पैसे निकालने की अनुमति नहीं देगा. हालांकि, बैंक को जमाराशियों के विरुद्ध ऋण के समायोजन की छूट दी गई है. RBI के मुताबिक, पात्र जमाकर्ताओं को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से ₹5 लाख तक की बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा. हालांकि, RBI ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. बैंक को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक RBI के निर्देशों के अधीन रहकर बैंकिंग कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है. इस फैसले से बैंक के ग्राहक चिंतित हैं, जबकि RBI का कहना है कि यह कदम जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लिया गया है.</p>  महाराष्ट्र Delhi News: दिल्ली में अफ्रीकी नागरिक समेत 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 1.5 करोड़ की कोकीन बरामद