<p style=”text-align: justify;”><strong>Sanjauli Mosque Latest Update:</strong> हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में कथित अवैध निर्माण के मामले में स्थानीय लोगों ने याचिका दायर की है. यह याचिका हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>स्थानीय लोगों ने मांग उठाई है कि नगर निगम आयुक्त की अदालत में चल रहे इस मामले को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए जाएं. यह मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आगामी सोमवार को लिस्ट हुआ है. गौर हो कि मौजूदा वक्त में मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण के मामले में नगर निगम आयुक्त की अदालत में सुनवाई चल रही है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>बीते 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने मस्जिद के दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को हटाने के निर्देश जारी किए थे. इससे पहले मस्जिद कमेटी ने खुद ही नगर निगम आयुक्त के समक्ष मस्जिद के अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने की पेशकश भी की थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मामले में स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका</strong><br />स्थानीय लोग चाहते हैं कि संजौली मस्जिद मामले का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए. इस मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होनी है. नगर निगम आयुक्त की अदालत में अब मस्जिद के शेष दो फ्लोर पर अगली सुनवाई होगी. संजौली में मस्जिद के पास रह रहे लोग चाहते हैं कि नगर निगम की आयुक्त की अदालत जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निपटारा करे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसी के चलते हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. नगर निगम आयुक्त की अदालत में 5 अक्टूबर को स्थानीय लोगों ने एक याचिका दायर की थी और इस पूरे मामले में पार्टी बनने की मांग उठाई थी. इस याचिका नगर निगम आयुक्त की अदालत ने खारिज कर दिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को लिखा है पत्र</strong><br />हाल ही में संजौली मस्जिद कमेटी ने राज्य वक्फ बोर्ड को एक पत्र लिखा है. पत्र लिखकर मस्जिद कमेटी ने मस्जिद में दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को हटाने की अनुमति मांगी है. संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का कहना है मस्जिद की का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ऐसे में वक्फ बोर्ड की अनुमति के बाद ही मस्जिद कमेटी अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने का काम शुरू करेगी. मस्जिद कमेटी को ही मस्जिद के अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने का खर्च भी उठाना है. इसके लिए स्थानीय मुस्लिम कारोबारी से मस्जिद कमेटी धन भी जुटा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”Himachal: करवा चौथ से पहले शिमला के बाजारों में भारी भीड़, मेहंदी लगवाने को भी लग रही लंबी लाइन” href=”https://www.abplive.com/photo-gallery/states/himachal-pradesh-karva-chauth-2024-crowd-in-markets-of-shimla-long-line-even-to-get-mehndi-applied-himachal-pradesh-ann-2806804″ target=”_self”>Himachal: करवा चौथ से पहले शिमला के बाजारों में भारी भीड़, मेहंदी लगवाने को भी लग रही लंबी लाइन</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Sanjauli Mosque Latest Update:</strong> हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में कथित अवैध निर्माण के मामले में स्थानीय लोगों ने याचिका दायर की है. यह याचिका हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>स्थानीय लोगों ने मांग उठाई है कि नगर निगम आयुक्त की अदालत में चल रहे इस मामले को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए जाएं. यह मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आगामी सोमवार को लिस्ट हुआ है. गौर हो कि मौजूदा वक्त में मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण के मामले में नगर निगम आयुक्त की अदालत में सुनवाई चल रही है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>बीते 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने मस्जिद के दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को हटाने के निर्देश जारी किए थे. इससे पहले मस्जिद कमेटी ने खुद ही नगर निगम आयुक्त के समक्ष मस्जिद के अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने की पेशकश भी की थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मामले में स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका</strong><br />स्थानीय लोग चाहते हैं कि संजौली मस्जिद मामले का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए. इस मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होनी है. नगर निगम आयुक्त की अदालत में अब मस्जिद के शेष दो फ्लोर पर अगली सुनवाई होगी. संजौली में मस्जिद के पास रह रहे लोग चाहते हैं कि नगर निगम की आयुक्त की अदालत जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निपटारा करे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसी के चलते हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. नगर निगम आयुक्त की अदालत में 5 अक्टूबर को स्थानीय लोगों ने एक याचिका दायर की थी और इस पूरे मामले में पार्टी बनने की मांग उठाई थी. इस याचिका नगर निगम आयुक्त की अदालत ने खारिज कर दिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को लिखा है पत्र</strong><br />हाल ही में संजौली मस्जिद कमेटी ने राज्य वक्फ बोर्ड को एक पत्र लिखा है. पत्र लिखकर मस्जिद कमेटी ने मस्जिद में दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को हटाने की अनुमति मांगी है. संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का कहना है मस्जिद की का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ऐसे में वक्फ बोर्ड की अनुमति के बाद ही मस्जिद कमेटी अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने का काम शुरू करेगी. मस्जिद कमेटी को ही मस्जिद के अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने का खर्च भी उठाना है. इसके लिए स्थानीय मुस्लिम कारोबारी से मस्जिद कमेटी धन भी जुटा रही है.</p>
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