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केंद्र व पंजाब सरकार आज देगी जवाब:अमृतपाल सिंह के साथी दलजीत सिंह पर दोबारा NSA लगाने का मामला, डिब्रूगढ़ जेल में है बंद
केंद्र व पंजाब सरकार आज देगी जवाब:अमृतपाल सिंह के साथी दलजीत सिंह पर दोबारा NSA लगाने का मामला, डिब्रूगढ़ जेल में है बंद खालिस्तान समर्थक और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के सहयोगी व अभिनेता सरबजीत सिंह उर्फ दलजीत कलसी ने उन पर दोबारा लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आज (मंगलवार) को इस मामले की सुनवाई होगी। इस दौरान केंद्र सरकार, डिब्रूगढ़ जेल व पंजाब सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। गत सुनवाई पर तीनों को नोटिस जारी हुआ था। डिब्रूगढ़ जेल में बंद कलसी ने अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर करते हुए कहा है कि उन पर एक्ट लगाना ही गलत है। अजनाला मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि सरकारी वकील ने कई दलीले सुनवाई के दौरान रखी थी। सरकार ने इन दलीलों को सहारे लगाया NSA
वकील ने बताया कि दलजीत सिंह कलसी पर NSA लगाते समय सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि यह पंजाब की पीस व हार्मेनी के लिए खतरा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वकीलों ने कहा कि NSA की अवधि को 3-3 महीने बढ़ाया जाना चाहिए। जबकि, सरकार ने सीधे एक साल के लिए बढ़ाया दिया है। यह पूरी तरह से गलत है। इसके साथ ही सरकार ने NSA लगाते हुए तर्क यह भी दिया है कि सोशल मीडिया पर इसके बारे में कई पोस्ट हैं। कई लोगों के नाम बताए गए जो इनके साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि माहौल खराब होगा। कलसी के वकीलों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कलसी जेल के अंदर है। इसके साथ ही उन्होंने इस संबंधी उचित दस्तावेज पेश किए। अदालत में सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए 5 हफ्ते का समय मांगा। जबकि, कलसी के वकीलों ने इसका भी विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि कलसी डेढ़ साल से जेल में है। ऐसे में यह अवधि कम की जानी चाहिए। इसके बाद अदालत ने केंद्र व पंजाब सरकार को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। कलसी भी चुनाव लड़ने के इच्छुक खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के साथ करीब डेढ़ साल से ज्यादा समय में डिब्रूगढ़ जेल में बंद दलजीत सिंह कलसी भी चुनाव लड़ने का इच्छुक है। कुछ समय पहले इसे लेकर भी चर्चा हुई थी। कलसी ने सुखजिंदर सिंह रंधावा के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट डेरा बाबा नानक से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। जबकि, कुलवंत सिंह राउके पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे गुरमीत सिंह मीत हेयर के सांसद बनने के बाद खाली हुई बरनाला सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जल्दी ही इन सीटों पर विधानसभा के उप चुनाव तय हैं। कलसी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है।
पंजाब में बिजली चोरों पर लगा 4.64 करोड़ जुर्माना:PSPCL ने 2075 केस पकड़े, सभी पर FIR दर्ज, बठिंडा में सबसे अधिक केस
पंजाब में बिजली चोरों पर लगा 4.64 करोड़ जुर्माना:PSPCL ने 2075 केस पकड़े, सभी पर FIR दर्ज, बठिंडा में सबसे अधिक केस पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने 2075 बिजली चोरी से जुड़े मामले पकड़े हैं। इसके बाद उक्त लोगों पर 4.64 करोड़ का जुर्माना लगाया है। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया सभी आरोपियों पर FIR दर्ज की गई हैं । संबंधित उपभोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पांच जोन में एक समय में चलाई चेकिंग PSPCL के मुताबिक पांच जोन अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना, जालंधर और पटियाला में विशेष चेकिंग मुहिम चलाई गई। इस दौरान कुल 28,487 बिजली कनेक्शनों की जांच की गई। इसमें 2075 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए । जिसके बाद जुर्माना लगाने की प्रक्रिया की गई है। बठिंडा में सबसे अधिक केस आए सामने जोन वाइज बात करे तो बठिंडा जोन में 527 मामले बिजली चोरी के पकड़े गए और 1.41 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। लुधियाना जोन में 323 मामले पकड़े गए और 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जालंधर जोन में 340 मामले पकड़े गए और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह पटियाला जोन में 447 मामले पकड़े गए और संबंधित उपभोक्ताओं पर 74 लाख रुपए के जुर्माने लगाए गए। आगे भी जारी रहेगा ऑपरेशन बिजली मंत्री ने हर व्यक्ति से अपने बिजली कनेक्शन को नियमित करने की भी अपील की है, ताकि उन्हें सिस्टम के तहत लाया जा सके। उन्होंने पावरकॉम के अधिकारियों की बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रशंसा की। विभाग ने भी आगे भी इस तरह के ऑपरेशन चलाने का फैसला लिया है।
बुलडोजर एक्शन पर बोले ओम प्रकाश राजभर, कहा- सरकार निजी संपत्ति पर कार्रवाई नहीं करती
बुलडोजर एक्शन पर बोले ओम प्रकाश राजभर, कहा- सरकार निजी संपत्ति पर कार्रवाई नहीं करती <p style=”text-align: justify;”><strong>Om Prakash Rajbhar:</strong> उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कार्रवाई नहीं करती है, कोर्ट ने निजी संपत्ति की बात की है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>ओम प्रकाश राजभर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि ‘हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है. हमारी सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कार्रवाई नहीं करती. सरकारी जमीन पर कोई अवैध कब्जा किए हैं और कोई अपराध कर रहा है और अपराध की दुनिया में आकर निर्माण कर रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट निजी संपत्ति की बात कर रहा है.'</p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”en”><a href=”https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#WATCH</a> | Lucknow: On Supreme Court’s direction regarding bulldozer action, UP Minister Om Prakash Rajbhar says, “We welcome the Supreme Court’s decision. The government does not take action on anyone’s private property. Action is being taken against those who are occupying… <a href=”https://t.co/EYypmGGtFQ”>pic.twitter.com/EYypmGGtFQ</a></p>
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) <a href=”https://twitter.com/ANINewsUP/status/1836294063731122178?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 18, 2024</a>
<script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” async=”” charset=”utf-8″></script>
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<p style=”text-align: justify;”><strong>सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बुलडोजर पर ब्रेक</strong><br />सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमीयत उलमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अक्टूबर तक बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकारों को बुलडोजर की कार्रवाई पर निर्देश देते हुए कहा कि इसका महिमांडन बंद होना चाहिए. कानूनी प्रक्रिया के तहत की अतिक्रमण हटाया जाए. उन्होंने इसे संविधान के विरुद्ध बताया. </p>
<p style=”text-align: justify;”>हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस दौरान ये साफ कर दिया कि हम आरोपियों की निजी संपत्ति पर एक्शन के विरोध में है, लेकिन अगर सरकारी जमीन पर कब्जे की बात है या फिर सड़क, सरकारी फुटपाथ, रेल लाइन और सार्वजनिक जगह से अवैध अतिक्रमण हटाया जा सकता है लेकिन इसके लिए पहले नोटिस देना होगा. इसके बाद नियमों के तहत कार्रवाई हो. </p>
<p style=”text-align: justify;”>सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी स्वागत किया है, आजाद ने इसे सरकार का तानाशाही रवैया बताया था. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-free-electricity-scheme-for-farmers-last-date-extended-till-30th-september-2786006″>यूपी में फ्री बिजली का सुनहरा मौका, UPPCL की इस योजना का ले सकते हैं लाभ, यहां जानें- प्रॉसेस</a></strong><br /><br /></p>